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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 June 2010

Published 30 June 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-06-30.26
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 9999 आषाआषाआषाआषाढढढढ़़़़, , , , 1931931931932222 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22226666 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 30303030 जूनजूनजूनजून, , , , 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-3

या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के

सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

मंडल मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क] एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक] है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के

संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान,

ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर आNद।

---

भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---

सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH@ (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व_ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आNद। 5-17

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और

9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण उTच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

सूचनाएं इaयाNद। 19-24 और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजट@ के उVरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क 25-262 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएंवैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सूचना प्रावैधिकी विभाग ——— अधिसूचनाएं 25 मार्च 2010 सू॰ प्रा॰-47/2007-344—बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा-92(a) एवं (b) के अन्तर्गत विकास आयुक्त, बिहार, पटना को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना के निदेशक पर्षद के निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदेन नियुक्त किया जाता है। 2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 116 दिनांक 18 दिसम्बर 2007 को तद्‌नुसार संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर॰ बी॰ चौधरी, उप सचिव।

——— 21 अप्रील 2010 सं॰ सू॰ प्रा॰-94/2010-460—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12/प॰(क॰) 1008/2010 का॰-3033, दिनांक 4 अप्रील 2010 द्वारा श्री राकेश मोहन, बि॰प्र॰से॰ की सेवा महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के पद पर पदस्थापन हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी है। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री राकेश मोहन को महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रकाश कुमार, उप सचिव।

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचना

6 मई 2010

सं॰सं॰-1/रा॰स्था॰ (2)-सह॰से॰ (व्य॰)-012/2004 सह॰/1887—श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, संयुक्त निबंधक, स॰स॰, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 228, 229 के तहत्‌ दिनांक 1 फरवरी 2010 से 7 मार्च 2010 तक कुल 35 दिन की उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है। 2. प्रमाणित किया जाता है, कि श्री सिन्हा उक्त अवधि में अवकाष पर नहीं रहते तो अपने पद पर बने रहते।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से ललन राय, उप सचिव।

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खान एवं भूतत्व विभाग

——— अध्सिूचना

17 जून 2010

संख्या, वि0स0 ;समितिद्ध-03/07-1189/एम0—मंत्रिामंडल ;संसदीय कार्यद्ध विभाग के पत्राांक 828, दिनांक 26 अगस्त 2006 तथा संसदीय कार्य विभाग के संकल्प संख्या 700, दिनांक 11 अक्तूबर 1985 में निहित प्रावधन के अन्तर्गत, विभागीय अध्सिूचना, संख्या 3106 /एम0, दिनांक 19 दिसम्बर 2006 द्वारा पूर्व गठित ''विभागीय परामर्शदातृ समिति'' को निम्नांकित रूप में पुनर्गठित किया जाता है ।3 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

क्रमांक समिति के अध्यक्ष / सदस्य का नाम पदनाम
1 2 3
1 माननीय मंत्राी / माननीय राज्यमंत्राी ;स्वतंत्रा प्रभारद्ध खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार अध्यक्ष
2 श्री राजेश कुमार रौशन उपर्फ बबलू माननीय सदस्य, बिहार विधन-सभा सदस्य
3 श्रीमती गुड्‌डी देवी, माननीय सदस्या, बिहार विधन-सभा सदस्य
4 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधन-सभा सदस्य
5 श्री सुधंशु शेखर भाष्कर, माननीय सदस्य, बिहार विधन-सभा सदस्य
6 श्री विजेन्द्र कुमार यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधन-सभा सदस्य
7 श्री बनवारी राम, माननीय सदस्य, बिहार विधन-सभा सदस्य
8 श्रीमती रेणु सिंह, माननीया सदस्या, बिहार विधन परिषद ;निर्दलीयद्ध सदस्य
9 श्री राम बदन राय, माननीय सदस्य, बिहार विधन परिषद सदस्य
10 श्री वीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग स युक्त सचिव ं

2. पूर्व निर्गत विभागीय अध्सिूचना संख्या 3106 /एम0, दिनांक 19 दिसम्बर 2006 को इस हद तक संशोध्ति किया जाता है । शेष शत्र्तें यथावत्‌ रहेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से वीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव ।

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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 15Ñ571+130-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 5 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।

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समाज कल्याण विभाग

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अधिसूचना

26 मई 2010

सं॰ 3/क0वि0रा0म0आ0-102/05-2291—समाज कल्याण विभाग, पटना के अधिसूचसना संख्या-1731, दिनांक 2 नवम्बर 2007 द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन के फलस्वरूप श्रीमती लेसी सिंह पूर्व विधायिका, ग्रामपोस्ट-सरसी, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था। 1. श्रीमती लेसी सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 28 अप्रील 2010 पर विचारोंपरान्त बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा-4 के कंडिका-2 (घ) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद के विरूद्ध त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है। 2. यह तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम लखन रविदास, संयुक्त सचिव।

——— कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ——— अधिसूचना 12 मई 2010

सं॰ 25 सं./वि 2-23/2000-159—वैशाली पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त एवं पटना संग्रहालय में संगृहीत ''भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि मंजूषा'' के पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्व तथा इसके सार्वजनिक प्रदर्शन की जन-अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, वैशाली में एक स्वतंत्र संग्रहालय निर्माण के राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 8 अप्रील 2005 के द्वारा निर्गत की गयी थी।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वैशाली में बुद्ध सम्यक्‌ दर्शन संग्रहालय निर्माण के साथ ही, भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि मंजूषा के प्रदर्शन केे लिये, एक स्मृति स्तूप का भी निर्माण कराया जायेगा। 3. अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 8 अप्रील 2005 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विवेक कुमार सिंह, सचिव।

——— सूचना प्रावैधिकी विभाग ——— अधिसूचनाएं 23 मार्च 2010 सू॰ प्रा॰-34/2010-328—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की तरह राज्य सरकार राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) का परिवर्तन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शासन एवं सांस्थानिक तंत्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड का कार्यान्वयन करना है। विदित हो कि राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की तरह किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। आप अवगत हैं कि ई.-शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य-कलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई.-शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अन्तर-प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रावैधिकी6 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 विभाग, बिहार, पटना ने ई.-शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.-शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है। विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें। विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा यूनिकोड-5.1.0 के अक्षर कोडीकरण मानक के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके तहत्‌ बहुभाषी पाठ के प्रस्तुतीकरण के लिए पूरे विश्व में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है और भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करता है, और इसके साथ-साथ यह संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं के लिए अनुप्रयोगों के स्थानीयकरण को सरल बनाता है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी यूनिकोड-5.1.0 तथा इसके भावी संस्करणों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.-शासन अनुप्रयोगों के मामले में मानक के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

——— 23 मार्च 2010 सू॰ प्रा॰-34/2010-340—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की तरह राज्य सरकार राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) का परिवर्तन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शासन एवं सांस्थानिक तंत्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड का कार्यान्वयन करना है। विदित हो कि राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की तरह किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। आप अवगत हैं कि ई.-शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य-कलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई.-शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अन्तर-प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना ने ई.-शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय ई.-शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.-शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है। विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें। विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा आईएसओ/आईईसी-14496-ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप) को फोन्ट के के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है तथा डेटा भण्डारण के लिए यूनिकोड का अनुपालन करता है। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों तथा प्लेटफॉर्मों पर डेटा को ले जाना सुनिश्चित होता है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी आईएसओ/आईईसी-14496- ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप) को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.-शासन अनुप्रयोगों के मामले में सभी 22 भारतीय भाषाओं के लिए मानक फोन्ट के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

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वित्त विभाग

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अधिसूचनाएं

18 जून 2010

सं॰ अ॰पा॰-95/2008-538—राज्य सरकार ने Bihar Capacity Building Technical Assistance (BCBTA) के लिए DFID विश्व बैंक Trust Fund की सहायता से एक नये Procurement Manual एवं Standard Bidding Document बनाने का निर्णय लिया है । इस क्रम में Terms of Reference के आलोक में प्रधान सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

7 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

(1) प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग - सदस्य (2) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य (3) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य (4) सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य (5) सचिव, पथ निर्माण विभाग - सदस्य 2. यह समिति अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए युक्तिकरण अधिप्राप्ति एवं मानक निविदा Document को बनाने के लिए किये जाने वाले कार्य का अनुश्रवण एवं उच्चस्तरीय समन्वय का कार्य सम्पादित करेगी ।

3. समिति Terms of Reference के अधीन Capacity Building Training कार्य का अनुश्रवण करेगा तथा इसकी समीक्षा करेगा कि Terms of Reference में अंकित सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई की जा रही है । 4. समिति का मुख्यालय पटना में होगा । आवश्यकतानुसार समिति की बैठक आहूत की जा सकेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, सचिव, वित्त (व्यय)।

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18 जून 2010

सं॰ अ॰पा॰-95/2008-539—राज्य सरकार ने Bihar Capacity Building Technical Assistance (BCBTA) के लिए DFID विश्व बैंक Trust Fund की सहायता से एक नये Procurement Manual एवं Standard Bidding Document बनाने का निर्णय लिया है । इस क्रम में Terms of Reference के आलोक में सचिव, वित्त (व्यय) की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(1) संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी - सदस्य (2) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य (3) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य (4) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग - सदस्य (5) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य (6) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (प्रशाखा 4 के प्रभारी) - सदस्य सचिव 2222.... इस समिति का कार्य Terms of Reference के अन्तर्गत सभी अधिप्राप्ति नियम/ नियमावली, कार्यालय आदेश, मैनुअल इत्यादि समिति को उपलब्ध कराना होगा तथा नई प्रक्रियाओं एव प्रणालियों के संबंध में जानकारी देने का कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना होगा । 3333.... समिति का मुख्यालय पटना में होगा । आवश्यकतानुसार समिति की बैठक आहूत की जा सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, सचिव, वित्त (व्यय)।

——— मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, सिवान। ——— कार्यालय आदेश 28 अप्रील 2010 सं0 1 स्था0अनु0-12-106/2009-20-1078—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 812/स्था0, दिनांक 13 अक्तूबर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 सितम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री अनिल कुमार तिवारी, पिता स्व0 ललन तिवारी, भूतपूर्व कार्यदर्शक, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रुपये 5200-20200 ग्रेड पें-1800 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान8 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 ललन तिवारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री अनिल कुमार तिवारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री अनिल कुमार तिवारी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्त्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी। 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री अनिल कुमार तिवारी, से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक-दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 12. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

——— 28 अप्रील 2010 सं0 1 स्था0अनु0-12-106/2009-21-1079—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति ,सिवान के पत्रांक 812/स्था0, दिनांक 13 अक्तूबर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 सितम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री प्रभाकर कुमार चौबे, पिता स्व0 पारसनाथ चौबे, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक, सारण नहर अंचल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रुपये 5200-20200 ग्रेड पें-1800 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 पारसनाथ चौबे के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री प्रभाकर कुमार चौबे पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री प्रभाकर कुमार चौबे की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।9 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी। 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री प्रभाकर कुमार चौबे, से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 12. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

——— 28 अप्रील 2010 सं0 1 स्था0अनु0-12-106/2009-22-1080—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति ,सिवान के पत्रांक 513/स्था0, दिनांक 4 जुलाई 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 22 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री साहेब लाल, पिता स्व0 बन्धू चौधरी, भूतपूर्व चौकिदार, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रुपये 5200-20200 ग्रेड पें-1800 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 बन्धू चौधरी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री साहेब लाल पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री साहेब लाल की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी।10 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री साहेब लाल, से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक-दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र-संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

——— 28 अप्रील 2010 सं0 1स्था0अनु0-12-107/2008-23-1081—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 101/स्था0 दिनांक 1 फरवरी 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 दिसम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मु0 कृष्णा देवी, जौजे स्व0 लक्ष्मी प्रसाद, भूतपूर्व जीप चालक, वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0 3, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु॰ 4440-7440 ग्रेड पे0 1300 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेविका के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान उप-निदेशक, वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0 4 सिवान के कार्यालय में दिनांक 15 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 लक्ष्मी प्रसाद के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री मु0 कृष्णा देवी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री मु0 कृष्णा देवी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथी से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मु0 कृष्णा देवी, से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने-देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 11. उप-सचिव, वित्त विभाग के सं0-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

——— 28 अप्रील 2010 सं0 1 स्था0अनु0-12-106/2009-25-1085—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सारण के पत्रांक 1230/स्था0, दिनांक 29 सितम्बर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण की दिनांक 23 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री राजीव कुमार सिंह, पिता स्व0 रामशंकर सिंह, भूतपूर्व कार्यदर्शक, सारण नहर प्रमंडल, छपरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु॰ 5200-20200 ग्रेड पें-1800 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।11 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 रामशंकर सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री राजीव कुमार सिंह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री राजीव कुमार सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी। 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह, से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक-दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 12. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

——— 28 अप्रील 2010 सं0 1 स्था0अनु0-12-114/2009-26-1086—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 101/स्था0, दिनांक 1 फरवरी 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 दिसम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, पिता स्व0 सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव भूतपूर्व हेल्पर, वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0 3, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु॰ 5200-20200 ग्रेड पें-1800 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री कुमार श्रीवास्तव पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला छपरा के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।12 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी। 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, से भरण-पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक-दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 12. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

——— मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय,

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।

———

कार्यालय-आदेश

27 मई 2010

संस्था0-3, बी-22/09-589—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व नन्दलाल प्रसाद भूतपूर्व हेल्पर, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्रपफरपुर के आश्रित पुत्रा-श्री बब्लू कुमार को नलकूप अंचल, पुर्णिया के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री बब्लू कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व नन्द लाल प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात अध्ीक्षण अभियंता नलकूप अंचल, पूर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच अध्ीक्षण अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन अध्ीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरु( विध्वित की गई थी, का सत्यापन अध्ीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरु( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री बब्लू कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्रा भी अध्ीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे अध्ीक्षण अभियंता श्री बब्लू कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।13 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को अध्ीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरु( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री बब्लू कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

———

27 मई 2010

सं स्था0-3, बी-20/09-590—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व विन्देश्वर राम, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्रपफरपुर के आश्रित पुत्रा श्री रामप्रवेश राम को नलकूप अंचल, पूर्णिया के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री रामप्रवेश राम पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व विन्देश्वर राम के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात अध्ीक्षण अभियंता, नलकूप अंचल, पूर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच अध्ीक्षण अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन अध्ीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरु( विध्वित की गई थी, का सत्यापन अध्ीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरु( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री रामप्रवेश राम को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्रा भी अध्ीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे अध्ीक्षण अभियंता श्री रामप्रवेश राम की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को अध्ीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरु( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।14 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री रामप्रवेश राम को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

———

31 मई 2010

सं स्था0-3, बी-22/09-592—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ब्रजकिशोर प्रसाद भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्रपफरपुर के आश्रित पुत्रा श्री रामप्रवेश प्रसाद को नलकूप प्रमण्डल, पूर्णिया के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है। 2. श्री रामप्रवेश प्रसाद पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व ब्रज किशोर प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, पूर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरु( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरु( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री रामप्रवेश प्रसाद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री रामप्रवेश प्रसाद की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरु( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री रामप्रवेश प्रसाद को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।15 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

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3 जून 2010

सं स्था0-3, बी-21/09-600—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व मोहन शर्मा भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्रपफरपुर के आश्रित पुत्रा श्री साकेत कुमार को नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 3050-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री साकेत कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व मोहन शर्मा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरु( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरु( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री साकेत कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री साकेत कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरु( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री साकेत कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।16 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

वाणिज्य-कर विभाग

———

अधिसूचना

10 जून 2010

सं॰ 6/नि0/प्रतिनि0-1-001/2009-2597वा0क0—वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-एस0ओ0 74 एवं 75, दिनांक 19 अप्रील 2010 के द्वारा बिहार विा सेवा नियमावली, 1953 के नियम 34 में संषोधन करते हुए बिहार विा सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रषिक्षण अवधि 32 सप्ताह से बढाकर 80 सप्ताह कर दिया गया है। तदनुसार बिहार विा सेवा के पदाधिकारियों के लिए बिहार विा सेवा नियमावली, 1953 के नियम 34 के परिषिष्ट ''घ'' में उल्लिखित प्रषिक्षण कार्यक्रम को संषोधित करते हुए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रषिक्षण कार्यक्रम निम्नवत्‌ होगीः-

परिषिष्ट-''घ''

बिहार विा सेवा के पदाधिकारियों के लिये प्रषिक्षण कार्यक्रम।

1 प ्रशासनिक प्रषिक्षण संस्थान (आधारभूत प्रषिक्षण) 24 (चौबीस) सप्ताह
2 कोषागार प्रषिक्षण 04 (चार) सप्ताह
3 वाणिज्य-कर मुख्यालय में प्रषिक्षण 02 (दो) सप्ताह
4 वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त प्रमंडल 04 (चार) सप्ताह
5 विा विभाग 01 (एक) सप्ताह
6 समाहरणालय में प्रषिक्षण 01 (एक) सप्ताह
7 जॉच चौकी का व्यवहारिक प्रषिक्षण 08 (आठ) सप्ताह
8 न्यायायिक प्रषिक्षण (अपील एवं न्यायाधिकरण) 04 (चार) सप्ताह
9 भविष्य निधि निदेषालय प्रषिक्षण 01 (एक) सप्ताह
10 व ट अंकेक्षण (वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त) ै 04 (चार) सप्ताह
11 महालेखाकार अंकेक्षण प्रषिक्षण (महालेखाकार/अंचल/मुख्यालय सहित) 02 (दो) सप्ताह
12 पड़ोसी राज्यों के वैट अधिनियमों का प्रषिक्षण हेतु राज्य के बाहर अन्य स स्थानों में प्रषिक्षण। ं 04 (चार) सप्ताह
13 अंचल प्रषिक्षण जिसमें पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर पदाधिकारी के रूप म अधिसूचित किया जायेगा ताकि वे पूर्ण रूप से किसी अंचल में कार्य ं े कर सकें। 15 (पन्द्रह) सप्ताह
14 76 सप्ताह के प्रषिक्षण समाप्त होने के पश्चात्‌ पुनः ए0टी0आई0 प्रषिक्षण जिसमें प्रषिक्षुओं के बीच Interactive Session का होना एवं Field Training में आई दिक्कतों से संबंधित प्रषिक्षुओं का Query एवं सुझाव तथा टेस्ट का लिया जाना Project work, Power Point Presentation आदि। 04 (चार) सप्ताह
15 विभिन्न प्रषिक्षण के लिए मुभमेंट 02 (दो) सप्ताह
कुल 80 (अस्सी) सप्ताह

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।17 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 15Ñ571+650-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in18 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 19 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सवJसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवJसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवJसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवJसाधारण सूचनाएं इaयाNद।Nद।Nद।Nद।

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अध्ीक्षक का कार्यालय,

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

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निविदा सूचना

सं 7268—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न इकाईयों में अवस्थित मशीन/उपकरणों की मरम्मती एवं वार्षिक सम्पोषण;पार्टस सहितद्ध करने हेतु मुहरबंद एवं टंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से इक्कीस ;21द्ध दिनों के अन्दर निबंध्ति डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रिात किया जाता है। इस संबंध् में विस्तृत जानकारी हेतु अध्ीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात्‌ सम्पर्क स्थापित कर रु 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्रट द्वारा कार्यालय समयावध् िमें प्राप्त करसकते हैं तथा इस निविदा संबंध्ी सभी जानकारियाँ वेबसाईट ;WWW.prd. bihar.org./www.p.m.c.h.in) पर भी देखी जा सकती है। जो निविदादाता वेबसाईट से डाउनलोड कर भाग लेंगे निविदा के साथ रु 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्रट अध्ीक्षक पीएमसीएच, पटना के नाम से पटना में देय हो देना होगा।

स्थानः पटना

;हद्ध अस्पष्ट,

दिनांकः 25 जून 2010

अध्ीक्षक।

निविदा शर्तः-

1. निविदा दो प्रकार की होगी ;1द्ध तकनिकी ;2द्ध वित्तीय।

2. निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ।

3. बिहार वाणिज्य-कर में निबंध्न एवं अद्यतन अनापत्ति प्रमाण-पत्रा। वैसे पफर्म जो वर्तमान में बिहार वाणिज्य-कर में निबंध्ति नहीं हैं वे भी निविदा दे सकते हैं, परन्तु अगर ऐसे पफर्म वित्तीय निविदा में निम्न दर में प्रथम स्थान ;L1द्ध पर आते हैं। तो उन्हें कार्य का आदेश मिलने के पूर्व बिहार वाणिज्य कर में निबंध्ति होने का प्रमाण-पत्रा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। 4. प्रदत्त पंजीयन-पत्रा एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्रा उद्योग विभाग से।

5. पूर्व में किये गए कार्यों का प्रतिवेदन एवं कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्रा।

6. मशीन/उपकरण की मरम्मति एवं वार्षिक सम्मपोषण हेतु तकनिकी निविदा में 25,000 ;पच्चीस हजारद्ध रुपये मात्रा का एन.एस.सी./बैंक ड्रफ्रट जो अध्ीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को प्रतिभूत होगा, संलग्न करना होगा। 7. नन कनभिक्शन सर्टिपिफकेट एवं निविदादाता या पफर्म/Agency के काली सूची में नहीं होने एवं विवाद का न्यायिक क्षेत्रा पटना होने का प्रमाण-पत्रा/शपथ-पत्रा तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

8. अगर प्रथम निम्न दर वाले पफर्म ;L1द्ध को कार्य का आदेश देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और द्वितीय निम्न दर वाला ;L2द्ध पफर्म पहले निम्न दर वाले ;L1द्ध पफर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले ;L2द्ध पफर्म को कार्य करने का आदेश दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर वाले ;L1द्ध पफर्म का अग्रध्न जब्त करते हुए उनके पफर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।20 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 9. अगर किसी पफर्म द्वारा आदेश मिलने के बाद निर्धरित अवध् िके बीच में कार्य करना बन्द कर दिया जाता है या बीच में छोड़-छोड़कर कार्य किया जाता है तो उनके द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं उनके विरू( कारवाई की जायेगी।

10. निविदा टंकित एवं अलग-अलग लिपफापफे में मुहरबन्द होगा और लिपफापफे के उफपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। निविदा उपलब्ध् कराये गये सूची के क्रम में ही देना होगा। अध्ूरे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. निविदा में संलग्न सभी कागजों के कुल पृष्ठों की संख्या निविदा के अग्रसारण पत्रा पर अंकित करते हुए प्रमाणित करना होगा।

12. श्रम विभाग में निबंध्न। वैसे पफर्म जो वर्तमान में श्रम विभाग में निबंध्ति नहीं हैं उन्हें कार्य का आदेश मिलने के पूर्व श्रम विभाग में निबंध्ति होने का प्रमाण-पत्रा कार्यालय में जमा करना होगा।

वित्तीय निविदा

1. वित्तीय निविदा में निविदा सूची में अंकित क्रमानुसार मशीनों का नाम एवं दर अंकित करना होगा।

2. किसी कार्य के लिए एक से अध्कि दर अनुमान्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त वित्तीय निविदा में और कोई कागज संलग्न नहीं किया जायेगा।

3. क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

4. क्रय समिति/अध्ीक्षक को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अध्किार सुरक्षित होगा। स्थानः पटना

;हद्ध अस्पष्ट,

दिनांकः 25 जून 2010

अध्ीक्षक।

LIST OF REPAIR AND ANNUAL MAINTENANCE OF

MACHINE/EQUIPMENTS (WITH PARTS)

1. Suction Machine (a) Suction Machine (M.T.P) 2. Cold Light Source 3. Ceiling O.T. Light 4. O.T. Table Hydrolic 5. Boiler 6. Big Sterlizer 7. Anaesthesia Machine (a) Boyle's F (b) Boyle's Major (c) Datex Ohmeda Excell 8. Bone Drill Machine 9. Fumigation 10. High Pressure Autoclave Machine 11. Nebolizer Machine 12. Laryngoscope 13. Autoclave Machine 14. Head Light 15. Semi Auto analyzer (Bayer) 16. Semi Electrolyte Anayzer (Bayer) 17. Washing Machine (Full System) (Washing Machine - 2 Dryer- 2 Hydro 2 Boiler -1 ) 18. Refrigerator (165 Ltr. With Stab) (300 Ltr. Godrej with STab) (165 Ltr. With Slab)21 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 19. Air Conditioner 20. Incubator 21. Hot Air Oven (Yorko) 22. Water bath 23. Centrifuse Machine 24. Voltage Stablizer (4 KVA, 3KVA, 0.5 KVA, Sorro type) 25. Electric Sterlizer 26. Microscope Binacular (Micron), Operating Microscope 27. Electric Blower & Heater 28. U.P.S. 29. Chemical Balance (a) Electronic Balance (b) Electrical Balance 30. Syringe Cutter 31. Distillation Plant 32. Auto Pipette 33. S.W. Diathermy (500 Watt, 250 Watt) 34. S.W. Diathermy (500 Watt Philips, Hospital Model) 35. Whirlpool Bath 36. Hobard Tank 37. Electrical EStumalation 38. Paraphin Bath 39. B.P. Instrument 40. Surgical Diathermy 41. Cuttery Machine 42. Phototherapy 44. D.C. Defibilator 45. Audiometry Machine Place:- Patna Date :-25th June 2010

Sd/-Illegible Superintendent.

——— अध्ीक्षक का कार्यालय,

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

——— निविदा सूचना

सं 7269—वर्ष 2010-11 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों एवं इकाईयों में लोहे एंव लकड़ी से निर्मित उपसकरों की मरम्मति एवं रंगाई-पोताई हेतु मुहरबंद एवं टंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से इक्कीस ;21द्ध दिनों के अन्दर निबंध्ति डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रिात किया जाता है। इस संबंध् में विस्तृत जानकारी हेतु अध्ीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात्‌ सम्पर्क स्थापित कर रु 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्रट द्वारा कार्यालय समयावध् िमें प्राप्त कर सकते हैं तथा इस निविदा संबंध्ी सभी जानकारियाँ वेबसाईट ;WWW.prd. bihar.org./WWW.p.m.c.h.in) पर भी देखी जा सकती है। जो निविदादाता वेबसाईट से डाउनलोड कर भाग लेंगे निविदा के साथ रु 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्रट अध्ीक्षक पीएमसीएच, पटना के नाम से पटना में देय हो देना होगा। स्थानः पटना

;हद्ध अस्पष्ट,

दिनांकः 25 जून 2010

अध्ीक्षक।22 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010

निविदा शर्तः—

1. निविदा दो प्रकार की होगी ;1द्ध तकनिकी ;2द्ध वित्तीय।

2. निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ।

3. बिहार वाणिज्य-कर में निबंध्न एवं अद्यतन अनापत्ति प्रमाण-पत्रा। वैसे पफर्म जो वर्तमान में बिहार वाणिज्य कर में निबंध्ति नहीं हैं वे भी निविदा दे सकते हैं, परन्तु अगर ऐसे पफर्म वित्तीय निविदा में निम्न दर में प्रथम स्थान ;L1द्ध पर आते हैं। तो उन्हें कार्य का आदेश मिलने के पूर्व बिहार वाणिज्य-कर में निबंध्ति होने का प्रमाण-पत्रा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। 4. प्रदत्त पंजीयन पत्रा एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्रा उद्योग विभाग से।

5. अगर लघु उद्योग ईकाई है तो उसका अद्यतन कार्यरत प्रमाण-पत्रा ।

6. पूर्व में किये गए कार्यों का प्रतिवेदन एवं कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्रा।

7. लोहे एवं लकड़ी से निर्मित उपस्करों की मरम्मती एवं रंगाई पोताई हेतु तकनिकी निविदा में रु 25,000 ;पच्चीस हजार रुपयेद्ध मात्रा का एन.एस.सी/बैंक ड्राफ्रट जो अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना को प्रतिभूत होगा संलग्न करना होगा । लघु उद्योग इकाई को जमानत की राशि के रूप में अग्रधन का 20 प्रतिशत एन.एस.सी./बैंक ड्राफ्रट के रूप में देना होगा । 8. नन कनभिक्शन सर्टिपिफकेट एवं निविदादाता या पफर्म/ Ageury के काली सूची में नहीं होने एवं विवाद का न्यायिक क्षेत्रा पटना होने का प्रमाण-पत्रा/शपथ-पत्रा तकनिकी निविदा में संलग्न करना होगा ।

9. अगर प्रथम निम्न दर वाले पफर्म ;L1द्ध को कार्य का आदेश देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और द्वितीय निम्न दर ;L2द्ध वाला पफर्म पहले निम्न दर वाले ;L1द्ध पफर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले ;L2द्ध पफर्म को कार्य करने का आदेश दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर वाले ;L1द्ध पफर्म का अग्रध्न जब्त करते हुए उनके पफर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।

10. निविदा टंकित एवं अलग-अलग लिपफापफे में मुहरबन्द होगा और लिपफापफे के उफपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। निविदा उपलब्ध् कराये गये सूची के क्रम में ही देना होगा। अध्ूरे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. निविदा में संलग्न सभी कागजों के कुल पृष्ठों की संख्या निविदा के अग्रसारण पत्रा पर अंकित करते हुए प्रमाणित करना होगा।

वित्तीय निविदा

1. वित्तीय निविदा में निविदा सूची में अंकित क्रमानुसार उपस्करों का नाम एवं दर अंकित करना होगा।

2. किसी कार्य के लिए एक से अध्कि दर अनुमान्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त वित्तीय निविदा में और कोई कागज संलग्न नहीं किया जायेगा।

3. क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

4. क्रय समिति/अध्ीक्षक को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अध्किार सुरक्षित होगा। स्थानः पटना

;हद्ध अस्पष्ट,

दिनांकः 25 जून 2010

अध्ीक्षक।

उपस्करों के मरम्मती हेतु सूची 1. Arm chair plastic caning of seat and back 2. Arm chair minor and major repair 3. Arm chair wooden seat new fitting 4. Arm chair polish 5. Club chair minor repair 6. Club chair plastic canning of seat and back 7. Cub Chair polish 8. Long easy chair charge and polish 9. Class chair repairing and painting 10. Wooden table repair and polish23 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 11. Wooden table new raxin fitting 12. Wooden table new class fitting 13. Wooden bench repair and painting 14. Wooden stool repair and polish 15. Wooden door parda new fitting 16. Wooden door parda rod steel pipe fitting 17. Iron angle pole for sign board fitting 18. Oxygen cylinder stand repairing and painting 19. Kura gadi repairing and painting 20. Iron flat delivery bed and children bed 21. Patient trolley repairing and painting, wheel changing etc. 22. Medicine trolley painting and repairing, wheel changing 23. Drum stand repairing and painting 24. Name writing on the name plate both hindi and English 25. Iron signboard with wooden frame with writing and painting 26. Iron angle new supply 27. Wooden almirah and glass door almirah repairing and painting 28. Steel almirah repairing and painting 29. Saline stand, ball stand and basin stand repair 30. Sterlizer stand painting 31. Dressing drum repair 32. Revolving stool repair 33. Book self repair 34. Black board painting 35. Iron baby credile repair 36. Steel rack repair 37. Plastic canning and repairing of sofa 38. Notice board new glass fitting and repairing 39. Steel chair repairing and painting 40. Strecher repair 41. Godrej chair repairing, painting and canning 42. Godrej table repairing and painting 43. Godrej Almirah repairing and painting 44. Godrej revolving chair repairing and painting 45. Bed side locker repairing and painting 46. ICU bed repairing and painting

Place:- Patna

Sd/-Illegible Date :-25th June 2010

Superintendent.

——— अध्ीक्षक का कार्यालय,

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

——— निविदा सूचना

सं 7271—वित्तीय वर्ष 2010-11 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में प्रयोजनार्थ सात रंगों के हैण्डलूम/खादी के सतरंगी चादर के क्रय हेतु समाचार पत्रा में निविदा प्रकाशन की तिथि से 21;इक्कीसद्ध दिनों के भीतर बिहार24 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 वाणिज्य-कर में निबंध्ति निर्माताओंं/प्राध्कृित विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं से निबंध्ति डाक अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रिात की जाती है। निविदा के संबंध् में विस्तृत जानकारी सरकार के वेवसाईट www.prdbihar.org एवं पी.एम.सी.एच., पटना के वेवसाईट www.pmch.in पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात किसी कार्य दिवस को निविदा का शर्त एवं सूची कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

स्थानः पटना

;हद्ध अस्पष्ट,

दिनांकः 25 जून 2010

अध्ीक्षक।

निविदा शर्त :—

;1द्ध निविदा दो प्रकार की होगी तकनीकि एवं वित्तीय दोनों अलग-अलग लिपफापफे में मुहरबंद होगा एवं दोनों ही लिपफापफे पर निविदा का विषय अंकित करते हुये तकनीकि एवं वित्तीय लिखना आवश्यक होगा। निविदा टंकित होना चाहिये। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

;2द्ध निविदादाता को इस निविदा कार्य हेतु बिहार वाणिज्य-कर में निबंध्ति होने संबंध्ी प्रमाण-पत्रा एवं वाणिज्य-कर विभाग का अद्ययतन चुकता प्रमाण-पत्रा संलग्न करना होगा।

;3द्ध अगर निविदादाता निर्माता हैं तो निबंध्न का प्रमाण-पत्रा तथा किन सामग्रियों के निर्माण हेतु निबंधित हैं उसका प्रमाण-पत्रा संलग्न करने के साथ-साथ निर्माता को अपनी इकाई का कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्रा संलग्न करना होगा। ;4द्ध निविदादाता को 25,000 ;पच्चीस हजारद्ध रुपये का बैंक ड्राफ्रट जो अध्ीक्षक के पदनाम से प्रतिभूति होगा। अग्रध्न के रूप में संलग्न करना होगा।

;5द्ध निविदादाता को कार्यपालक दण्डाध्किारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्रा संलग्न करना होगा कि उनके पफर्म/एजेंसी का नाम कभी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

;6द्ध निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्रा देना होगा कि आपूर्ति की गई चादरें हैन्डलूम/खादी की हीं हैं, तथा बिहार में हीं उत्पादित हुईं हैं। जिन निविदादाता के निविदा में यह प्रमाण-पत्रा संलग्न नहीं होगा, उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ हीं साथ निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायगी।

;7द्ध इसके अतिरिक्त आपूर्ति किये गये चादर पर कम-से-कम दो जगह बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, पी.एम.सी.

निविदादाता को दर अनुमोदन के पूर्व निर्धरित तिथि को क्रय समिति के समक्ष नमूने के साथ उपस्थित होना होगा। क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किये गये नमुने वाले निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा। चादर का साईज 110"X60"( 9'2"X5') होगा। ;8द्ध किसी भी विवाद का न्यायीक क्षेत्रा पटना होगा ।

वित्तीय निविदा

;कद्ध वित्तीय निविदा में सतरंगी चादरों का कर रहित एवं कर सहित दर अंकित करना है।

स्थानः पटना

;हद्ध अस्पष्ट,

दिनांकः 25 जून 2010

अध्ीक्षक।

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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 15Ñ571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in25 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचना

14 मई 2010

सं॰ निग/सारा-1 (पथ)-22/2010-7199 (एस)—श्री भारत भूषण, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल डिहरी-ऑन-सोन के विरूद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 555, दिनांक 19 मार्च .2010 से प्राप्त अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा के आलोक में पैक्स चुनाव 2009, पंचम चरण के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी के रूप में की गयी प्रतिनियुक्ति से संबंधित पत्र को लेने से इंकार करने, पत्र तामिला कराने गये अनुसेवक के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 5099, (एस) दिनांक 9 अप्रील 2010 द्वारा श्री भूषण से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। 2. श्री भूषण, सहायक अभियंता द्वारा पत्रांक 48, दिनांक 21 अप्रील 2010 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्यतः इस संबंध में अपने पत्रांक 123, दिनांक 23 नवम्बर 2009 द्वारा जिला पदाधिकारी रोहतास को समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्य कि इनके आवास पर रात्रि 10.15 बजे तक तामिला कराने कोई कर्मचारी नही आया और न ये किसी कर्मचारी से अशिष्ट व्यवहार ही किये का उल्लेख किया गया। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि दूसरे दिन इनकी पत्नी ने बताया कि उनके सोने के बाद कोई देर रात कैम्पस के अंदर आकर दरवाजा पीट रहा था, परन्तु बिजली कटी रहने के कारण सुरक्षा के कारण दरवाजा नहीं खोल सकी। श्री भूषण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके उक्त स्पष्टीकरण पर अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी एवं तदनुसार जिला पदाधिकारी रोहतास का मंतव्य है कि उनका स्पष्टीकरण सत्य से परे एवं निराधार है। इस आलोक में श्री भारत भूषण, सहायक अभियंता के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य नहीं मानते हुए सम्यक्‌ रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता है-

(क) इन्हें वर्ष 2009-10 के लिए चेतावनी दी जाती है जिसकी प्रतिष्टि इनकी चारित्री एवं सेवापुस्त में की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

——— समाज कल्याण विभाग ——— अधिसूचना 7 जून 2010 सं॰ स0क0 निग0 30-74/08-2453—श्रीमती चंद्रकांति कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुंगेर सदर (मुंगेर) सम्प्रति अस्थावॉ, नालंदा के विरूद्ध पोषाहार वितरण में अनियमितता, आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कर्णांकित राषि के गलत ढंग से अन्तरण एवं कर्त्तव्य की उपेक्षा के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2390 दिनांक 29 जून 2007 द्वारा प्रपत्र ''''क'''' में आरोप-पत्र विभाग को प्राप्त हुआ। इस संबंध में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 633 दिनांक 23 जुलाई26 (cid:18)बहार गजट, 30 जून 2010 2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पोषाहार वितरण में अनियमितता, पोषाहार की राषि बैंक में अन्तरित किये जाना, अग्रिम राषि के समायोजन हेतु विभागीय स्थापित अनुदेषों की उपेक्षा एवं प्रषासनिक विफलता जैसे आरोप प्रमाणित पाए गए। इस संबंध में आरोपी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग विभागीय पत्रांक 1127, दिनांक 16 मार्च 2010 द्वारा दी गई एवं आरोपी द्वारा पत्रांक 204, दिनांक 15 अप्रील 2010 द्वारा विभाग को द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराया गया। आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में तथ्य पर कोई कारण पृच्छा नहीं दी गई है। 2. उपर्युक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्रीमती चंद्रकांति कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुंगेर सदर, मुंगेर सम्प्रति अस्थावॉ, नालंदा को बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के अधीन निम्नांकित शास्तियॉ/दण्ड अधिरोपित की जाती है :- 1. निन्दन 2. दो वेतन वृद्धियॉं असंचयात्मक प्रभाव से रोका जाना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मृत्युंजय गुप्ता, उप-सचिव।

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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 15Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 June 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-06-30.26/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-06-30.26.