Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 July 2010

Published 09 July 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-07-09.457
Languages
English, Hindi
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अधिसूचना

8 जून 2010

सं0 निग0/सारा-9 (पथ)-02/05-8603 (एस)—श्री अशोक कुमार वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवा-निवृत्त के विरुद्ध पथ प्रमंडल भागलपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या 1 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 4815 (एस), दिनांक 05 अप्रील 2007 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 69, दिनांक 20 जनवरी 2009 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध गठित 4 आरोपों में से आरोप संख्या 3 को प्रमाणित माना गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपांत उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 7048 (एस), दिनांक 26 जून 2009 द्वारा श्री वर्मा से द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

2. श्री वर्मा के पत्रांक-शून्य, दिनांक 12 जुलाई 2009 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उनके द्वारा मुख्यतः प्रमाणित आरोप को ''मिस्टेक ऑफ फैक्ट'' बताया गया। श्री वर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी ने इस आरोप की सूक्ष्य विवेचना करते हुए अपने प्रतिवेदन में 4.50 लाख रुपये के कार्य विभागीय स्तर से कार्यान्वय की स्वीकृति में श्री वर्मा की तकनीकी सलाहकार के रूप में भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है तथा इनकी सहभागिता मानी है, जबकि श्री वर्मा द्वाराइस बिन्दु पर अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री वर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को मान्य नहीं पाते हुए इनके पेंशन से 5 (पॉच) प्रतिशत की कटौती के दंड पर 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 जुलाई 2010 सरकार से अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 12494 (एस), दिनांक 06 नवम्बर 2009 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गई। 3. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 340, दिनांक 26 मई 2010 द्वारा प्राप्त परामर्श में श्री वर्मा के पेंशन से 5 (पॉच) प्रतिशत की कटौती के सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अतएव श्री अशोक कुमार वर्मा, सेवा-निवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है -

(क) इनके पेंशन से 5 (पॉच) प्रतिशत की कटौती की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

(ह0)-अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 457-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-07-09.457/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-07-09.457.