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वित्त विभाग
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संकल्प
12 मई 2010
विषयः- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें राज्य सरकार के सरकारी सेवकाें को मंहगाई भत्ता की दरों में दिनांक 1 जनवरी 2010 से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति ।
वित्त विभाग के संकल्प सं0 12084 दिनांक 18 दिसम्बर 2009 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से 73 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।
B 2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-
EII ( ) दिनांक 31 माार्च 2010 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 1 जनवरी 2010 से 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 87 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।
3. राज्य सरकार नीतिगत रूप से केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता को राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत करने का निर्णय ले चुकी है । तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता की दरों में संशोधन के पश्चात् राज्य कर्मियों को उक्त दर पर मंहगाई भत्ता अनुमान्य किया जाता है ।
4. अतः केन्द्रीय कर्मियों के सदृश्य अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें राज्य कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 मई 2010 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका हेै, को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 87 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।
(ख) मंहगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।
(ग) मंहगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवांर,
सचिव (संसाधन) ।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 320-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in