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कार्यालय आदेश
12 मई 2010
सं0 906—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक 10 मार्च 2010 को संपन्न बैठक मेंं लिए गए निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के ज्ञापांक 1174, दिनांक 25 मार्च 2010 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रंजीत कुमार, पिता स्व0 लक्ष्मी महतो, भूतपूर्व फरास, मत्स्य निदेशालय को विभाग के अधीन वेतनमान 4440-7440 एवं ग्रेड-पे 1300 रु0 में रिक्त चतुर्थवर्गीय पदचर के पद पर बिल्कुल अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए उन्हे मत्स्य निदेशालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्त कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे अन्यथा इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 मई 2010 5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा-पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 2082, दिनांक 01 अप्र्रील 2003 के आलोक में तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत किया जाएगा एवं नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।
7. नवनियुक्त कर्मी की सापेक्ष वरीयता चतुर्थ वर्ग संवर्ग में मानी जाएगी।
8. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
आदेश से,