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(निबंधन) ------- अधिसूचना 4 जून 2010 सं0 3/मु. संषोधन-37/2009-1469—न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (सं0-VII, 1870) की धारा-27 एवं धारा-34 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल न्यायालयों में नकल तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कॉपी स्टाम्पों के बदले सादे फोटो कॉपियर कागज के उपयोग किए जाने के प्रावधान के लिए बिहार स्टाम्प मैनुअल, 1955 के सेक्षन-II में बोर्ड नियमावली के नियम-5 का संषोधन करने के लिए बिहार न्यायालय फीस (बोडर््स रूल्स संषोधन) नियमावली, 2010 बनाते हैंः -
बिहार न्यायालय फीस (बोडर््स रूल्स संषोधन) नियमावली, 2010
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ- (1) यह नियमावली बिहार न्यायालय फीस (बोडर््स रूल्स संषोधन) नियमावली, 2010 कही जाएगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृा होगी।
2. बिहार स्टाम्प मैनुअल, 1955 के सेक्षन-II में बोर्ड्स नियमावली का नियम-5 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः -
''नियम-5-(1) सभी सिविल न्यायालय, दंड न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालयों में प्रतिलिपि के लिए छपे हुए कॉपी स्टाम्पों (फोलियो) के अभाव में अथवा किसी न्यायालय में फ्रैंकिंग मषीन से न्यायालय फीस स्टाम्पों की बिक्री प्रारम्भ हो जाने की स्थिति में ए-4 आकार के सफेद एवं अच्छी गुणवाा वाले फोटो कॉपियर कागज का उपयोग किया जाएगा।
(2) प्रतिलिपि के लिए उपयोग किए जाने वाले सादे कागज पर कॉपी स्टाम्प के मूल्य के बराबर विहित रीति से न्यायालय फीस का भुगतान किया जाएगा।'' 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 2 जुलाई 2010 4 जून 2010 सं0 3/मु. संषोधन-37/2009-1469—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
The 4th June 2010 No. 3/Mu. Amendment-37/2009-1469—In exercise of the power conferred under section-27, and section-34 of the Court Fees Act, 1870 (No.-VII, 1870) to amend rule-5 of section-II of the Board's Rules, in Bihar Stamp Manual, 1955 for the provision of use of plain photo copier paper in place of copy stamps used for preparation of copies in the courts, The Governor of Bihar makes the Bihar Court Fee (Board's Rules Amendment) Rules, 2010: --
The Bihar Court Fee (Board's Rules Amendment) Rules, 2010
1. Short title extent and commencement.—(1) These rules may be called The Bihar Court Fee (Board's Rules Amendment) Rules, 2010.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. The Rule-5 in section-II of the Bihar Stamp Manual, 1955 shall be substituted as follows. —
"Rule-5- (1) In case of scarcity or in case if in any court sale of court fee stamps begins by Franking Machine, in place of printed copy stamps (folio) to be used for preparation of copies in the Civil Courts, Criminal Courts and Revenue Courts, A-4 size white photo copies paper of good quality shall be used.
(2) Court fee equivalent to the value of copy stamp shall be paid in the prescribed manner on the plain paper to be used for copy."
By order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Secretary to Government.
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 439-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in