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अधिसूचना
5 मई 2010
सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-02/2001/730—श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा, (आई0डी0-1286) तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर एवं सिंचाई प्रमण्डल सं0-1 लक्ष्मीपुर से उनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 में बदुआ बॅाया मुख्य नहर के चेन सं0-365 पर प्रप्रात सह पुलिया बैंक मरम्मति कार्य में रूपये 12,770 का अधिक भुगतान करने बदुआ बॅाया मुख्य नहर के चेन सं0-530 पर बॅाया बॅाध का टुटान एवं आउटलेट मरम्मति कार्य में 24,000 रूपये का भुगतान स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराने, बदुआ बॅाया मुख्य नहर के चेन 148 से 242 का टुटान मरम्मति कार्य में 4,062 रूपया अधिक भुगतान करने स्थल पर टरफिंग कार्य नहीं कराने, बदुआ बॅाया मुख्य नहर के चेन सं0-700 से 758 का टुटान मरम्मति कार्य में असबंद्व सहायक अभियन्ता से प्री लेवेल जॅाच नहीं कराने, खेराती खॅा के चेन सं0-2 से 191 के बीच नहर तटबंध तटबंध मरम्मति कार्य में प्री लेवेल की जॅाच असंबद्व सहायक अभियन्ता से नहीं कराने बॅाया मुख्य नहर अजान जलाशय योजना के चेन 41 पर एक्वाडक्ट मरम्मति कार्य में गलत मापी करने बगरा वियर के क्षतिग्रस्त भाग का पुनस्र्थापन कार्य में प्राक्कलन तैयार करने तथा भुगतान की प्रक्रिया सही नहीं रहने अजान जलाशय योजना के अन्तर्गत डैम आउटलेट गेट के डिवाईड वाल के उच्चीकरण के कार्य में गुणवता का जॅाच गुण नियंत्रण से नहीं 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2010 (2) श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त उनके द्वारा कार्य में प्री लेवल की जॅाच नियमानुकूल नहीं किये जाने, टर्पिक कार्य असंतोषजनक होने, कार्य एवं भुगतान में प्रक्रियात्मक भूल किये जाने के कारण उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए सरकार द्वारा श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को विभागीय अधिसूचना सं0-27 दिनांक 16 जनवरी 2009 द्वारा ''दो वेतन वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड देने का निर्णय संसूचित किया गया।
(3) उक्त विभागीय दण्ड अधिसूचना सं0-27 दिनांक 16 जनवरी 2009 के विरूद्व श्री सिन्हा द्वारा अपील अभ्यावेदन विभाग में दिया गया जिसमें अंकित तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जॅाच के क्रम में उड़नदस्ता दल द्वारा पाये गये प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री सिन्हा द्वारा कोई तथ्यात्मक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है बल्कि उड़नदस्ता दल एवं विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्व भ्रामक एवं तथ्य से परे टिप्पणियॅा अंकित किया गया है।
(4) उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर सरकार द्वारा श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त निर्णय श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शशि भूषण तिवारी,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 371-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in