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कार्यालय आदेश
6 मार्च 2010
सं0 155—जिला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति, गया की दिनांक 22 फरवरी 2006 की सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक : 443 म॰/स्था॰, दिनांकः 10 मार्च 2006 की सूची के क्रमांकः 08 को ध्यान में रखते हुए वर्ग तीन (लिपिक) के पद पर नियुक्ति में विभागीय रोक होने के कारण श्री नरेन्द्र कुमार के अभ्यावेदन पर अपर समाहर्त्ता (भू॰ह॰), गया के पत्रांकः 103 स्था॰, दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार, पिता-स्व॰ शम्भु शरण सिंह, पूर्व आदेशपाल, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बेलागंज (गया), ग्राम-पिरौटा, पोस्ट-कोसुम्हार, अंचल-अकबरपुर, जिला- नवादा को उनके अनुरोध पर जिला शिक्षा अधीक्षक, नवादा के कार्यालय में आदेशपाल के रिक्त पद पर वेतनमान 4440-7440, गे्रड वेतन-1300 के द्वारा समय-समय पर देय अनुमान्य भत्ते के आधार पर निम्नांकित शर्त्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता हैः-
शर्त्ते
1. नियुक्त अभ्यर्थी को स्व॰ शम्भु शरण सिंह, आदेशपाल के आश्रित परिवारों का भरण-पोषण करना अनिवार्य होगा।
2. यदि यह पाया गया कि अनुकम्पा पर नियुक्त सरकारी सेवक अपने उत्तरदायित्त्व की अवहेलना करता है 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 जुलाई 2010 3. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। 4. संबंधित कार्यालय के प्रधान वेतन भुगतान के पूर्व सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/नियुक्ति पत्र के सत्यापन के उपरान्त सही पाये जाने पर वेतनादि का भुगतान करेंगे।
5. नियुक्ति से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य छिपाने अथवा साक्ष्य को तोड़-मोड़ कर पेश करने संबंधित बातें साबित होने पर नियुक्ति रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं दी गई राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी।
6. शादी में दहेज लेना-देना अपराध माना जायेगा।
आदेश से,
(ह॰)-अस्पष्ट,
क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक।
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 467-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in