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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 July 2010

Published 12 July 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-07-12.471
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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अधिसूचना

1 जुलाई 2010

सं0 नि0मु0लेे0 (वि0प0) अंश-22/2008-7120—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राजकीय मुद्रणालय की प्रबंधकीय सेवा में नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावनी बनाते हैं-

''बिहार राजकीय मुद्रणालय सेवा नियमावली-2010''

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-यह नियमावली बिहार राजकीय मुद्रणालय सेवा नियमावली 2010 कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं-जबतक संदर्भ में अन्यथा उपबंधित न हो, इस नियमावली में,-

(i) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल

( ii) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली से अनुलग्न अनुसूची( iii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, राजकीय मुद्रणालय सेवा ( iv) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, राजकीय मुद्रणालय सेवा में नियुक्त व्यक्ति 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 जुलाई 2010 ( v) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग।

(vi) ''मान्यताप्राप्त मुद्रणालय'' से अभिप्रेत है, राजकीय मुद्रणालय/प्रमुख मुद्रणालय।

3. सेवा की संरचना-सेवा की संरचना निम्नलिखित रूप में होगी-

क्र0 सं0 पदनाम (वेतनमान) पंचम पुनरीक्षित वेतनमान (रुपये में) नियुक्ति के स्रोत
1 निदेेशक 12,000-16,500 सीधी भर्ती
2 अधीक्षक 10,000-15,200 सीधी भर्ती
3 उप-अधीक्षक 8,000-13,500 सहायक अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा
4 सहायक अधीक्षक 5,500-9,000 सीधी भर्ती

इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व इन पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस सेवा में सम्मिलित समझे जायेंगे।

4. सीधी भर्तीं के स्रोत-

यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस सेवा में भर्ती निम्नलिखित रूप में की जाएगी।

(क) सीधी भर्ती, इस नियमावली के अघ्याय 3 के अनुसार,

(ख) प्रोन्नति द्वारा, इस नियमावली के अध्याय 4 के अनुसार,

5. रिक्तियों में आरक्षण।-नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

6. रिक्तियों का अवधारण और आयोग को इसका संसूचन।-सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की अधियाचना नियुक्ति प्राधिकार प्र्रत्येक वर्ष संबद्ध आयोग को भेजेगा।

अध्याय-3

7. (1) निदेशक और अधीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। सहायक अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी।

(2) पात्रता-निदेशक के पद के लिए, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य होगी। किसी राजकीय मुद्रणालय या प्रमुख मुद्रणालय में अधीक्षक के रूप में 3 वर्षों का कार्यानुभव भी अनिवार्य होगा।

(3) अधीक्षक के पद के लिए, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी राजकीय मुद्रणालय या प्रमुख मुद्रणालय में उप- अधीक्षक के रूप में 10 वर्षोंं का कार्यानुभव भी अनिवार्य होगा।

(4) सहायक अधीक्षक के पद के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी राजकीय मुद्रणालय या प्रमुख मुद्रणालय में पर्यवेक्षक के रूप में 5 वर्षों का कार्यानुभव भी अनिवार्य होगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 जुलाई 2010 8. (1) रिक्तियों की सूचना मिलने पर संबद्ध आयोग द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेेदन आमंत्रित किए जायेंगे और अर्हत्ता प्राप्त अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त नियुक्ति के लिए रिक्तियों की सीमा तक अभ्यर्थियों की अनुश्ांसा की जाएगी।

(2) चयन की प्रक्रिया संबद्ध आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।

9. संबद्ध आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा।-संबद्ध आयोग से अनुुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अर्हत्ता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। अनुशंसाएं, विभाग में अनुुशंसा की प्राप्ति होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

अध्याय-4

10. वरीयता।-सीधी भर्त्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी।

11. परीक्ष्यमान अवधि।-सीधी भर्त्ती वाले सभी कार्मिक दो वर्षों तक परीक्ष्यमान रहेेगे। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा के संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। उस परीक्ष्यमान अवधि के दौरान भी यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती हो या वह अपनेे को आगे के कार्य के लिए अयोग्य बना देता/देती हो तो उसे सेेवा सेे हटा दिया जा सकेगा।

12. विभागीय परीक्षा और सम्पुष्टि।-(1) विभागीय परीक्षा राजस्व परिषद्‌ की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जाएगी, जिसके लिए पाठ्‌यक्रम केन्द्रीय परीक्षा समिति के परामर्श से विहित किया जाएगा। (2) परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक ढं़ग से पूरा करनेे पर और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सेवा संपुष्ट किया जा सकेगा।

13. प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।-उपाधीक्षक के सभी पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक अधीक्षक की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर यथाविहित कालावधि का पूरा किया जाना अनिवार्य होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति।-उपधीक्षक के पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाएगाः-

(क) प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग अध्यक्ष

(ख) उप-सचिव, प्रभारी मुद्रण एवं लेखन सामग्री, वित्त विभाग सदस्य

(ग) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित-जन-जाति का एक सदस्य।

(घ) निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रित सामग्री भंडार सदस्य

अध्याय-5

15. विभिन्न पदों के वेतनमान वही होगें जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित की जाय।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

16. अन्य सेवा शर्त्तें।-अन्य सेवा शर्त्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्‌टी आदि जो इस नियमावली में आच्छादित नहीं हैं या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमावलियों द्वारा शासित होगी।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 जुलाई 2010 17. निरसन और व्यावृत्ति।-राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों के संबंध में पूर्व के सभी नियम, परिपत्र और निर्णय एतद्‌द्वारा निरक्षित किये जाते हैं। ऐसा निरसन के होते हुए भी पूर्व के नियमों, परिपत्रों और निर्णयों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई मानी जाएगी, मानो यह नियमावली उस तारीख को लागू थी जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मिथिलेश कुमार सिंह,

सरकार के उप-सचिव (प्रेस)।

———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 471-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-07-12.471/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-07-12.471.