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अधिसूचना
31 मार्च 2010
सं0 निग/सारा-10-05/2001 (फोल्डर)—4803 (एस)—श्री बाल्मिकी प्रसाद, विमल, तात्कालीन सहायक अभियंता, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पटना सम्प्रति सेवा-निवृत्त के विरूद्ध उनके पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार पटना के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक 6396 (एस), अनु0 दिनांक 25 सितम्बर 2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री विमल, तत्कालीन सहायक अभियंता के दिनांक 31 दिसम्बर 2007 को सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक 3580 (एस), दिनांक 15 अप्रील 2009 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।
2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 284 अनु0, दिनांक 05 नवम्बर 2007 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाये जाने का मतंव्य दिया गया है।
3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि न्यू पुनाईचक, बेली रोड से स्टेट बैंक पथ होते हुए राजवंशी नगर तक पथ निर्माण में प्रीमिक्स कॉरपेट की मुटाई एक जगह 10 एम0एम0 पाये जाने तथा पथ का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त पाये जाने तथा प्रीमिक्स कारपेट के कार्य को प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप नहीं किये जाने जैसे असहमति के बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 मई 2010 गया कि आलोच्य पथ के flank में जल निकसी की सुविधा नहीं थी तो सहायक अभियंता के नाते उनका कर्त्तव्य था कि वे इस प्रकार सड़क का निर्माण कराते ताकि जल जमाव नहीं हो सके। साथ ही आलोच्य पथ के विषय में यह कहना कि अधिकांश हिस्से में flank एवं जल निकासी की सुविधा नहीं थी, गलत है। क्योंकि, बेली रोड़ से आलोच्य पथ में जाने वाली कुछ अंशों को छोड़कर सड़क के दोनों ओर पर्याप्त flank एवं नालों की सुविधा थी। इस पथ से बहुत पूर्व एवं समय-समय पर अवैधनिर्माण को हटाया जाता रहा है। बाजार, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि का उल्लेख कर और इसमें जल जमाव की संभावना अंकित कर Premix carpet के क्षतिग्रस्त हेाने का उल्लेख करते हुए इन्होंने आलोच्य पथ के क्षतिग्रस्त पाये जाने की बात इन्होने स्वयं स्वीकार की है। अतः समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार विभागीय पत्रांक 8588, (एस) अनु0, दिनांक 06 अगस्त 2009 द्वारा प्रस्तावित दंड कि इनके पेंशन से 5 (पांच) प्रतिशत की कटौती 5 वर्षों तक किये जाने पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2590, दिनांक 18 फरवरी 2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र में प्रस्तावित दंड पर सहमति व्यक्त की गयी।
तद्आलोक में श्री बाल्मिकी प्रसाद विमल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता हैः-
(1) इनके पेंशन से 5 प्रतिशत कटौती 5 वर्षो के लिए की जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 324-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in