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अधिसूचना
24 मई 2010
सं0 22/नि0सि0(भाग0)-9-5/2003/791—श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, आई0डी0-1932 तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, बिजीखोरवा से उनके उक्त पदस्थापन अवधि में वर्ष 2000-01 के दौरान बदुआ बेलहरना संयोजक नहर के चेन 82 पर डेसमवाल निर्माण कार्य, बेलाडीह उप वितरणी के चेन सं0-39 एल0 का आउटलेट पुनस्र्थापन कार्य एवं बेेलाडीहा उप वितरणी के चेन 119 पर डेटमवाल का पुनस्थार्पन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में नहीं किये जाने के लिये विभागीय उड़नदस्ता के जॅाच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये विभागीय ज्ञापांक 391, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एवं अपील) रूल्स 1956 के नियम-55ए के तहत स्पष्टीकरण किया गया। (2) सरकार द्वारा पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के बाबजूद श्री सिंह द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री सिंह को निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में तथा कम से कम तीन समाचार पत्रों में नहीं कराने का दोषी पाया गया।
(3) अतएव सरकार द्वारा श्री सिंह को निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः-
(क) निन्दन वर्ष 2000-01 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2010 उक्त निर्णय श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, बिजीखोरवा को संसूचित किया जाता हैं। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शशि भूषण तिवारी,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 373-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in