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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 23232323 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
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वित्त विभाग
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संकल्प
20 अप्रील 2010
ो दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान विषयविषयविषयविषयः- :- :- :- राज्य सरकार के कर्मचारियो कराज्य सरकार के कर्मचारियो कराज्य सरकार के कर्मचारियो कराज्य सरकार के कर्मचारियो को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान ो दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान ो दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में । पर 35 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में । पर 35 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में । पर 35 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।
वित्त विभाग के संकल्प सं0-9333 दिनांक 6 अक्तूबर 2009 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से 27 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जुलाई, 2009 से किया जा रहा है । (2) भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक 1(3)/2009-E II (B), दिनांक 26 मार्च 2010 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।
(3) तदनुसार राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से पुनरीक्षण वेतनमान में अतिरिक्त 8 (आठ) प्रतिशत अर्थात् 27 (सत्ताईस) प्रतिशत से बढ़ाकर 35 (पैतीस) प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है । पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।
मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 मई 2010 (4) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राघिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप में कर दिया जायेगा । (5) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवांर,
सचिव (संसाधन) ।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 319-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in