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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ------- संकल्प 21 मई 2010 श्री अशोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सहरसा, सम्प्रति जिला अवर निबंधक, खग़ड़िया के द्वारा जिला अवर निबंधक, सहरसा के कर्त्तव्यकाल में निबंधित दस्तावेज सं0 9833, दिनांक 14 अगस्त 2007 के अनियमित निबंधन से हुई राजस्व क्षति विषयक परिवाद-पत्र की जाँच निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन में कुल रू0 79,520 (उनासी हजार पाँच सौ बीस रूपये) की राजस्व क्षति प्रतिवेदित की गयी। परिवाद-पत्र, जाँच प्रतिवेदन, श्री मौर्य के स्पष्टीकरण व संचिका पर उपलब्ध अन्य तथ्यों/अभिलेखों के पूर्ण समीक्षोपरान्त निष्कर्षतः राजस्व क्षति को नहीं रोक पाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के अन्तर्गत निम्नांकित लघु शास्ति (दण्ड) संसूचित किया जाता है।
01. असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अशोक कुमार मौर्य, जिला अवर निबंधक खगड़िया एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अर्जुन प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 440-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in