Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 July 2010

Published 02 July 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-07-02.443
Languages
English, Hindi
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पंचायती राज विभाग

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संकल्प

1 जुलाई 2010

विषयः—राज्य के जिला परिषदों के नियंत्रणाधीन वैसे सभी धाटों, जिनकी वन्दोवस्ती जिला परिषदों द्वारा पूर्व से की जाती रही है, को जनहित में बन्दोंवस्ती से मुक्त करने के संबंंध में।

ऐसा पाया जा रहा है कि राज्य के वर्तमान जिला परिषदों के क्षेत्राधीन विभिन्न नदियों पर अवस्थित कुछ धाटों की बन्दोबस्ती जिला परिषदों के द्वारा की जा रही है। इन धाटों को जिला परिषदों द्वारा की जा रही है बन्दोबस्ती से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 158 (1) एवं (2) के तहत सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अधीन, उपरोक्त कंडिका (1) में उल्लेखित धाटों, जिनकी वन्दोवस्ती वर्तमान में राज्य के जिला परिषदों द्वारा की जा रही है, को वन्दोबस्ती से मुक्त करनेका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। 3. सरकार का उपरोक्त निर्णय 01 जुलाई 2010 से प्रभावी होगा। 4. सरकार के उपरोक्त निर्णय के आलोक में राज्य के किसी भी जिला परिषद के द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धाटों की बन्दोबस्ती वर्ष 2010-11 में नहीं की जाएगी एवं वर्ष 2010-11 के लिए उनके द्वारा जो बन्दोबस्ती कर दी गई है और जो मार्च 2011 तक प्रभावी है, को भी बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 158 (1) एवं (2) के तहत 1 जुलाई 2010 से रद्‌द की जाती है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 2 जुलाई 2010 5. उपरोक्त अंकित कंडिका 4 में उल्लेखित वर्ष 2010-2011 के लिए धाटों की रद्‌द की गई वन्दोबस्ती को 01 जुलाई, 2010 से रद्‌द किए जाने के फलस्वरुप बन्दोबस्तदार को हुए क्षति को, जिला परिषदों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर समानुपातिक रूप से, अनुदान से प्रतिपूर्ति, सरकार के द्वारा की जाएगी।

6. सरकार के उपरोक्त लिये गये निर्णय से जिला परिषदों के प्रभावित होने वाले इस मद में आय के स्त्रोत को सरकार के द्वारा जिला परिषदों से प्राप्त होने वाले इस हेतु विस्तृत प्रतिवेदन के आधार पर सम्यक रुप से विभागीय अनुदान से प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

सरकार इस संकल्प के किसी प्रावधान को अधिसूचना/अनुदेश के द्वारा स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर कर सकेगी।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी समाहर्त्ता/सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाये।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, सरकार के सचिव। ———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 443-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-07-02.443/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-07-02.443.