Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 May 2010

Published 13 May 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-05-13.321
Languages
English, Hindi

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वित्त विभाग

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संकल्प

12 मई 2010

राज्य सरकार के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगिोगिोगिोगियों को दिनांक यों को दिनांक यों को दिनांक यों को दिनांक 1111 जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी विषयविषयविषयविषयः-ः-ः-ः- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशन भ राज्य सरकार के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशन भ राज्य सरकार के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशन भ

2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।की स्वीकृति ।की स्वीकृति ।की स्वीकृति । 2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत मंहगाई राहत 2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत मंहगाई राहत 2010 के प्रभाव से 27 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत मंहगाई राहत

वित्त विभाग के संकल्प सं0-12085 दिनांक 18 दिसम्बर 2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से 27 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जुलाई, 09 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक-42/18/2010 एवं पी0एण्ड पी0डब्ल्यू0(जी0) दिनांक 31 मार्च 2010 के द्वारा केन्द्र सरकार केपेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है । 3. राज्य सरकार अपने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं तिथि से करती है । 4. अतः केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 27 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 मई 2010 (क) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(ख) मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

5. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं0-3556 दिनांक 9 मई 1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344(1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार/ उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंको को इसकी प्रतियॉ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

7. दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत के भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वालीराशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येेक भुगतान के समय कर ली जाय । ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी । 8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के पेंशनभागियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा । बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन) । ———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 321-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 May 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-05-13.321/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-05-13.321.