Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 June 2010

Published 02 June 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-06-02.22
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 12121212 (cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)येंठंठंठंठ, , , , 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22222222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 2 2 2 2 जूनजूनजूनजून,,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)/, पदःथापन, बदली, श(cid:18)/, छु 5ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत और अ8य 9य(cid:18)/गत सूचनाएं। 2-14

या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु<म> के समादेंटाओं के

सिमितय> के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मW पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Oजनपर रांशपित क[ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक[ है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के

संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय> के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान,

ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर आMद।

---

सिमितय> के ूितवेदन और संसद मW भाग-1-ग—िशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आMद ---

पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-रा(cid:30)यपाल और कायाINयG> (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व]ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आMद। 15-18

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पOPम बंगाल सरकार और

8यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण उRच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

सूचनाएं इ_याMद। ---

और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:30)य

गजट> के उTरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क 19-212 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/, , , , छु 5ट(cid:15) और छु 5ट(cid:15) और छु 5ट(cid:15) और छु 5ट(cid:15) और अ8यअ8यअ8यअ8य वैय(cid:18)/क सूचनाएंवैय(cid:18)/क सूचनाएंवैय(cid:18)/क सूचनाएंवैय(cid:18)/क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

13 मई 2010

एस0ओ0 108, दिनांक 2 जून 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तिया का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3559जे0, दिनांक 31 अक्तूबर 2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अहसनुल हक जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31 अक्तूबर 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी म नाम अंकित े ं होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अहसनुल हक अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुुंगेर 31-10-2002 एम0ए0 बी0एल0 मुंगेर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/99/2229/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

13 मई 2010

एस0ओ0 109-एस0ओ0 108 दिनांक 2 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/99/2229/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

The 13th May 2010

S.O. 108 dated 2nd June 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ahsanul Haque, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State3 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 Government in Law Department Notification No. 3559/J, dated 31st October, 2002 to practice as notary again for the next five years from 31st October, 2007.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Ahsanul Haque Advocate Civil Court, Munger 31-10-2002 M.A. B.L. Munger Distt.

(File no.-A/Not-83/99/2229/J),

By order of the Governor of Bihar,

RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

17 मई 2010

एस0ओ0 110 दिनांक 2 जून, 2002—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तिया का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4040जे0, दिनांक 4 सितम्बर 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री प्रमोद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 4 सितम्बर 2009 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रमोद सिंह अनुमंडल कोर्ट, तेघड़ा, ब गूसराय े 04-09-2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 त े घड़ा

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/02/2267/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

17 मई 2010

एस0ओ0 111-एस0ओ0 110 दिनांक 2 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/02/2267/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।4 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

The 17th May 2010

S.O. 110, dated 2nd June 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Singh, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4040/J, dated 4th September 2004 to practice as notary again for the next five years from 4th September 2009.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Pramod Singh SubdivisionCourt, Teghra, Begusarai 04-09-2004 B.A. L. L.B. Teghra

(File no.-A/Not-87/02/2267/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

17 मई 2010

एस0ओ0 112 दिनांक 2 जून 2002—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तिया का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3123जे0, दिनांक 8 जुलाई 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सतीश चन्द्र प्रसाद सिंहा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 8 जुलाई 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सतीश चन्द्र प्रसाद सिंहा सिविल कोर्ट, बेगूसराय 08-07-2003 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 ब े गूसराय

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-15/2001/2270/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

17 मई 2010

एस0ओ0 113-एस0ओ0 112 दिनांक 2 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-15/2001/2270/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 17th May 2010

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Satish Chandra Pd. Sinha Civil Court, Begusarai 08-07-2003 B.Sc. L. L.B. Begusarai

S.O. 112, dated 2nd June 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satish Chandra Pd. Sinha, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3123/J, dated 8th July 2003 to practice as notary again for the next five years from 8th July 2008. Name of Notary Residental/ professional address

(File no.-A/Not(s)-15/2001/2270/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

17 मई 2010

एस0ओ0 114, दिनांक 2 जून 2002—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तिया का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3466जे0, दिनांक 31 जुलाई 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मनमोहन कुमार सिंहा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31 जुलाई 2009 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी म नाम अंकित े ं होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मनमोहन कुमार सिंहा सिविल कोर्ट, बेगूसराय 31-07-2004 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 बेगूसराय

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/04/2272/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।6 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

17 मई 2010

एस0ओ0 115-एस0ओ0 114 दिनांक 2 जून 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/04/2272/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव ।

———

The 17th May 2010

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Manmohan Kumar Sinha Civil Court, Begusarai 31-07-2004 B.Sc. L. L.B. Begusarai

S.O.114 dated 2nd June 2010— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manmohan Kumar Sinha, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3466/J, dated 31st July 2004 to practice as notary again for the next five years from 31st July 2009. Name of Notary Residental/ professional address

(File no.-A/Not-02/04/2272/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

———

पथ निर्माण विभाग

———

अधिसूचनाएं

27 जनवरी 2010

सं॰1/स्था0-02/2010-1391 (एस)—श्री अशोक कुमार (वरीयता क्रमांक-375) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को तकनीकी सलाहकार, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, दरभंगा, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1392 (एस)—श्री गोपाल प्रसाद सिंह (वरीयता क्रमांक-575) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता रा॰उ॰प॰ प्रमंडल, खगड़िया, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1393 (एस)—श्री कुमुद कुमार सिंह (वरीयता क्रमांक-581 (ii)) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1394 (एस)—श्री चन्द्रभूषण प्रसाद (वरीयता क्रमांक-654) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-2, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1395 (एस)—श्रीमती रीना सहाय (वरीयता क्रमांक-658) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता, सेतु निरूपण पदाधिकारी-2 केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता

सं॰1/स्था0-02/2010-1396 (एस)—श्री महेश प्रसाद (वरीयता क्रमांक-663) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता7 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 सं॰1/स्था0-02/2010-1397 (एस)—मो॰ अकील अहमद (वरीयता क्रमांक-695) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल सहरसा, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता

सं॰1/स्था0-02/2010-1398 (एस)—श्रीमती सागरिका चक्रवती (वरीयता क्रमांक-696) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता, सेतु निरूपण पदाधिकारी-3, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1399 (एस)—श्री अखिलेश कुमार (वरीयता क्रमांक-697(iv)) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता, राज्य उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1400 (एस)—श्री सुरेश प्रसाद सिंह (वरीयता क्रमांक-707) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1401 (एस)—श्री लक्षमीकान्त पटेल, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, नई राज्यधानी पथ प्रमंडल, पटना, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1402 (एस)—श्री दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, विशेष पदाधिकारी (यातायात) के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1403 (एस)—श्री चितरंजन ओझा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, गंगा पुल परियोजना, भागलपुर, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1404 (एस)—श्री लाल मोहन प्रजापति, कार्यपालक अभियंता, नई राज्यधानी पथ प्रमंडल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए विशेष पदाधिकारी (यातायात) के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

27 जनवरी 2010

सं॰1/स्था0-02/2010-1406 (एस)—श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1407 (एस)—श्री कृष्ण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। की प्रतीक्षा में की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।

की प्रतीक्षा में की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1410 (एस)—श्री राम विलास राम, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास विभाग की सेवा उनके अनुरोध पर नगर विकास से वापस लेते हुए इनकी सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1411 (एस)—श्री रामचन्द्र राम, (वरीयता क्रमांक-277) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1412 (एस)—श्री ब्रजनंदन प्रसाद, (वरीयता क्रमांक-839) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1413 (एस)—श्री चन्देश्वर राय (वरीयता क्रमांक-501) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।8 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 सं॰1/स्था0-02/2010-1414 (एस)—श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, (वरीयता क्रमांक-569) नवप्रोन्नत कार्यपालक सं॰1/स्था0-02/2010-1415 (एस)—श्री बाला लखन्दर दास, (वरीयता क्रमांक-842) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1416 (एस)—श्री अजय कुमार सिंह, (वरीयता क्रमांक-571) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1417 (एस)—श्री विजयशील कश्यप, (वरीयता क्रमांक-577) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1418 (एस)—श्री विजय कुमार रजक, (वरीयता क्रमांक-843) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1419 (एस)—श्री रमेन्द्र कुमार सिन्हा, (वरीयता क्रमांक-580) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1420 (एस)—श्री अनन्त मिश्र, (वरीयता क्रमांक-581) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1421 (एस)—श्री रामचन्द्र शर्मा, (वरीयता क्रमांक-581 (i)) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1422 (एस)—श्री राजेन्द्र राम, (वरीयता क्रमांक-621) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1423 (एस)—श्री ध्रुवजी प्रसाद, (वरीयता क्रमांक-624) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1424 (एस)—श्री रामाशंकर राय, (वरीयता क्रमांक-652) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1425 (एस)—श्री सुभाषचन्द्र महाराज, (वरीयता क्रमांक-653) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1426 (एस)—श्री रामचन्द्र गुप्ता, (वरीयता क्रमांक-666) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1427 (एस)—श्री विनोद कुमार, (वरीयता क्रमांक-668) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1428 (एस)—श्री चन्द्र किशोर साहा, (वरीयता क्रमांक-669) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1429 (एस)—श्री शत्रुध्न प्रसाद, (वरीयता क्रमांक-674) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1430 (एस)—श्री रेजा वारिस वारसी, (वरीयता क्रमांक-675) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1431 (एस)—मो॰ जहरूल हक, (वरीयता क्रमांक-676) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1432 (एस)—श्री अवधेश कुमार राम, (वरीयता क्रमांक-846) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1433 (एस)—मो॰ सुल्तान अहमद, (वरीयता क्रमांक-681) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1434 (एस)—श्री राम एकबाल साह, (वरीयता क्रमांक-684) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1435 (एस)—श्री कामेश्वर रजक, (वरीयता क्रमांक-848) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1436 (एस)—श्री हरि शंकर साह, (वरीयता क्रमांक-705) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1437 (एस)—श्री विनोद कुमार, (वरीयता क्रमांक-706) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।9 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 सं॰1/स्था0-02/2010-1438 (एस)—श्री अरूण कुमार, (वरीयता क्रमांक-710) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पदपर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक गा्रमीण कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

27 जनवरी 2010

सं॰1/स्था0-02/2010-1440 (एस)—श्री रमेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1441 (एस)—श्री परमेश्वर सिंह, (वरीयता क्रमांक-954) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1442 (एस)—श्री रामप्रवेश प्रसाद नं॰-2, (वरीयता क्रमांक-840) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1443 (एस)—श्री रंजित प्रसाद सिंह, (वरीयता क्रमांक-477) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1444 (एस)—श्री निवास सिंह, (वरीयता क्रमांक-574) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1445 (एस)—श्री दिलीप कुमार, (वरीयता क्रमांक-579) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1446 (एस)—श्री रविन्द्र प्रसाद, (वरीयता क्रमांक-581(iii)) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1447 (एस)—श्री विक्रमा प्रसाद, (वरीयता क्रमांक-620) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं। सं॰1/स्था0-02/2010-1448 (एस)—श्री निरंजन कुमार सिंह, (वरीयता क्रमांक-661) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1449 (एस)—श्री मनोज कुमार सिंह, (वरीयता क्रमांक-956) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को सौंपी जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

27 जनवरी 2010

सं॰1/स्था0-02/2010-1451 (एस)—श्री दारोगा राम, (वरीयता क्रमांक-281) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1452 (एस)—श्री दिलीप कुमार सिंह, (वरीयता क्रमांक-474) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1453 (एस)—श्री रामानन्द मंडल, (वरीयता क्रमांक-477ए) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1454 (एस)—श्री दीपक कुमार सिंह, (वरीयता क्रमांक-550(xi)) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पटना नगर निगम में पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।10 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 सं॰1/स्था0-02/2010-1455 (एस)—श्री शत्रुध्न शरण सिन्हा, (वरीयता क्रमांक-573) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पटना नगर निगम में पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1456 (एस)—श्री अनिल कुमार सिन्हा, (वरीयता क्रमांक-578) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1457 (एस)—श्री कैलाशपति सिंह, (वरीयता क्रमांक-659) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1458 (एस)—श्री अनिल कुमार गुप्ता, (वरीयता क्रमांक-660) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1459 (एस)—श्री कासिम अंसारी, (वरीयता क्रमांक-670) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1460 (एस)—श्री असलम महमूद, (वरीयता क्रमांक-671) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1461 (एस)—श्री सुनील कुमार मांझी, (वरीयता क्रमांक-679) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1462 (एस)—श्री आलम हुसैन, (वरीयता क्रमांक-687) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1463 (एस)—श्री उपेन्द्र कुमार, (वरीयता क्रमांक-689) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1464 (एस)—श्री कमल किशोर प्रसाद, (वरीयता क्रमांक-690) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1465 (एस)—श्री ज्योति नाथ, (वरीयता क्रमांक-691) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1466 (एस)—श्री अरविन्द कुमार, (वरीयता क्रमांक-692) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1467 (एस)— मो॰ अफ्ताबुर रहमान, (वरीयता क्रमांक-693) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पटना नगर निगम में पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1468 (एस)—श्री सुबोध कुमार राय, (वरीयता क्रमांक-697(v)) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1469 (एस)—श्री हेमन्त कुमार, (वरीयता क्रमांक-709ए) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक नगर विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।11 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

27 जनवरी 2010

सं॰1/स्था0-02/2010-1471 (एस)—श्रीमती रंजीता प्रसाद, (वरीयता क्रमांक-664) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक बिहार स्टेट रोड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1472 (एस)—श्री प्रवीण चन्द्र गुप्ता, (वरीयता क्रमांक-665) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक बिहार स्टेट रोड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1473 (एस)—श्री बबलू कुमार, (वरीयता क्रमांक-931) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक बिहार स्टेट रोड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को सौंपी जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

27 जनवरी 2010

सं॰1/स्था0-02/2010-1475 (एस)—मो॰ नवाब आलम, (वरीयता क्रमांक-685) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1476 (एस)—श्री विजय कुमार, (वरीयता क्रमांक-933) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सौंपी जाती हैं।

सं॰1/स्था0-02/2010-1477 (एस)—श्री संजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया को स्थानान्तरित करते हुए इनकी सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सौंपी जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

27 जनवरी 2010

सं॰1/स्था0-02/2010-1479 (एस)—श्री मिथिलेश कुमार, (वरीयता क्रमांक-694) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सौंपी जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।

——— 27 जनवरी 2010 सं॰1/स्था0-02/2010-1481 (एस)—श्री रामचन्द्र पासवान, (वरीयता क्रमांक-697(iii)) नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की सेवाएँ कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सौंपी जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ष्यामानन्द चौधरी, संयुक्त सचिव।

——— 11 मई 2010

सं0-1/प्रो॰-06/2009-6753(एस)—बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के निम्नांकित कार्यपालक

अभियंताओं ऽ असैनिकऽ को अधीक्षण अभियंता ऽ असैनिकऽ के पद पर वेतनमान रू0 14300 से 18300 में दिनांक

2 दिसम्बर 2009 के प्रभाव से निम्नवत प्रोन्नति दी जाती है :-

12 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010
क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं कोटि पदाधिक पदाधिक पदाधिक ारी का नाम एवं कोटि अभ्युक्ति
1 श्री केदार बैठा, 465/05 नियमित रूप से प्रोन्नति।
2 श्री शिव कुमार सिंह, 673ए/05 स्थानापन्न से नियमित प्रोन्नति।
3 श्री अशोक कुमार वर्मा, 674/05 स्थानापन्न से नियमित प्रोन्नति।
4 श्री चन्द्रशेखर साहु, 675/05 स्थानापन्न से नियमित प्रोन्नति।
5 श्री निरंजन कुमार, 676/05 स्थानापन्न से नियमित प्रोन्नति।
6 श्री प्रभात कुमार, 677/05 स्थानापन्न से नियमित प्रोन्नति।

पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह, उप सचिव।

———

11 मई 2010

सं0 1/प्रो॰-06/2009--6755(एस)— बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के निम्नांकित कार्यपालक

अभियंताओं ऽ असैनिकऽ को अधीक्षण अभियंता ऽ असैनिकऽ के पद पर वेतनमान रू0 14300 से 18300 में अधिसूचना

निर्गत की तिथि से निम्नवत प्रोन्नति दी जाती है :-

क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं कोटि अभ्युक्ति
1 श्री विजय श्ांकर, 680ए/05 स्थानापन्न रूप से।
2 श्री इन्दुभूषण प्रसाद कुशवंशी, 685/05 स्थानापन्न रूप से।
3 श्री कौशल किशोर प्रसाद, 690/05 स्थानापन्न रूप से।
4 श्री परमेश्वर प्रसाद यादव, 691ए/05 स्थानापन्न रूप से।
5 श्री आनन्द किशोर प्रसाद, 695/05 स्थानापन्न रूप से।
6 श्री अशोक कुमार सिंह, 696/05 स्थानापन्न रूप से।
7 श्री जयप्रकाश सिंह, 698/05 स्थानापन्न रूप से।
8 श्री सलमान अहमद, 699/05 स्थानापन्न रूप से।

2. प्रोन्नति प्राप्त उक्त पदाधिकारियों को अधीक्षण अभियंता ऽ असैनिकऽ /समकक्ष पद पर पदस्थापन के

पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. मुहर बन्द लिफाफा में रखे गये अधीक्षण अभियंता के प्रोन्नति विषयक अनुशंसा से प्राप्त रिक्ति के

विरूद्ध स्थानापन्न प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि भविषय में यदि जिन पदाधिकारियों के लिए पद

सुरक्षित रखे गये हैंं, उन्हें प्रोन्नति दी जाती है, तो वैसी स्थिति में प्रावधानानुसार स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत

कनिष्ठतम पदाधिकारी को पदावनत ऽ Revert ऽ किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह, उप सचिव।

13 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

11 मई 2010

सं॰1/प्रो0-06/2009-6757(S)—श्री केदार बैठा, (665) नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियंता को अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6758(S)—श्री विजय शंकर, (680ए) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता की सेवाएँ अधीक्षण अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौपीं जाती हैं।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6759(S)—श्री इन्दुभूषण प्रसाद कुशवंशी, (685) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता की सेवाएँ अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौपीं जाती हैं।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6760(S)—श्री कौशल किशोर प्रसाद, (690) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता की सेवाएँ अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौपीं जाती हैं।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6761(S)—श्री परमेश्वर प्रसाद यादव, (691ए) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता को अधीक्षण अभियंता, गंगापुल परियोजना अंचल, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6762(S)—श्री आनन्द किशोर प्रसाद, (695) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता को अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा॰), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद को अपने कार्याें के अतिरिक्त संयुक्त सचिव (प्र॰को॰), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6763(S)—श्री अशोक कुमार सिंह, (696) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता की सेवाएँ अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु निगरानी विभाग (तकनीकी परीक्षक कोषांग), बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौपीं जाती हैं।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6764(S)—श्री जयप्रकाश सिंह, (698) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना के सचिव (प्रा॰), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6765(S)—श्री सलमान अहमद, (699) स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता को अधीक्षण अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰1/प्रो0-06/2009-6766(S)—श्री अजय कुमार सिंह, (651) सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह, उप सचिव।

14 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

उद्योग विभाग

———

अधिसूचना

21 मई 2010

सं0सं0-6(स0)/सा0वि0नि0-03/2001-2011-उ0—श्री रामेश्वर सिंह भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0 पटनाके ऑर्टिकल्स आफॅ एसोशियेसन की धारा 81(।) के अधीन निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव ।

ÑÑÑÑ

अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11Ñ571+75-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

15 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----रा(cid:30)यरा(cid:30)यरा(cid:30)यरा(cid:30)यपाल और कायाINयपाल और कायाINयपाल और कायाINयपाल और कायाINयG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश,,,,

अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ कार्यालय : क्षेत्रीय षिक्षा उप निदेषक, मगध प्रमण्डल, गया ——— कार्यालय आदेष 6 मार्च 2010 सं॰ 155—जिला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति, गया की दिनांक 22 फरवरी 2006 की सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक 443 म0/स्था0, दिनांक 10 मार्च 2006 की सूची के क्रमांक 08 को ध्यान में रखते हुए वर्ग तीन (लिपिक) के पद पर नियुक्ति में विभागीय रोक होने के कारण श्री नरेन्द्र कुमार के अभ्यावेदन पर अपर समाहर्त्ता (भू0 ह0), गया के पत्रांक 103 स्था0, दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त निदेष के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार, पिता-स्व0 शम्भु शरण सिंह, पूर्व आदेषपाल, प्रखण्ड षिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बेलागंज (गया), ग्राम-पिरौटा, पोस्ट-कोसुम्हार, अंचल-अकबरपुर, जिला-नवादा को उनके अनुरोध पर जिला षिक्षा अधीक्षक, नवादा के कार्यालय में आदेषपाल के रिक्त पद पर वेतनमान 4440-7440, ग्रेड वेतन-1300 के द्वारा समय-समय पर देय अनुमान्य भत्ते के आधार पर निम्नांकित शर्त्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है :-

शर्त्तें

1. नियुक्त अभ्यर्थी को स्व0 शम्भु शरण सिंह, आदेषपाल के आश्रित परिवारों का भरण पोषण करना अनिवार्य होगा। 2. यदि यह पाया गया कि अनुकम्पा पर नियुक्त सरकारी सेवक अपने उत्तरदायित्त्व की अवहेलना करता है तो प्राप्त परिलब्धि का एक अंष काट कर मृतक के आश्रित को दिया जायेगा ।

3. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।

4. संबंधित कार्यालय के प्रधान वेतन भुगतान के पूर्व सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र/नियुक्ति पत्र के सत्यापन के उपरान्त सही पाये जाने पर वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

5. नियुक्ति से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य छिपाने अथवा साक्ष्य को तोड़-मोड़ कर पेष करने संबंधित बातें साबित होने पर नियुक्ति रद्ध कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं दी गई राषि की वसूली एक मूष्त कर ली जायेगी । 6. शादी में दहेज लेना-देना अपराध माना जायेगा ।

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, क्षेत्रीय षिक्षा उप निदेषक ।

——— अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ——— निविदा शुद्धि-पत्र 27 मई 2010 सं॰ 6097—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रकाषित निविदा संख्या 1294(स्वा0), वित्तीय वर्ष 2010-11 के क्रम में वेवसाईट पर प्रसारित निविदा शर्त संख्या 7(सात) को विलोपित किया जाता है। साथ हीं कुल सुरक्षा कर्मी की संख्या 203 के स्थान पर 75 पढ़ा जाय। स्वास्थ्य विभाग से अंतिम स्वीकृति के उपरांत स्वीकृत दर पर सुरक्षा कर्मीयों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। निविदा की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि इस शुद्धि पत्र के प्रकाषन से 7(सात) दिनों की होगी।

(ह॰) अस्पष्ट,

अधीक्षक।16 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ——— निविदा शुद्धि-पत्र 28 मई 2010

सं॰ 6127—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के अन्र्तवासीय रोगीयों को पथ्य आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्री(छमाही एवं तिमाही) के क्रय हेतु प्रकाषित निविदा संख्या 1196 एवं 1197(स्वा0), वित्तीय वर्ष 2010-11 के क्रम में वेवसाईट पर प्रसारित निविदा शर्त्त संख्या 6(छः) को विलोपित किया जाता है। निविदा की शेष शर्त्तें पूर्ववत रहेगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि इस शुद्धि-पत्र के प्रकाषन से 7(सात) दिनों की होगी।

(ह॰) अस्पष्ट,

अधीक्षक।

———

सं॰ 6/प0 सृ0-19-01/2000-2202 अनु॰

वाणिज्य-कर विभाग

प्रेषक,

शुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक 20 मई 2010 विषयः- वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के अधीन अवर सचिव के पद सृजन के सम्बंध में। महोदय,

निदेषानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या मं0मं0-01/आर0-02/2007-602 दिनांक 20 मार्च 2007 के द्वारा संषोधित बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागोंं की सूची के क्रमांक 09 पर वाणिज्य-कर विभाग अब स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित है। फलतः राज्य सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के अधीन मुख्यालय में अवर सचिव (बैण्ड पे रु0 15,600-39,100़ग्रेड पे 6,600समय-समय पर अनुमान्य भो) के 01 (एक) पद का सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उपरोक्त नवसृजित पद पर होनेवाले व्यय का वहन बजट शीर्ष-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर, लघुषीर्ष-001-निदेषन और प्रषासन, उपषीर्ष-0001-निदेषन, मॉग संख्या-17 (विपत्र कोड नं0-2040000010001) के अन्तर्गत्‌ गैर-योजना मद के वेतन एवं भो ईकाई से किया जायेगा।

3. इसमें प्रषासी पदवर्ग समिति की सहमति एवं मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 5 मई 2010 की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

विष्वासभाजन, (ह0) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

———

वाणिज्य-कर विभाग

———

अधिसूचना

27 मई 2010

सं॰ 6/नि0सं0-13-01/09-2288(अनु0)/वा0 क0-बिहार मूल्य वर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 की धारा-26 (3) के तहत्‌ अंकेक्षित व्यवसायियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा-31 के तहत्‌ पारित पुनर्कर निर्धारण/शास्ति आदेष के विरूद्ध उसी प्रमंडल के वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) के न्यायालय में अपील दाखिल किये जायेंगे, जिस प्रमंडल के वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में व्यवसायी निवंधित हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।17 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।

———

कार्यालय-आदेश

18 मई 2010

संस्था0-3, बी-02/09-557—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व योगनारायण सिंह भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल, सीतामढ़ी के आश्रित पुत्रा श्री सुजीत कुमार को नलकूप अंचल, दरभंगा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री सुजीत कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व योगनाराण सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात अध्ीक्षण अभियंता नलकूप अंचल, दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच अध्ीक्षण अभियंता करगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन अध्ीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरु( विध्वित की गई थी, का सत्यापन अध्ीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरु( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री सुजीत कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी अध्ीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे अध्ीक्षण अभियंता श्री सुजीत कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को अध्ीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरु( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री सुजीत कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू हागे।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।18 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 मानव संसाधन विकास विभाग ——— अधिसूचना 6 मई 2010 सं॰ मा0षि0./विधि/प0/99/93-खंड-2367—बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा-6 एवं संसोधित अधिनियम 1993 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 259, दिनांक 22 फरवरी 2002 द्वारा प्रत्येक राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के लिये एक प्रबंध समिति गठित किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 1 (क) में विहित प्रावधान एवं उप-सचिव बिहार विधान परिषद्‌, पटना के पत्रांक 238(1) दिनांक 2 फरवरी 2010 एवं पत्रांक 101 (1), दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में निम्नांकित माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्‌ को नाम के सामने अंकित राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में पदेन अध्यक्ष मनोनित किया जाता है। नीचे क्रमांक 2 के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 4208, दिनांक 10 दिसम्बर 2009 एवं क्रमांक 3 के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 1054, दिनांक 14 मार्च 2007 उक्त हद तक संषोधित किया जाता है।

1. मो0 इसराईल राईन (1) राज्य सम्पोषित उच्च माध्यमिक विद्यालय चरणै, अंचल-छातापुर, सुपौल।
2. श्री बीरकेष्वर प्रसाद सिंह (1) आर॰डी॰ उच्च विधालय तेतरी, पकड़ा, नौगछिया के स्थान पर आदर्ष उच्च विद्याालय नया गांव सुलतानगंज, भागलपुर।
3. श्री दिनेष प्रसाद सिंह (1) रा0कृ0 उ0 वि0 खुराही(पारु) मुजफ्फरपुर । (2) मुखर्जी सेमिनरी उ0वि0 मुजफ्फरपुर के स्थान पर । (1) उ0वि0 कधेंया मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। (2) उ0वि0 केवट साह (गायघाट) मुजफ्फरपुर।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।

ÑÑÑÑ

अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11Ñ571+450-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

19 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

काकाकाका

पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000))))

ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

मानव संसाधन विकास विभाग

———

अधिसूचनाएं

5 जनवरी 2010

सं॰ 3/आ2-11/06-16—श्री प्रेमचन्द्र, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, भोजपुर (आरा), सम्प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक, कटिहार के विरुद्ध भोजपुर पदस्थापनकाल से संबंधित जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा), के पत्रांक 503/स्था0, दिनांक 24 अप्रील 2006 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों यथा ''तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, भोजपुर के गलत निर्णय के कारण प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान में 39.25 लाख रूपये के निरर्थक व्यय एवं तत्संबंधी परिवादपत्राें में अंकित आरोपों की जाँच विभागीय पत्रांक 527, दिनांक 29 जून 2009 द्वारा उप-सचिव-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा करायी गई। जाँच पदाधिकारी, उप सचिव-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना के पत्रांक 117/डी0एस0/सी0भी0, दिनांक 14 अक्तूबर 2009 द्वारा सम्पति जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष के रूप में यह अंकित किया गया है कि महालेखाकार, बिहार के अपत्ति के आलोक में सहायक शिक्षकों को भुगतान किये गये राशि की वसूली कर ली गई है तथा तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, भोजपुर द्वारा उक्त भुगतान में चूक हुई है परन्तु यह चूक परिस्थितिजन्य प्रतीत होता है। उक्त चूक के लिए उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी दी जा सकती है। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत यह पाया गया कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, भोेजपुर (आरा) द्वारा उक्त भुगतान में चूक हुई है भले ही वह परिस्थितिजन्य ही क्यों न हो। अतः सम्पूर्ण तथ्योें पर विचारोपरांत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री प्रेमचन्द्र, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, भोजपुर (आरा) को उक्त दोषों के लिए उन्हें आरोप वर्ष 2004 के लिए 'निन्दन' का दंड दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार वर्मा, निदेशक(प्र॰)-सह-संयुक्त सचिव।

———

16 फरवरी 2010

सं॰ 3/आ.2-47/08-मा0-167—श्री अब्दुल अहद खॉ, जिला शिक्षा अधीक्षक, कैमूर, भभुआ के विरुद्ध क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर गठित आरोप प्रपत्र-''क'' के अनुसार राज्य स्तरीय बैठक/योजना एवं विभागीय कार्यो की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना के कार्यालय के पत्रांक-53 दिनांक 7 जनवरी 2008 द्वारा प्रत्येक माह के 15 तारीख निर्धारित किया गया जिसमें श्री खॉ उपस्थित नहीं हुए और न हीं समीक्षा हेतु किसी को प्राधिकृत किया गया। सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 2876/06 गौरीशंकर श्रीवास्तव बनाम्‌ राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में अभिलेख नहीं भेजे जाने के कारण मामला लम्बित रहा। दिनांक 15 मार्च 2008 को प्रमण्डलीय समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक 365, दिनांक 24 अप्रील 2008 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं स्मारित20 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 भी किया गया परन्तु श्री खॉ द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया जो उनके द्वारा विभागीय कार्यों की उपेक्षा एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश के उल्लंघन का द्योतक है।

2. उक्त गठित आरोप पर विभागीय पत्रांक 1001 दिनांक 8 अक्तूबर 2009 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(4) के तहत बचाव बयान का लिखित अभिकथन मांगा गया।

3. उपरोक्त के प्रसंग में श्री अब्दुल अहद खॉ ने अपने पत्रांक 7196, दिनांक 22 अक्तूबर 2009 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया जिसपर विभागीय पत्रांक 1240, दिनांक 1 दिसम्बर 2009 द्वारा क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना से मंतव्य मांगा गया।

4. श्री खॉ के द्वारा दिये गये बचाव हेतु लिखित अभिकथन एवं क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना के पत्रांक 13, दिनांक 12 जनवरी 2010 के अंकित मंतव्य के आधार पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री अब्दुल अहद खॉ, जिला शिक्षा अधीक्षक, कैमूर, भभुआ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अन्तर्गत लघु दण्ड के रूप में निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :- (i) ''निन्दन''- जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 2008-09 में की जायेगी। (ii) श्री खॉ की दो वेतन-वृद्धि असंचायात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार वर्मा, निदेशक(प्र॰)-सह-संयुक्त सचिव।

———

22 अप्रील 2010

सं॰ 3/आ2-63/08-मा0-345—राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के पत्रांक 1684 दिनांक 24 अप्रील 2010 एवं स्मार पत्रांक 1976, दिनांक 12 मई 2008 द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में कोताही बरतने के आरोप में श्री ठाकुर मनोरंजन प्रसाद, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को विभागीय अधिसूचना संख्या 502, दिनांक 9 जून 2008 द्वारा निलंबित कर गठित आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा गया।

2. श्री प्रसाद के समर्पित स्पष्टीकरण एवं इस पर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार के मंतव्य के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1021, दिनांक 14 अक्तूबर 2009 द्वारा ''चेतावनी की सजा'' के साथ दिनांक 14 अक्तूबर 2009 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। परन्तु सी.सी.ए. रूल्स, 2005 के नियम (1)(1)(क)(ख) के अनुसार निलंबन अवधि पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

3. उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा सी.सी.ए. रूल्स, 2005 के नियम (1)(1)(5)(7) के तहत निम्नांकित निर्णय लिया गया :- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5502, दिनांक्र 17 मई 1982 की कंडीका-2 में ''चेतावनी की सजा'' दण्ड की श्रेणी में होने के कारण श्री प्रसाद को निलंंबन अवधि दिनांक 9 जून 2008 से 13 अक्तूबर 2009 तक भुगतान किये गए जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे अन्य भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। (ii) श्री प्रसाद के निलंबन अवधि दिनांक 9 जून 2008 से 13 अक्तूबर 2009 तक पेंशन गणना के निमित्त कर्तव्य पर विताई गई अवधि मानी जायगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार वर्मा, निदेशक(प्र॰)-सह-अपर सचिव।

———

3 मई 2010

सं॰ 3/आ2-112/09-मा0-382—श्री नन्द किशोर राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को विभागीय आवंटन आदेश संख्या 183, दिनांक 1 जनवरी 2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृृत प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसो के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करने, उनमें आत्मविश्वास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रति छात्राओं को 2000 (दो हजार रूपये मात्र) साईकिल क्रय हेतु उपलब्ध कराने के लिए कुल रूपया 1,22,50,000 (एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार रूपये) आवंटित किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक16 दिनांक 5 जनवरी 2009 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी राशि की निकासी कर विद्यालयबार वर्ष 2008-09 में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या के आधार पर प्रति छात्रा 2000 (दो हजार रूपये मात्र) की दर से राशि विद्यालय के छात्र कोष में बैंक ड्राफ्ट/एकाउन्टधारी खाता के माध्यम से उपलब्ध कराएॅगें।

2. माननीय सभापति याचिका समिति द्वारा निदेशक, मा॰ शि॰ को यह सूचित किया गया कि भोजपुर जिला के 35 विद्यालयों के 9वीं कक्षा के छात्राओ को इस योजना के अन्तर्गत राशि आवंटित नहीं की गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी,21 (cid:18)बहार गजट, 2 जून 2010 भोजपुर द्वारा इस तथ्य को दूरभाष पर स्वीकार भी किया गया। इस पर उनसे विभागीय पत्रांक 755, दिनांक 31 दिसम्बर 2009 द्वारा एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अद्यतन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हैं। इस प्रकार की नन्द किशोर राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही एवं आदेश उल्लंघन का आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

4. अतः सभी तथ्यों के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अन्तर्गत लघु दण्ड के रूप में दो वेतन-वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार वर्मा, निदेशक(प्र॰)-सह-अपर सचिव।

———

10 मई 2010

सं॰ 3/आ2-03/04-मा0-429—श्री (मो0) सुल्तान अहमद, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सासाराम सम्प्रति प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंगरा, छपरा के विरूद्ध रोहतास पदस्थापन काल के गठित आरोपाें के लिए विभागीय संकल्प संख्या 407, दिनांक 6 जुलाई 2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंम्भ की गई। परन्तु नियुक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या 860, दिनांक 18 दिसम्बर 2007 द्वारा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 144, दिनांक 4 अगस्त 2008 द्वारा गठित प्रपत्र-''क'' एवं पूरक प्रपत्र-''क'' में अंकित आरोपों की जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत पाया गया कि 14 शिक्षकेत्तर कर्मियों की विभागीय सेवा समाप्ति आदेश को माननीय उच्च न्यायाल में दायर सी. डब्लू. जे.सी. संख्या 8996/91 में दिनांक 19 जनवरी 2000 को पारित आदेश द्वारा स्थगित किये जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय,पटना में एल. पी. ए. दायर नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया, जिसके कारण वादी द्वारा अवमाननावाद दायर होने पर इन कर्मियों को कुल 19,47,428 रूपये का भुगतान हेतु विभाग को राशि का आवंटन करना पड़ा, जिससे राजकोष को क्षति हुई।

3. आरोपी पदाधिकारी श्री अहमद के पत्रांक 2, दिनांक 2 फरवरी 2009 के समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के मंतव्य के आधार पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए वृहद दंड में तीन वेतन वृद्धियाँ संचायात्मक प्रभाव से रोकने का दंड प्रस्तावित किया गया एवं प्रस्तावित वृहद दंड पर विभागीय पत्रांक 865, दिनांक 8 सितम्बर 2009 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गई।

4. उपरोक्त के प्रसंग में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2544 दिनांक 11 फरवरी 2010 द्वारा प्रस्तावित दंड पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

5. अतः बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों पर राज्य सरकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्री सुल्तान अहमद, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) सम्प्रति प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वंगरा, छपरा को सी. सी. ए. रूल्स, 05 तथा तत्‌संबंधी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के अधिसूचना संख्या 2997, दिनांक 20 अगस्त 2007 के नियम 14(vi) के तहत वृहद दंड में तीन वेतन-वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड देने का निर्णय लिया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार वर्मा, निदेशक(प्र॰)-सह-अपर सचिव।

ÑÑÑÑ

अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 June 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-06-02.22/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-06-02.22.