Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 June 2010

Published 25 June 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-06-25.422
Languages
English, Hindi
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पुराना सचिवालय, कैन्टीन तालाब, पटना-15

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कार्यालय-आदेश

23 जून 2010

सं0 1173—जिला अनुकम्पा समिति की दिनांक 10 अप्रील 2010 के संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में समाहरणालय जमुई के ज्ञापांक 281, दिनांक 16 अप्रील 2010 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 45 दिनांक 27 अप्रील 2010 के आलोक में श्री चन्दन कुमार, पिता स्व0 दिलीप कुमार सिंह, भूतपूर्व लिपिक, जिला मत्स्य कार्यालय, जमुई को विभाग के अधीन वेतन बैंड रुपये 5200-20200 एवं ग्रेड-पे 1900 में रिक्त तृतीय वर्ग लिपिक के पद पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्त कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

3. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रप्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 25 जून 2010 4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 1919, दि0 20 जनवरी 1976 के शर्त्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा-पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र अथवा घोषणा-पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 2082, दिनांक 01 अप्रील 2003 के आलोक में तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत किया जाएगा एवं नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा-पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

7. नवनियुक्त कर्मी की सापेक्ष वरीयता तृतीय वर्ग संवर्ग में मानी जाएगी।

8. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

निदेशक मत्स्य।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 422-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 June 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-06-25.422/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-06-25.422.