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अधिसूचना
21 अप्रील 2010
सं0 22/नि0सि0(ल0सिं00)-5-1/2008/683—श्री राघेश्याम शर्मा, (आई0डी0-एम0-585)तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (यांत्रिक) नलकूप प्रमण्डल, महाराजगंज के विरूद्व उनके द्वारा लधु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 7682, दिनांक 29 दिसम्बर 1998 के आलोक में दिनांक 15 मार्च 1999 को लघु सिंचाई अनुमंडल, मधुबनी का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंपने के उपरान्त नलकूप प्रमण्डल, महाराजगंज में योगदान नहीं करने, लम्बी अवधि लगभग साढ़े सात वर्षो तक बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने आदि आरोपों के लिये विभागीय संकल्प, ज्ञापांक 620, दिनांक 6 जुलाई 2009 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। (2) विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि सेनारी नरसंहार में श्री शर्मा के परिवार के पॅाच सदस्यों की हत्या कर दिये जाने के कारण साढे़ं सात वर्षो तक अनुपस्थिति को मान्यता नहीं दी जा सकती है।
(3) उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में श्री शर्मा के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार द्वारा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2010 (क) श्री शर्मा के अनुपस्थिति अवधि में ''कार्य नहीं तो वेतन नहीं'' के सिद्वान्त पर वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा। (ख) श्री शर्मा के अनुपस्थिति अवधि को सेवा में टूट मानी जायेगी।
उक्त निर्णय श्री राघेश्याम शर्मा, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शशि भूषण तिवारी,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 369-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in