(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 ये ये ये येंठंठंठंठ 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 367367367367) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 16161616 जूनजूनजूनजून 2020202010101010 जल संसाधन विभाग
--------
अधिसूचना
16 अप्रील 2010
सं0 22/नि0सि0(मुक0)-भाग0-19-117/99/656—श्री सुजय चन्द्र किशोर तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गंगा पम्प नहर अवर प्रमण्डल सं0-4 अभयपुर, मुंगेर के विरूद्व वर्ष 1985-86 के पदस्थापन वर्ष में कनीय अभियन्ता एवं संवेदक से सांठ गांठ कर रूपये 3,83,951.75 (तीन लाख तिरासी हजार नौ सौ इक्यावन एवं पचहतर पैसे) का स्टोन चिप्स, क्रसर डस्ट का गबन कर भारी वित्तीय क्षति पहुॅचाने तथा सामानों की देखरेख में शिथिलता बरतने के प्रमाणित आरोपों के लिये उन्हें विभागीय आदेश सं0 236, दिनांक 2 फरवरी 1998 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गयाः-
1. निन्दन वर्ष 1987-88 2. देय प्रोन्नति की तिथि से पॅाच वर्षो तक रोक। 3. निलंबन अवधि दिनांक 6 मई 1988 से 7 जुलाई 1990 में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।
4. 35,000/- रूपये की वसूली उनके वेतन से एक हजार रूपये मासिक किस्तों में की जायेगी। (2) उपरोक्त विभागीय दण्ड आदेश सं0 236, दिनांक 2 फरवरी 1998 के विरूद्व श्री सुजय चन्द्र किशोर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 4 अगस्त 1998 को विभाग में समर्पित किया गया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2010 (3) श्री सुजय चन्द्र किशोर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त विभागीय दण्ड आदेश एवं अपील अभ्यावेदन के अस्वीकृत करने के विभागीय निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-4952/99 याचिका दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 9 दिसम्बर 2004 को न्याय निर्णय पारित करते हुए विभागीय दण्ड आादेश सं0 236, दिनांक 2 फरवरी 1998 एवं अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने से संबंधित विभागीय पत्रांक 275, दिनांक 29 जनवरी 1999 को निरस्त करते हुए विभाग को पुनः फे्रश कार्रवाई करने की छूट प्रदान की गयी।
(4) तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 9 दिसम्बर 2004 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 656, दिनांक 21 जून 2005 द्वारा विभागीय दण्ड आदेश सं0 236, दिनांक 2 फरवरी 1998 एवं पत्रांक 275, दि0 29 जनवरी 1999 को सर्शत निरस्त किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 369, दिनांक 13 मइर््र 2008 द्वारा श्री किशोर के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
(5) श्री किशोर के विरूद्व संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि लेखा समर्पित नहीं करना इस बात को साबित करता है कि सामग्री में कमी थी जिसे श्री किशोर छिपाना चाहते थे एवं उक्त आरोप इनके विरूद्व प्रमाणित पाया गया। अतएव सरकार द्वारा श्री सुजय चन्द्र किशोर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को कंडिका-1 में अंकित विभागीय दण्ड आदेश सं0 236, दिनांक 2 फरवरी 1998 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को विभागीय आदेश सं0 137, सह पठित ज्ञापांक 954, दिनांक 24 नवम्बर 2008 द्वारा श्री किशोर तत्कालीन सहायक अभियनता को संसूचित किया गया।
(6) श्री किशोर तत्कालीन सहायक अभियन्ता के पत्रांक-शून्य दिनांक 24 फरवरी 2009 द्वारा उपरोक्त विभागीय दण्ड आदेश के विरूद्व पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के दोनों जॅाच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्व आरोप सं0-1 एवं 3 अप्रमाणित पाया। आरोप सं0-2 प्रमाणित पाया गया जिसमें श्री किशोर को स-समय लेखा संकलन नहीं करने का दोषी पाया गया है।
फलतः सरकार द्वारा विभागीय आदेश सं0-137 सह पठित ज्ञापांक 954, दिनांक 24 नवम्बर 2008 द्वारा पूर्व संसूचित दण्ड को यथावत रखते हुए इनके पुर्नविचार अभ्यावेदन को असवीकृत करने का निर्णय लिया गया हैं उक्त निर्णय श्री सुजय चन्द्र किशोर तत्कालीन सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शशि भूषण तिवारी,
सरकार के उप-सचिव।
————
अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 367-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in