िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 22222222 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख, , , , 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 11119999 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 12121212 मईमईमईमई,,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15)
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत
(cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-7
या उपःथा(cid:18)पत Lकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म? के समादेंटाओं के
सिमितय? के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान आदेश।
---
मंडल मW पुर:ःथापन के पूवH ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
(cid:18)वधेयक।
---
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम Oजनपर रांशपित क[ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
अनुमित िमल चुक[ है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-
भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Fाओं के
संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के पर(cid:15)Fा-फल, कायHबम, छाऽवृ(cid:18)K ूदान,
ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर आLद।
---
सिमितय? के ूितवेदन और संसद मW भाग-1-ग—िशFा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Fाफल आLद ---
पुर:ःथापन के पूवH ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राMयपाल और कायाHNयF? (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व]ापन
---
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
और िनयम आLद। 9-10
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पOPम बंगाल सरकार और
9यायालय सूचनाएं और सवHसाधारण उRच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं
और िनयम, 'भारत गजट' और राMय
सूचनाएं इ_याLद। 11-15 गजट? के उTरण। ---
पूरक
---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पूरक-क 17-182 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
———
अधिसूचनाएं
29 अप्रील 2010
एस0ओ0 87, दिनांक 12 मई 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र | अधिवक्ता नोटरी, अनुमंडलीय न्यायालय, बगहा | 01-04-2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बगहा अनुमंडल |
(सं0सं0-ए0/नोट0-03/2000/2012/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
———
29 अप्रील 2010
एस0ओ0 88, एस0ओ0 87 दिनांक 12 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-03/2000/2012/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।
———
The 29th April 2010
S.O. 87, 12th May 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Prasad Mishra and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in3 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 Law Department Notification no. 1161/J, dated 1st April 2003 to practice as notary again for the next five years from 1st April 2008.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Surendra Prasad Mishra | Advocate, Sub- Divisional Court, Bagha | 01-04-03 | B.A. L.L.B | Bagha Sub-Division |
(File no.-A/Not-03/2000/2012/J) By order of the Governor of Bihar, RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
———
29 अप्रील 2010
एस0ओ0 89, दिनांक 12 मई 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-701/जे0, दिनांक 3 मार्च 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रंजित कुमार श्रीवास्तव जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित हैं, को दिनांक 3 मार्च 2008 से पुनः आगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रंजित कुमार श्रीवास्तव | अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 03-03-2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मोतिहार जिला |
(सं0सं0-ए0/नोट0-08/2001/2018/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
29 अप्रील 2010
एस0ओ0 90, एस0ओ0 89 दिनांक 12 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-08/2001/2018/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010
The 29th April 2010
S.O. 89 dated 12th may 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ranjit Kumar Shrivastava and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 701/J, dated 3rd March 2003 to practice as notary again for the next five years from 3rd March 2008.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Ranjit Kumar Shrivastava | Civil Court, Motihari | 03-03-03 | B.A. L.L.B | Distt. Motihari |
(File no.-A/Not-08/2001/2018/J) By order of the Governor of Bihar, RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
———
वित्त विभाग
(कोषागार प्रशाखा)
——— अधिसूचना
28 अप्रील 2010
संख्याः को॰ प्र॰/स्था॰- 4/2008-4441—श्री महंथ स्वरूप (बिहार लेखा सेवा) लेखा पदाधिकारी, आर्थिक विश्लेषण प्रकोष्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अवकाश रक्षित पद के अन्तर्गत मुख्यालय, वित्त विभाग में पदस्थापित किया जाता है। वे वेतन मुख्यालय, वित्त विभाग से प्र्राप्त करेंगे।
इनका मुख्यालय राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में पाठ्यक्रम की अवधि तक ही रहेगा। संख्याः को॰ प्र॰/स्था॰- 4/2008-4441—श्री अमरेश कुमार (बिहार लेखा सेवा) सहायक कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को अवकाश रक्षित पद के अन्तर्गत मुख्यालय, वित्त विभाग में पदस्थापित किया जाता है। वे वेतन मुख्यालय, वित्त विभाग से प्र्राप्त करेंगे। इनका मुख्यालय राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में पाठ्यक्रम की अवधि तक ही रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, सचिव (व्यय)।
——— सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 26 अप्रील 2010 सं॰ 01/रा॰स्था॰/वि॰स॰से॰-12/2005-1744—श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी की सेवा प्रभार त्याग तिथि से राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंपी जाती है। सं॰ 01/रा॰स्था॰/वि॰स॰से॰-12/2005-1745—श्री पारस नाथ प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा एवं सहायक निबंधक, स॰स॰, सहरसा का प्रभार कार्यभार ग्रहण तिथि से दिया जाता है।5 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 सं॰ 01/रा॰स्था॰/वि॰स॰से॰-12/2005-1746—श्री अरविन्द कुमार पासवान, सहायक निबंधक, स॰स॰, वीरपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स॰स॰, सुपौल का प्रभार कार्यभार ग्रहण तिथि से दिया जाता है। यह आदेष तुरंत प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।
———
जल संसाधन विभाग
———
अधिसूचनाएं
16 मार्च 2010
सं॰ 7/एल6-1001/07-262—श्री उमाकांत झा, सहायक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, डिहरी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228, 230 एवं 232 के अन्तर्गत निम्न अवधि के अवकाश को निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(क) दिनांक 2 जूलाई 2005 से 12 सितम्बर 2005 तक कुल 73 (तिहत्तर) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में,
(ख) दिनांक 01 जनवरी 2006 से 03 जुलाई 2006 तक कुल 184(एक सौ चौरासी) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में एवं
(ग) दिनांक 04 जुलाई 2006 से 17 अक्तूबर 2006 तक कुल 106 (एक सौ छः) दिन अर्धवैतनिक अवकाश के रूप में।
2. यदि श्री झा उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव(प्रबंधन)।
———
16 मार्च 2010
सं॰ 7/एल-6-1029/09-263—सुश्री अमिता सिंह, सहायक अभियंता, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228, 230 एवं 236 के अन्तर्गत निम्न रूप से अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
(क) दिनांक 3 जून 2009 से 14 जून 2009 तक कुल 12 (बारह) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में एवं (ख) दिनांक 15 जून 2009 से 18 अक्तूबर 2009 तक कुल 126 (एक सौ छब्बीस) दिन असाधारण (अवैतनिक) अवकाश के रूप में।
2. यदि सुश्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहतीं तो अपने कर्त्तव्य पर बनी रहतीं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव(प्रबंधन)।
———
16 मार्च 2010
संख्याः 7/एल6-1008/10-264—श्री अरूण कुमार सिन्हा, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (स0अ0), बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सं0 1, समस्तीपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 1 दिसम्बर 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक कुल 31 (एकतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री सिन्हा उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव(प्रबंधन)।6 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010
16 मार्च 2010
(जो 106 x 2 = 212 दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य है) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री शर्मा उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव(प्रबंधन)।
———
26 मार्च 2010
पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, कोपरिया, कैम्प-सुपौल को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 5 नवम्बर 2009 से 3 जनवरी 2010 तक कुल 60 (साठ) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव(प्रबंधन)।
——— गन्ना उद्योग विभाग ——— अधिसूचनाएं 3 मई 2010 सं॰ वि॰उ॰04-07/2009-737—सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम की शेष बची 11 इकाइयों (बनमंखी, गोरौल, हथुआ (डिस्टीलरी सहित), मोतीपुर लोहट, वारिसलीगंज, बिहटा, गुरारू, न्यू सावन, समस्तीपुर एवं सिवान) को निजी क्षेत्र के निवेषकों को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने या अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित लम्बी अवधि की लीज पर पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप हस्तांतरित करने के लिए एस॰बी॰आई॰ कैप्स कोलकता कोे तृतीय निविदा आमंत्रित करने हेतु वित्तीय सलाहकार मनोनीत/नियुक्त किया जाता है।
2. पूर्व की तरह निगम के मोतीपुर, बिहटा, सिवान, सकरी एवं बक्सर में स्थित अतिरिक्त फार्म लैंड पर अन्य उद्योगों की स्थापना (बक्सर के लिए गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भी) के प्रयोजनार्थ उन्हें भी तृतीय निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. एस॰बी॰आई॰ कैप्स को इस निमित्त टोकन फीस के रूप में 10 (दस) लाख रूपयेसर्विस टैक्स भुगतेय होगा। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मृत्युंंजय कुमार, अवर सचिव।
———
3 मई 2010
सं॰ 3/उ0-स्था0(प्रोन्नति)07/2005-743—वित्त विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 4685, दिनांक 25 जून 2003 तथा 1802, दिनांक 23 मार्च 2006 एवं स्क्रीनिंग समिति की अनुषंसा के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग के ईख सम्वर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारी को 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतनमान रु॰ 8,000-13,500 में प्रथम सुनिष्चित वृाि उन्नयन योजना के लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :-
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | प्रथम सुनिष्चित वृाि उन्नयन के लाभ की स्वीकृति की तिथि |
| 1 | स्व0 महेष्वर गोंझू, तत्कालीन विषेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज। | 09-08-1999 |
2. प्रथम उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद पदधारक की पदीय स्थिति में कोई परिवत्र्तन नहीं होगा।7 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 3. इस योजना के अधीन यह वित्तीय उन्नयन विषुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ होगा। अतः सम्वर्ग में कनीय पदाधिकारियों के सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन/ वेतन संरक्षण देय नहीं होगा।
4. भविष्य में सम्बद्ध पदाधिकारी/कर्मी के सम्वर्ग से संबंधित वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय लिये जाते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन तद्नुसार प्रभावित होते हुए रूपभेदित किया जा सकेगा।
5. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा यदि वित्त विभाग/सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस वित्तीय उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जायेगी या मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेष नियमानुसार अवक्रमित/संषोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राषि की वसूली/प्रतिपूत्र्ति कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मृत्युंजय कुमार, अवर सचिव।
ÑÑÑÑ अधीFक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 08Ñ571+15-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egzette.bih.nic.in8 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 9 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राMयराMयराMयराMयपाल और कायाHNयपाल और कायाHNयपाल और कायाHNयपाल और कायाHNयF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , ,
अिधसूचनाएं और िनयम आLद।अिधसूचनाएं और िनयम आLद।अिधसूचनाएं और िनयम आLद।अिधसूचनाएं और िनयम आLद।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
जल संसाधन विभाग
———
शुद्धि-पत्र
15 मार्च 2010
सं॰ 7/एल 6-1030/09-253—विभागीय अधिसूचना सं0 197 दिनांक 25 फरवरी 2010 के कंडिका-1(क) में अंकित दिनांक 19 अगस्त 2009 के स्थान पर दिनांक 19 मार्च 2009 पढ़ा जाये। 2. शेष यथावत् रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव(प्रबंधन)।
———
जल संसाधन विभाग
———
आदेश
31 मार्च 2010
सं0 07/विविध-12-1082/06-320—जल संसाधन विभाग, बिहार के उप-सचिव-I (प्रबंधन कोषांग), श्री ओम प्रकाश मोची, आई0डी0सं0 4554, बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) का वरीयता क्रमांक 1464/2008, गृह ज़िला-शेखपुरा (बिहार), जन्म-तिथि 1 जनवरी 1959, संवर्ग-अनुसूचित ज़ाति द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2010 को विभाग में समर्पित अभ्यावेदन, जिसके माध्यम से वे अपने उपरोक्त नाम में अंकित उपनाम 'मोची' को विलोपित करने का अनुरोध किया गया।
विभागीय पत्रांक 148 दिनांक 22 फरवरी 2010 द्वारा उन्हें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के एतद् सम्बन्धी परिपत्र संख्या 4714 दिनांक 5 मई 1983 के कंडिका 3 (i) से (iv) में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
आवेदक, श्री ओम प्रकाश मोची द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना सदर द्वारा निर्गत उनका शपथ पत्र संख्या 2388, दिनांक 3 मार्च 2010 को संलग्न कर विभाग में प्रधान सचिव को सम्बोधित आवेदन दिनांक 4 मार्च 2010 समर्पित किया गया जिसके द्वारा अपने उक्त नाम में अंकित उपनाम 'मोची' को विलोपित करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया साथ ही उक्त आवेदन की प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त कराये जाने की सूचना दी गयी।
उपरोक्त परिपत्र संख्या 4714, दिनांक 5 मई 1983 के कंडिका-3 (i) से (iv) तक निहित प्रावधान के आलोक में श्री ओम प्रकाश मोची, पिता-स्व0 मिश्री मोची, ग्राम-मिर्ज़ापुर, पो0-सब्र्बा, थाना-बरबीघा, प्रखण्ड-बरबीघा, ज़िला-शेखपुरा,10 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 बिहार, पिन-811101, सम्प्रति, उप-सचिव-I (प्रबंधन कोषांग), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के उपनाम 'मोची' को विलोपित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके उपरान्त इस आदेश के निर्गत की तिथि से अब वे 'ओम प्रकाश' के नाम से जाने जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।
ÑÑÑÑ अधीFक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 08Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egzette.bih.nic.in11 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010
भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
और सवHसाधारण सूचनाएं इ_याऔर सवHसाधारण सूचनाएं इ_याऔर सवHसाधारण सूचनाएं इ_याऔर सवHसाधारण सूचनाएं इ_याLद।Lद।Lद।Lद।
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अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना । ——— निविदा सूचना सं॰ 5189—वर्ष 2010-11 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अन्र्तवासीय रोगियों को पथ्य आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्री/फल एवं सब्जियाँ(तिमाही) इत्यादि सामानों के क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता से आमंत्रित किया जाता है। इस निविदा से संबंधित सभी जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट सं॰ www.prd bihar.org एवं पी॰एम॰सी॰एच॰ के वेब साइट सं॰ www.pmch.in पर निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को क्रय शाखा से निविदा शर्त्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक : 5 मई 2010 स्थान : पटना
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षक।
निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :-निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :-निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :-निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :- 1. निविदा दो प्रकार की होगी-तकनीकी एवं वित्तीय। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे।
2. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा। 3. निविदादाता को बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित एवं वर्ष 2010-11 में निविदा देने हेतु अद्यतन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
4. सभी निविदादाता को फुड लाईसेंस से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन संलग्न करना होगा। 5. आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता को निमार्ता द्वारा निर्गत प्राधिकृत-पत्र संलग्न करना होगा एवं निमार्ता का फुड लाईसेंस एवं उद्योग विभाग से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन भी संलग्न करना होगा।
6. सरकारी संस्थान में तीन वर्ष या उससे अधिक से कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 7. निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उन्हें फुड हैन्डलिंग लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. अग्रधन के रूप में 20,000 (बीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/एन॰एस॰सी॰ जो अधीक्षक, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
9. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। 10. भारत अथवा बिहार सरकार के उपक्रम इस निविदा में भाग लेना चाहेंगे। 11. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना होगा। उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना है। 12. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम एवं दर अंकित करना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। 13. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। 14. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्णतः अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
15. दर अनुमोदित के पश्चात् सामानों की आपूर्ति पथ्य शाखा, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना में करने हेतु अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और उन्हें रसोई घर में सुबह 7 बजे सामान आपूर्ति करना होगा।12 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 16. निविदा में अनुमोदित आकार एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री नहीं पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर्थिक दण्ड किया जायेगा।
खाद्य सामग्री (तिमाही)खाद्य सामग्री (तिमाही)खाद्य सामग्री (तिमाही)खाद्य सामग्री (तिमाही) खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँखाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँखाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँखाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियाँ
1. आलू - प्रति किलो की दर से 2. प्याज - ,, 3. टमाटर - ,, 4. परवल - ,, 5. कद्दू - ,, 6. नेनुआ - ,, 7. फूलगोभी - ,, 8. बन्धागोभी - ,, 9. पालक साग - ,, 10. लाल साग - ,, 11. सलजम - ,, 12. भिन्डी - ,, 13. बैंगन - ,, 14. नारंगी - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई-प्रति किलो 15. मोसम्मी - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई-प्रति किलो 16. सेब कश्मीरी एवं हिमाचल - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई-प्रति किलो 17. आम (सिपिया/मालदह) - 18 से॰मी॰ से 21 से॰मी॰ गोलाई- 18. हरा मिर्च - प्रति किलो की दर से 19. आदी - ,, 20. बोरो - ,, 21. सीम - ,, 22. करैला - ,, 23. कच्चा केला - प्रति दर्जन की दर से 24. कागजी नींबू - प्रति दर्जन की दर से 25. केला चीनिया - 8 से 10 से॰मी॰ लम्बाई-प्रति दर्जन 26. हरा छाल केला - 10 से 12 से॰मी॰ लम्बाई-प्रति दर्जन
दिनांक : 5 मई 2010 स्थान : पटना
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षक।
——— अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ——— निविदा सूचना सं॰ 5190—वर्ष 2010-11 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अन्र्तवासीय रोगियों को पथ्य आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्रियों (छमाही) के क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता से आमंत्रित किया जाता है। इस निविदा से संबंधित सभी जानकारियाँ बिहार सरकार के वेबसाइट सं॰ www.prdbihar.org एवं पी॰एम॰सी॰एच॰ के वेब साइट सं॰ www.pmch.in पर निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को क्रय शाखा से निविदा शर्त्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक : 5 मई 2010 स्थान : पटना
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षक।
निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :-निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :-निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :-निविदा शर्त्त एवं सामग्रियों की सूची :- 1. निविदा दो प्रकार की होगी-तकनीकी एवं वित्तीय । दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे।
2. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा।13 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 3. निविदादाता को बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित एवं वर्ष 2010-11 में निविदा देने हेतु अद्यतन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
4. सभी निविदादाता को फुड लाईसेंस से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन संलग्न करना होगा। 5. आपूर्तिकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता को निमार्ता द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र संलग्न करना होगा एवं निमार्ता का फुड लाईसेंस एवं उद्योग विभाग से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन भी संलग्न करना होगा।
6. सरकारी संस्थान में तीन वर्ष या उससे अधिक से कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 7. निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उन्हें फुड हैन्डलिंग लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. अग्रधन के रूप में 20,000 (बीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/एन॰एस॰सी॰ जो अधीक्षक, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
9. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। 10. भारत अथवा बिहार सरकार के उपक्रम इस निविदा में भाग लेना चाहेंगे। 11. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना होगा। उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना है। 12. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम एवं दर अंकित करना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। 13. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। 14. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्णतः अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
15. दर अनुमोदित के पश्चात् सामानों की आपूर्ति पथ्य शाखा, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना में करने हेतु अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और उन्हें रसोई घर में सुबह 7 बजे सामान आपूर्ति करना होगा।
16. निविदा में अनुमोदित आकार एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री नहीं पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आर्थिक दण्ड किया जायेगा।
खाद्य सामग्री (छमाही)खाद्य सामग्री (छमाही)खाद्य सामग्री (छमाही)खाद्य सामग्री (छमाही)
1. पांव रोटी(ब्राण्डेड) - 200 ग्राम एवं 150 ग्राम पैक - प्रति पैकेट की दर से। 2. चावल - परिमल एवं मंसूरी फाइन - प्रति किलो की दर से। 3. दाल - मुंग, मसूर एवं अरहर - प्रति किलो की दर से। 4. चना लाल (खड़ा) - प्रति किलो की दर से। 5. गेहूँ का आटा - प्रति किलो की दर से। 6. सोयाबीन - प्रति किलो की दर से। 7. राजमा - प्रति किलो की दर से। 8. गुड़ - प्रति किलो की दर से। 9. चीनी - प्रति किलो की दर से। 10. सरसों तेल - प्रति किलो की दर से। 11. धनिया पाउडर - प्रति किलो की दर से। 12. हल्दी पाउडर - प्रति किलो की दर से। 13. जीरा पाउडर - प्रति किलो की दर से। 14. गोलकी पाउडर - प्रति किलो की दर से। 15. लाल मिर्च पाउडर - प्रति किलो की दर से। 16. नमक आयोडीन - प्रति किलो की दर से। 17. मुर्गी का अण्डा - 40 ग्राम से 45 ग्राम प्रति पीस की दर से (कच्चा एवं उबाला हुआ) अथवा किलो 18. दही - 100ग्राम/200ग्राम सादा एवं मीठा(डिस्पोजेबल पैक) सुधा या समकक्ष।
19. छेना का रसगुल्ला - 2पीस/4पीस प्रति पीस 25 से 30 ग्राम(सील पैक) सुधा या समकक्ष।
20. मांस खस्सी - प्रति किलो की दर से। 21. मछली(वचवा/रेवा) - प्रति किलो की दर से।(सिर्फ छोटी मछली) 22. लहसुन - प्रति किलो की दर से। 23. सुधा डेयरी दूध - 200 m.l./500 m.l./1 लीटर की दर से। (स्मार्ट) 24. लाल मिर्च खड़ा - प्रति किलो की दर से।14 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 25. वटर मिल्क(छाँछ/मा) - 200 ml सुधा या समकक्ष(डिस्पोजेबल पैक) नमकीन/मीठा। 26. सूजी - प्रति किलो की दर से। 27. साबुदाना - प्रति किलो की दर से। 28. चाय पत्ती(ब्रांडेड) - प्रति किलो की दर से (सील पैक)। 29. बिस्कुट मीठा (ब्रांडेड) - 50-55 ग्राम(सील पैक)। 30. बिस्कुट नमकीन(ब्रांडेड) - 50-55 ग्राम या 70-75 ग्राम (सील पैक)। दिनांक : 5 मई 2010 स्थान : पटना
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षक।
——— अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ——— प्रकाशित निविदा की शर्त्तें
सं॰ 5293—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के आंतरिक सुरक्षा हेतु इच्छुक एजेंसी द्वारा निविदा आंमत्रित की जाती है।
आन्तरिक सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी की संख्या 192, सिक्यूरिटि सुपरवाईजर की संख्या 08 एवं सिक्यूरिटि आफिसर की संख्या-03 कुल संख्या 203 होगी। निविदा दो प्रकार की निविदा दो प्रकार की निविदा दो प्रकार की निविदा दो प्रकार की होगीः-होगीः-होगीः-होगीः- (1) तकनीकि एवं (2) वित्तीय निविदा।
निविदा कम्पूटर टंकित दो प्रतियों में मुल प्रति एवं दोहरी प्रतियों में। निविदा अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पदनाम से सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा प्रकाषन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा निबंधित प्राइवेट सुरक्षा/डी0जी0आर0 ऐजेंसी से हीं स्वीकार किये जायेगें।
1. प्राईवेट निविदादाता ऐजेंसी को इस कार्य हेतु निबंधन प्रमाण-पत्र, श्रम विभाग, बिहार पटना में निबंधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। डी0जी0आर0, गृह रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में निबंधन प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित होना चाहिए।
2. प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी अंचलाधिकारी से प्राप्त आवास प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। डी0जी0आर0 में निबंधित एजेंसी सेंट्रल एक्साईज, पटना में निबंधित होना चाहिए।
3. संबंधित थाना से आचरण प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति(दोनों के लिए)। 4. प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के गार्ड, हृष्टपुष्ट के साथ उनकी उँचाई पुरूषों के लिए 5 फीट 6 इंच से अधिक तथा महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच से अधिक होना चाहिए तथा उनकी उम्र्र 22 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डी0जी0आर0 में निबंधित एजेंसी में भूतपूर्व सैनिक(सेवानिवृत) होना चाहिए।
5. सेवा-निवृत सैनिक की उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। 6. प्राईवेट सुरक्षा गार्ड/भूतपूर्व सैनिक मानसिक एवं शारिरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 7. प्राइवेट एवं डी0जी0आर0 में निबंधित दोनों तरह के एजेंसियों का तीन(3) साल का सरकारी प्रतिष्ठान एवं बड़े-बड़े गैर-सरकारी संस्थान (जहाँ 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी कार्यरत हों) में संतोषजनक कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
8. डी0जी0आर0 से संबंधित कागजात एवं प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी से संबंधित सभी कागजात अभिप्रमाणित कर तकनीकि निविदा के साथ संलग्न कर देना होगा।
9. निविदा स्वीकृति के पश्चात् सुरक्षा गार्ड को मेडिकल बोर्ड के द्वारा स्वस्थ पाये जाने एवं थाना से आचरण प्रमाण पत्र जमा करने के पश्चात् ही गार्ड को डियूटि पर लगाया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उम्र से सबंधित कागजात/डिस्चार्य बुक की मूल प्रति भी प्रस्तुत करना होगा।
10. कार्य पर लगाये गये सुरक्षा गार्ड का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उस व्यक्ति विषेष को 24 घंटे की सूचना देकर कार्य से वंचित कर दिया जायेगा, तथा उनके जगह पर नये गार्ड को रखने हेतु अस्पताल प्रषासन से पूर्वानुमति लेना होगा। बिना पूर्वानुमति लिये रखे गये गार्ड का मानदेय का भुगतान अस्पताल प्रषासन द्वारा नहीं किया जायेगा।
11. डी0जीआर0 में निबंधित निविदादाता एवं प्राईवेट एजेंसी को 50,000 (पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पदनाम से अग्रधन की राषि तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा।15 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 12. निविदा को दो अलग-अलग सील बंद लिफाफा में देना होगा।
(क) तकनीकि निविदा (ख) वित्तीय निविदा ।
13. बिना कारण बताये हुए निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सुरक्षित होगा।
14. निविदा कम्प्यूटर टंकित प्रति में होना चाहिए, कटिंग, ओभर राईटिंग निविदा स्वीकार नहीं किये जायेगें। 15. निविदा स्वीकृत होने पर एजेंसी को 20(बीस) दिनों के अन्दर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा। समय सीमा के अन्दर एजेंसी द्वारा गार्ड नहीं उपलब्ध कराने पर उनका निविदा स्वतः रí समझा जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने के पहले सभी कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान-पत्र एजेन्सी द्वारा देना होगा तथा अलग से कर्मियों की फोटोयुक्त सूची कार्यालय को देनी होगी।
16. जिन सुरक्षा गार्ड को कत्तव्यों पर संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उन्हें 100 से 200 रूपये तक आर्थिक दण्ड दिया जायेगा। जिसकी कटौति उनके मासिक विपत्र से कर ली जायेगी।
17. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर एजेंसी को 10,000 (दस हजार) रूपये प्रतिदिन तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है। जिसका समायोजन उनके विपत्र से कर ली जायेगी। बार-बार सेवा असंतोषजनक होने पर एजेंसी को एक माह की नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
18. कार्यरत कर्मियों के EPF, ESI एवं अन्य लागू करो के भुगतान संबंधित विभाग को नियमानुकुल करने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरांत हीं एजेंसी के भुगतान का विपत्र पारित किया जायेगा। किसी भी कारण से भुगतान में विलंब के लिए कोई अतिरिक्त राषि देय नहीं होगी।
19. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को गार्ड मुहैया कराने के पूर्व निविदा के सभी शर्तों का पालन करने का एकरारनामा जुडिसियल स्टाम्प पर करना होगा।
20. मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ पाये जाने वाले गार्ड का तीन प्रति में स्टाम्प साईज फोटो एजेंसी द्वारा अभिप्रमाणित कर कार्यालय मंें देना होगा अन्यथा गार्ड से कार्य नहीं लिया जायेगा।
21. कार्यालय द्वारा अधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा तीनों पाली में कार्यरत गार्ड का उपस्थिति पंजी अवलोकन करने का अधिकार होगा।
22. आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। 23. निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण-पत्र पर प्रमाणित करना होगा। साथ हीं साथ सभी पृष्ठों पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
24. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।
दिनांक : 6 मई 2010 स्थान : पटना
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षक।
ÑÑÑÑ अधीFक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 08Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egzette.bih.nic.in16 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 17 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
काकाकाका
पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000))))
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समाज कल्याण विभाग
———
अधिसूचना
30 मार्च 2010
सं॰ स0क0स्था0(राज0)-10-12/2010-1486—विभागीय अधिसूचना संख्या 848, दिनांक 4 मार्च 2010 द्वारा श्रीमती मंजू कुमारी, निलंबित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वारिसनगर (समस्तीपुर) का निलंबन से मुक्त किया गया है। निलबन मुक्ति के पष्चात् उन्होंने दिनाक 12 मार्च 2010 (पू0) को विभाग मे योगदान किया है ।
अतएव श्रीमती मंजू कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) गृह जिला, सीतामढ़ी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौरही (बेगुसराय) के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मृत्युंजय गुप्ता, उप-सचिव ।
———
वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचना
27 अप्रील 2010
सं॰ कौन/भी-141/2008-117-सी—विभागीय अधिसूचना संख्या 396 दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा श्री निषीथ कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, किषनगंज अंचल, किषनगंज को निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया। (i) इन्हें "निन्दन" की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007-08 में की जायेगी। ( ii) इनकी दो वार्षिक वेतन-वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।18 (cid:18)बहार गजट, 12 मई 2010 उक्त दण्डादेष के विरूद्ध उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन आवेदन पर सम्यक् समीक्षोपरांत कंडिका ( ii) निम्न प्रकार संषोधित किया जाता है :-
इनकी दो वार्षिक वेतन-वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।
अन्य दण्ड यथावत् रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
(ह॰) अस्पष्ट,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
ÑÑÑÑ अधीFक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 08Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egzette.bih.nic.in