Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 June 2010

Published 16 June 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-06-16.368
Languages
English, Hindi
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अधिसूचना

21 अप्रील 2010

सं0 22/नि0सि0(वीर0)-7-21/2009/682—श्री दीनानाथ प्रसाद (आई0डी0-2020, गृह जिला- प0 चम्पारण) तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर द्वारा पूर्वी कोशी मुख्य नहर के आर0डी0 36 पर सभी सामग्री उपलब्ध रहने के बावजूद स-समय नहर का सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराने, कार्य में शिथिलता बरतने एवं दिनांक 29.8.08 को नहर टूटने इत्यादि प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0 6411, दिनांक 29 अगस्त 2008 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(7) के अनुसार निलंबित पदाधिकारी पर अधिक से अधिक 7 माह के अन्दर आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना है। परन्तु श्री प्रसाद पर स-समय आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी। इसी क्रम में श्री प्रसाद द्वारा 7 माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होने के कारण नियमानुसार निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। साथ ही निलंबन से मुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0-3051/2010 दायर किया गया। उक्त याचिका में दिनांक 10 मार्च 2010 को न्याय निर्णय पारित करते हुए न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(7) के आलोक में 7 माह तक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होने पर बिना किसीआवेदन के ही निलंबन कानूनी तौर पर (Revoke) माना जाएगा। साथ ही 10 दिनों के अन्दर तार्किक आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2010 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में पुरे मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियन्ता के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया हैः- (1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(7) के आलोक में श्री दीनानाथ प्रसाद कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन की तिथि से सात माह पूर्ण होने की तिथि 29 मार्च 2009 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता हैं

(2) श्री प्रसाद कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

(3) श्री प्रसाद के निलंबन अवधि दिनांक 29 अगस्त 2008 से 28 मार्च 2009 के संबंध में विभागीय कार्यवाही निष्पपादित होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

सरकार का उक्त निर्णय श्री दीनानाथ प्रसाद, कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कृष्ण कुमार प्रसाद,

सरकार के उप-सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 368-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 June 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-06-16.368/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-06-16.368.