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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 May 2010

Published 19 May 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-05-19.20
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 22229999 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख, , , , 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 20202020 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 19191919 मईमईमईमई,,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म? के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Fाओं के पर(cid:15)Fा-फल, कायHबम, छाऽवृ(cid:18)K ूदान, आLद।

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भाग-1-ग—िशFा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Fाफल आLद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राMयपाल और कायाHNयF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आLद। 11-15 भाग-3—भारत सरकार, पOPम बंगाल सरकार और उRच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राMय गजट? के उTरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Lकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथापन के पूवH ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Oजनपर रांशपित क[ अनुमित िमल चुक[ है। ---

भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मW पुर:ःथापन के पूवH ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व]ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवHसाधारण सूचनाएं इ_याLद। ---

पूरक

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पूरक-क

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2 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9य वैवैवैवैय(cid:18)0क सूचनाएंय(cid:18)0क सूचनाएंय(cid:18)0क सूचनाएंय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

6 मई 2010

एस0ओ0 91 दिनांक 19 मई 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3435जे0, दिनांक 4 अक्तूबर 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हरिनन्दन सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 4 अक्तूबर 2006 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री हरिनन्दन सिंह अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पटना 04-10-01 बी0ए0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/98/2113/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

——— 6 मई 2010 एस0ओ0 92, एस0ओ0 91 दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/98/2113/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

The 6th May 2010

S.O.91, dated the 19th May 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Nandan Singh, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3435/J, dated 4th October 2001 to practice as notary again for the next five years from 4th October 2006.

3 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Hari Nandan Singh Advocate Civil court, Patna 04-10-2001 B.A. L.L.B. Patna District

(File no.-A/Not-60/98/2113/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

6 मई 2010

एस0ओ0. 93 दिनांक 19 मई 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 404जे0, दिनांक 31 जनवरी 2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विश्वनाथ प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31 जनवरी 2007 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य रने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विश्वनाथ प्रसाद अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पटना 31-01-02 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/99/2116/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

6 मई 2010

एस0ओ0. 94, एस0ओ0 93 दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/99/2116/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

The 6th May 2010

S.O. 93 dated 19th May 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishwanath Prasad, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State4 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010 Government in Law Department Notification No. 404/J, dated 31st January 2002 to practice as notary again for the next five years from 31st January 2007.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Bishwanath Prasad Advocate Civil court, Patna 31-01-2002 B.Com. L.L.B. Patna District

(File no.-A/Not-16/99/2116/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

6 मई 2010

एस0ओ0. 95 दिनांक 19 मई 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4142जे0, दिनांक 10 सितम्बर 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 10 सितम्बर 2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भोजपुर, (आरा) 10-09-04 बी0ए0 एल0एल0बी0 भोजपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-28/2002/2117/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

6 मई 2010

एस0ओ0 96, एस0ओ0 95 दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-28/2002/2117/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।5 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010

The 6th May 2010

S.O.95 dated 19th May 2010— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Kumar Singh, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4142/J, dated 10th September 2004 to practice as notary again for the next five years from 10th September 2009.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Surendra Kumar Singh Advocate Civil court, Ara (Bhojpur) 10-09-04 B.A. L.L.B. Bhojpur District

(File no.-A/Not(s)-28/2002/2117/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

6 मई 2010

एस0ओ0 97 दिनांक 19 मई 2010—विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुंशसा के आलोक में विधि विभाग के रचना शाखा में पदस्थापित श्री भृगुनाथ तिवारी, सहायक अनुवादक वर्ग-2 को वेतनमान रु0 6500-200-10,500 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 9300-34,800 पे-बैण्ड रु॰ 4200 में अनुवाद पदाधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध दिनांक 1 जुलाई 2008 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका वित्तीय लाभ योगदान की तिथि से देय होगा।

(सं0सं0-बी0/मु0स्था0-2-12/2008/2127/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

10 मई 2010

एस0ओ0 98 दिनांक 19 मई 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4337जे, दिनांक 23 सितम्बर 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ई0एन0 फ्रैंक, नोटरी जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 23 सितम्बर 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री ई0एन0 फ्रैंक अनुमंडल न्यायालय, बगहा 23.09.04 एम0ए0 एल0एल0बी0 बगहा अनुमंडल (प0 चम्पारण)

(सं0सं0-ए0/नोट-11/02/2137/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।6 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010

10 मई 2010

एस0ओ0 99 एस0ओ0 98 दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-11/02/2137/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

The 10th May 2010

S.O. 98 dated 19th May 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri E.N. Frank and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 4337J Dated 23rd September 2004 to practice as notary from 12th March 2001 to 11th March 2006 and again for the next five years from 23 September 2009

Name of Notary Residential/ Professional address Date of which the name of Notary has been entered in the Register Qualification Area in which Notary to practice. Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri E.N. Frank Sub Divisional Court, Bagaha 23-09-04 M.A. L.L.B. Bagaha Sub Division

(File no.-A/Not-11/02/2137/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

10 मई 2010

एस0ओ0 100 दिनांक 10 मई 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3770जे0, दिनांक 21 नवम्बर 2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजेश रौशन जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21 नवम्बर 2007 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राजेश रौशन अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, बाढ़, पटना 21-11-02 बी0ए0 एल0एल0बी0 बाढ़ अनुमंडल

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-19/2001/2139/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।7 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010

.10 मई 2010

एस0ओ0 101, एस0ओ 100 दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-19/2001/2139/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

The 10th May 2010

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Rajesh Roshan Advocate Subdivisional court Barh, Patna 21-11-02 B.A. L.L.B. Barh Subdivision

S.O. 100 dated 19th May 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajesh Roshan, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3770/J, dated 21st November 2002 to practice as notary again for the next five years from 21st November 2007. Name of Date of which the Notary name of the Notary has been entered in the Register.

(File no.-A/Not(s)-19/2001/2139/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

——— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (कृषि गणना) ——— अधिसूचना 5 मई 2010 सं॰ 1/जन0ग0स्था0 2/10-33—जनगणना अधिनियम (अधिनियम संख्या 37) 1948 की धारा-4 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संलग्न सूची में जिलों से नामित 38 (अड़तीस) अपर समाहर्त्ताओं/उप-समाहर्त्ताओं/अन्य राजपत्रित पदाधिकारियों को जनगणना 2011 के कार्यान्वयन हेतु जिले के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जिला जनगणना पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं। 31 मार्च, 2011 के पूर्व सामान्यतया इनका स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सी0 अशोकवर्धन, प्रधान सचिव-सह-राज्य समन्वयक, जनगणना, बिहार।8 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010 संलग्न सूची जिला जनगणना पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये अपर समाहर्त्ताओं/वरीय उप-समाहर्त्ताओं एवं अन्य राजपत्रित पदाधिकारियों की सूची :-

क्रमांक जिला जिला जनगणना पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1 2 3
1 पटना श्री दीवान जाफर हुसैन, वरीय उप-समाहर्त्ता
2 नालन्दा श्री सूरज प्रसाद, अपर समाहर्त्ता
3 भोजपुर श्री उदय शंकर सिंह, जि0अ0पदा0सह जि0सां0पदा0
4 बक्सर श्री नगीना शर्मा, अपर समाहर्त्ता
5 रोहतास श्री अरूण कुमार अपर समाहर्त्ता
6 कैमूर श्री अरूण कुमार, जिला परिवहन पदा0
7 गया श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन, अपर समाहर्त्ता
8 जहानाबाद श्री ओ0पी0 राय, अपर समाहर्त्ता
9 नवादा श्री राम इकबाल शर्मा, अपर समाहर्त्ता
10 अरवल श्री बृजनन्दन प्रसाद, अपर समाहर्त्ता
11 औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार बिहारी, अपर समाहर्त्ता
12 भागलपुर श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अपर समाहर्त्ता
13 बांका श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, अपर समाहर्त्ता
14 मुजफ्फरपुर श्री राम सागर पासवान, वरीय उप-समाहर्त्ता
15 सीतामढ़ी श्री सिद्धीनाथ झा, अपर समाहर्त्ता
16 वैशाली श्री दिलीप अग्रवाल, वरीय उप-समाहर्त्ता
17 पूर्वी चम्पारण श्री हरिशंकर सिंह, अपर समाहर्त्ता
18 पश्चिमी चम्पारण श्री रामजी पाण्डेय, अपर समाहर्त्ता
19 शिवहर श्री दया शंकर बहादुर, अपर समाहर्त्ता
20 छपरा श्री मदनजी पाण्डेय, अपर समाहर्त्ता
21 सिवान श्री रवीन्द्र नाथ, निदेशक, एन0ई0पी0
22 गोपालगंज मो0 सल्लाउद्‌दीन खॅ, अपर समाहर्त्ता
23 दरभंगा श्री नूरे आलम, अपर समाहर्त्ता
24 मधुबनी डा0 महेश्वर प्रसाद सिंह, अपर समाहर्त्ता, भू0ह0
25 समस्तीपुर श्री रमेश चन्द्र सिंह, उप विकास आयुक्त
26 पूर्णियाँ श्री जे0पी0 मंडल, उप-विकास आयुक्त
27 कटिहार श्री प्रभू राम, अपर समाहर्त्ता
28 अररिया श्री विजय कुमार, निदेशक, डी0आर0डी0ए0
29 किशनगंज श्री महेन्द्र पाण्डेय, वरीय उप-समाहर्त्ता
30 मु गेर ं री श्यामानन्द झा, उप-विकास आयुक्त
31 बेगुसराय श्री रमेश मिश्र, उप-विकास आयुक्त
32 खगड़िया श्री झंडी लाल सरदार, अपर समाहर्त्ता
33 लखीसराय श्री शेखर चन्द्र प्रसाद, अपर समाहर्त्ता
34 शेखपुरा श्री महेन्द्र प्रसाद, अपर समाहर्त्ता
35 जमुई श्री योगेन्द्र कुमार, अपर समाहर्त्ता
36 सहरसा श्री गोपाल कृष्ण परमहंस, अपर समाहर्त्ता
37 मधेपुरा श्री श्रवण कुमार पंसारी, उप-विकास आयुक्त
38 सुपौल श्री शशि भूषण पाठक, अपर समाहर्त्ता
9 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010

——— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ——— अधिसूचनाएं

21 अप्रील 2010

सं॰ 1/एम01-1063/08/190—श्री वासुदेव बैठा, सेवा-निवृत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 4 दिसम्बर 2002 के भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतनमान रु0 14,300-18,300 में आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,

संयुक्त सचिव।

——— 27 अप्रील 2010

सं॰ 1/टी0-117/09-198—श्री अरूण कुमार सिन्हा, नवप्रोन्नत मुख्य अभियंता को क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।10 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010 सं॰ 1/टी0-117/09-199—श्री विजय कुमार सिन्हा, नवप्रोन्नत मुख्य अभियंता को क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। 2. एतद्‌ संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,

संयुक्त सचिव।

ÑÑÑÑ

अधीFक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 09Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राMयराMयराMयराMयपाल और कायाHNयपाल और कायाHNयपाल और कायाHNयपाल और कायाHNयF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमF? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , ,

अिधसूचअिधसूचअिधसूचअिधसूचनाएं और िनयम आLद।नाएं और िनयम आLद।नाएं और िनयम आLद।नाएं और िनयम आLद।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग

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अिधसूचना

(शुL(cid:24)-पऽ)

12 मई 2010

सं0 मा0(cid:18)व0- 2/ःथा0-01-02/10-5225—अिधसूचना सं0 3149, Lदनांक 3 अूील 2010 मW उO>लOखत ''ौी अeण कु मार (cid:18)ऽपाठf'' के ःथान पर ''ौी अeण कु मार यादव'' एवं अिधसूचना सं0 3223 Lदनांक 3 अूील 2010 मW उO>लOखत ''ौी अलख नारायण'' के ःथान पर ''ौी अलख िनरंजन'' पढ़ा जाय।

(cid:18)बहार-राMयपाल के आदेश से,

(ह0) अःपंट,

उप-सिचव।

———

GOVERNOR' S SECRETARIAT, BIHAR

Letter No.RAU-27/2009-3775/GS (I)

From: Gangadhar Prasad Officer on Special Duty (Judl.)

To : The Vice Chancellor Rajendra Agricultural University Pusa, Samastipur.

Patna, Dated- the 10th November 2009 Subject— Amendment of Clause 17.1(11) of the Statutes of the Rajendra Agricultural University, Pusa with regard to extension of the period of clearing National Eligibility Test by the Assistant Professor/Junior Scientist appointed in the University.

Sir, I am directed to invite a reference to the University's letter No.1033/RAU(VC), dated 30- 09-2009 on the above noted subject and to say that after due consideration the Hon'ble Chancellor has been pleased to accord assent to the following amendment in Clause 17.1(11) of the statute of Rajendra Agricultural University in exercise of the powers vested in him under section 36(3) of the Bihar Agricultural University Act,1987 with permission for publication of the same in the Bihar Gazette as required under section 36(4) of the said Act :-

12 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010
Clause Existing Provision Proposal after amendment
17.1(11) (i) Good Academic record with at least 55Percent of the marks or an equivalent grade of B in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F at the Masters' Degree level, in the relevant subject from an Indian University, or, an equivalent degree from a foreign University. (ii), Besides fulfilling the above qualification, candidates should have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the U.G.C. A relaxation of 5 Percent may be provided from 55 Percent to 50 Percent of the marks, at the master's level for the SC/ST category. A relaxation of 5 Percent may be provided from 55 Percent to 50 Percent of the marks to the Ph.D. degree holders, who have passed their Masters' Degree prior to 19th September, 1991. Ph.D. if available shall be preferred. shall be relaxable for a NOTE: NET candidate having two years teaching or Research or Extension Education experience in a University/National Institute of repute. Or Candidates having Masters' Degree in the relevant subject(s) who have not qualified the National Eligibility Test(NET) conducted by the UGC/ASRB/CSIR will have to pass the NET Examination in the available opportunities after appointment before completion of three years failing which his/her service will be terminated without notice. This condition will not be applicable to the candidates having Ph.D. Degree in the relevant subject(s). (i) Good Academic record with at least 55 Percent of the marks or an equivalent grade of B in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F at the Masters' Degree level, in the relevant subject from an Indian University, or, an equivalent degree from a foreign University. (ii), Besides fulfilling the above qualification, candidates should have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the U.G.C. A relaxation of 5 Percent may be provided from 55 Percent to 50 Percent of the marks, at the master's level for the SC/ST category. A relaxation of 5 Percent may be provided from 55 Percent to 50 Percent of the marks to the Ph.D. degree holders, who have passed their Masters' Degree prior to 19th September, 1991. Ph.D. if available shall be preferred. shall be relaxable for a NOTE: NET candidate having two years teaching for Research or Extension Education experience in a University/National Institute of repute. Or Candidates having Masters' Degree in the relevant subject(s) who have not qualified the National Eligibility Test(NET) conducted by the UGC/ASRB/CSIR will have to pass the NET Examination in the available opportunities after appointment before completion of five years, failing which his/her service will be terminated without notice. This condition will not be applicable to the candidates having Ph.D. degree in the relevant subject(s). Till completion of NET the candidates will remain on probation and will not be eligible for
any type of promotion. No further extension shall be given for clearing the NET.
13 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010

Yours faithfully, (Sd) Eligible, Officer on Special Duty (Judl.)

परिवहन विभाग ——— अधिसूचनाएं 26 अप्रील 2010 सं॰ 2/सी.एम.टी.-33/2001&&&&परि-2078—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए गया/भागलपुर/मुंगेर/पूर्णियॉं/ सहरसा/दरभंगा/छपरा/मुजफ्फरपुर जिलों के शहरी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षकों/सहायक अवर निरीक्षकों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190ं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी । 2. शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य का मासिक प्रतिवेदन अलग अलग परिवहन मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें । 3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव।

——— 26 अप्रील 2010 सं॰ 2/सी.एम.टी.-33/2001&&&&परि-2079—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए यातायात पुलिस, पटना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षकों/सहायक अवर निरीक्षकों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190ं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी । 2. शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य का मासिक प्रतिवेदन अलग अलग परिवहन मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें । 3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव।

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मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।

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कार्यालय-आदेश

28 अप्रील 2010

सं स्था0-3, बी-27/09-10-441—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व आनन्द सिंह भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमणडल, मोतिहारी के आश्रित पुत्रा-श्री श्रीकान्त सिंह को नलकूप प्रमण्डल, छपरा के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से14 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010 वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रुपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री श्रीकान्त सिंह पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व आनन्द सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, छपरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री श्रीकान्त सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री श्रीकान्त सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री श्रीकान्त सिंह को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

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कार्यालय-आदेश

28 अप्रील 2010

सं स्था0-3, बी-27/09-10-442—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व उत्तीम प्रसाद भूतपूर्व चौकीदार नलकूप प्रमणडल, मोतिहारी के आश्रित पुत्रा-श्री उमेश प्रसाद को नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री उमेश प्रसाद पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व उत्तीम प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक15 (cid:18)बहार गजट, 19 मई 2010 अभियंता नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री उमेश प्रसाद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री उमेश प्रसाद की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री उमेश प्रसाद को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

ÑÑÑÑ

अधीFक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 09Ñ571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 May 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-05-19.20/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-05-19.20.