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अधिसूचना
27 मई 2010
सं0 बिक्री-कर/विविध-57/2007-2303—बिहार मूल्य वर्द्धित-कर नियमावली, 2005 के नियम 27 के उप-नियम (8) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना उन व्यवसायियों को, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (2009-2010) में दस लाख या अधिक का वार्षिक कर भुगतान किया है, कर, सूद एवं शास्ति का भुगतान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर करने का आदेष देते हैं।
2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2010 से प्रभावी होगी।
3. यह अधिसूचना पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 2094, दिनांक 15 जून, 2009 के क्रम में प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 27th May 2010
No. Bikri–Kar /57/2007-2303—In exercise of powers conferred under first proviso of sub-rule (8) of rule 27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 1 जून 2010 their tax, interest and penalty compulsorily by electronic means through departmental website. 2. This notification shall come into force from from 15th July, 2010.
3. This notification shall be effective in continuation of Notification No. 2094, dated 15th June,2009.
(File No. Bikri-kar/Vividh-57/2007—2303)
By order of the Governor of Bihar,
(Sd.) Illegible,
Commissioner Commercial Taxes.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 345-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in