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ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर ;मुख्यालय, पटनाद्ध
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आदेश
22 दिसम्बर 2009
सं0 2072—जिला पदाध्किारी-सह-अध्यक्ष अनुकम्पा समिति बाँका के ज्ञापांक 01 ;प्राद्ध/स्था दिनांक 29 जून 2009 द्वारा श्री साजूराम, पुत्रा- स्व जोतिन राम भूतपूर्व अनुसेवक ग्रा कार्य विभाग, कार्य प्र-2 बाँका को वर्ग '4' ;चारद्ध के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा प्राप्त है। अतः जलसंसाध्न विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक 124/सी, दिनांक 04 जून 2002, पत्राांक 1337, दिनांक 21 मार्च 2003 एवं पत्राांक 117, दिनांक 07 मई 2003 के आलोक में श्री साजूराम को वर्ग '4' ;चारद्ध आदेशपाल ;अनुसेवकद्ध के पद पर वेतनमान रु0 2550-55-2660-60-3200 एवं 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 जून 2010 3. स्व जोतिन राम भूतपूर्व अनुसेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री साजूराम पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा। जिसके विरू( नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उपलब्ध्यिों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।
4. अगर इनकी नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर बिन्दु पर हूई हो तो उक्त आरक्षित को अग्रणित कर दिया जायेगा ।
5. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा हर हालत में समर्पित करना होगा ।
6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्रा, वास्तविक जन्म-तिथि से सम्बन्ध्ति प्रमाण-पत्रा एवं आश्रितों का भरण-पोषण सम्बंध्ति प्रमाण-पत्रा मूल में सम्बन्ध्ति पदाध्किारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिनकी जाँच के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा। इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देगें।
7. योगदान करते समय किसी प्रकार की यात्राा भत्ता देय नहीं होगा ।
8. इन्हें शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने न देने के सम्बन्ध् में घोषणा-पत्रा योगदान के वक्त प्रस्तुत करना होगा ।
9. उप-सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1964, दिनांक 31 जून 2005 के आलोक में 01 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन लागू होगी ।