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उद्योग विभाग
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संकल्प
18 मई 2010
विषयः—औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में किए गए मध्यावधि समीक्षा के आलोक में औद्योगिक इकाइयों को पूँजीगत अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
राज्य में औद्योगिकीकरण की दिशा में तीव्रता लाने तथा नए पूँजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 लागू की गयी है, जो दिनांक 01 अप्रील 2006 से अगले 5 ¼पाँच½ वर्षों तक अर्थात् दिनांक 31 मार्च 2011 तक प्रभावी है। उपर्युक्त नीति में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने हेतु पूँजीगत अनुदान दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में नीति में मध्यावधि समीक्षा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत उपर्युक्त नीति की मध्यावधि समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान नई औद्योगिक इकाइयों को पूँजीगत अनुदान देने का अनुशंसा की गई। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में पूँजीगत अनुदान संबंधी निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं;
¼क½ नई लघु औद्योगिक इकाइयों को प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत ¼बीस प्रतिशत½ पूँजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 35.00 ¼पैंतीस½ लाख रुपये होगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 जून 2010 ¼ग½ पूँजीगत अनुदान इस आदेश निर्गत की तिथि के बाद उद्योगों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूँजी निवेश पर ही लागू होगा तथा यह सुविधा संबंधित औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त ही देय होगी। उपर्युक्त सुविधा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की अवशेष अवधि, अर्थात् 31 मार्च 2011 तक किए गए निवेश पर ही देय होगी।
¼घ½ चूँकि खाद्य izlaLdj.k प्रक्षेत्र की इकाइयों को खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, अतः उन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान देय नहीं होगा। 3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को पूँजीगत अनुदान दिए जाने संबंधी उपर्युक्त कंडिका-2¼क½ ऽ ख½ ¼ग½ एवं ¼घ½ वर्त्तमान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका-2 ¼xiv½ स्वरूप जोड़ा जाता है, जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में आदेश निर्गत की तिथि से अंश माना जाएगा तथा इस नीति की सभी शर्त्तें यथावत् लागू रहेंगी।
'लघु', 'मध्यम' एवं 'वृहत्' औद्योगिक इकाइयों का तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाइयों से है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर तय की गई सीमा तक पूँजी निवेश किया गया हो।
आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी सूचना सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को दी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
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प्रधान सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 361-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in