Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 July 2010

Published 13 July 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-07-13.476
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22222222 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1932193219321932 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 444476767676) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 11113333 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2020202010101010 स0 सं0 3ए2-वे0पु0-12/2009—7217

वित्त विभाग

----------------

संकल्प

5 जुलाई 2010

विषयः—बिहार न्यायायिक सेवा के पदाधिकारियों को न्यायमूर्ति पद्‌मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में वेतन पुनरीक्षण के संबंध में ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/89, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्‌टी आयोग) का गठन किया गया था ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2002 को पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान वित्त विभाग के संकल्प 1915 वि0 (2), दिनांक 12 मार्च 2003 द्वारा लागू किया गया ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 अप्रील 2009 के आदेश द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को न्यायमूर्ति शेट्‌टी आयोग के प्रतिवेदन (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) द्वारा अनुशंसित वेतनमान के पुनरीक्षण हेतु न्यायमूर्ति पद्‌मनाभन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था । पद्‌मनाभन समिति द्वारा प्रतिवेदन 17 जुलाई 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समर्पित किया गया ।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 मई 2010 को पारित आदेश के क्रम में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पद्‌नाभन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान लागू करने का विषय सरकार के विचाराधीन था ।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 जुलाई 2010 5. सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पद्‌नाभन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से निम्न रूपेण लागू करने का निर्णय लिया हैः-

क्र0 स0 पदनाम अपुनरीक्षित वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान
1. मुंसिफ (मूल कोटि) (असैनिक न्यायाधीश कनीय वर्ग) प्रवेश बिन्दु 9000-14550 27700-770-33090-920-40450-1080-44770
2. असैनिक न्यायाधीश कनीय वर्ग, प्रथम ए0सी0पी0 10750-14900 33090-920-40450-1080-45850
3. असैनिक न्यायाधीश कनीय वर्ग, द्वितीय ए0सी0पी0 12850-17550 39530-920-40450-1080-49090- 1230-54010
4. असैनिक न्यायाधीश वरीय वर्ग (प्रवेश बिन्दु) 12850-17550 39530-920-40450-1080-49090- 1230-54010
5. असैनिक न्यायाधीश वरीय वर्ग, प्रथम ए0सी0पी0 14200-18350 43690-1080-49090-1230-56470
6. असैनिक न्यायाधीश वरीय वर्ग, द्वितीय ए0सी0पी0 16750-20500 51550-1230-58930-1380-63070
7 जिला न्यायाधीश प्रवेश बिन्दु 16750-20500 51550-1230-58930-1380-63070
8. जिला न्यायाधीश प्रवर कोटि 18750-22850 57700-1230-58930-1380-67210- 1540-70290
9. जिला न्यायाधीश अधिकाल वेतनमान 22850-24850 70290-1540-76450

6. पुनरीक्षित वेतनमान का मास्टर वेतनमान निम्नांकित हैः-

27700-770-33090-920-40450-1080-49090-1230-58930-1380-67210-1540-76450

अपुनरीक्षित वेतनमान के विभिन्न स्टेज तथा वेतनवृद्धि का पुनरीक्षित वेतनमान में सुसंगत स्टेज तथा वेतनवृद्धि निम्नांकित हैं :-

क्र0 सं0 अपुनरीक्षित वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान
वेतन वेतनवृद्धि वेतन वेतनवृद्धि
1 9,000 250 27,700 770
2. 9,250 250 28,470 770
3. 9,500 250 29,240 770
4. 9,750 250 30,010 770
5. 10,000 250 30,780 770
6. 10,250 250 31,550 770
7. 10,500 250 32,320 770
8. 10,750 300 33,090 920
9. 11,050 300 34,010 920
10. 11,350 300 34,930 920
11. 11,650 300 35,850 920
12. 11,950 300 36,770 920
13. 12,250 300 37,690 920
14. 12,550 300 38,610 920
15. 12,850 300 39,530 920
16. 13,150 350 40,450 1080
17. 13,500 350 41,530 1080
18. 13,850 350 42,610 1080
19. 14,200 350 43,690 1080
20. 14,550 350 44,770 1080
21. 14,900 350 45,850 1080
22. 15,250 350 46,930 1080
23. 15,600 350 48,010 1080
24. 15,950 400 49,090 1230
25. 16,350 400 50,320 1230
26. 16,750 400 51,550 1230
27. 17,150 400 52,780 1230
28. 17,550 400 54,010 1230
29. 17,950 400 55,240 1230
30. 18,350 400 56,470 1230
31. 18,750 400 57,700 1230
32. 19,150 450 58,930 1380
33. 19,600 450 60,310 1380
34. 20,050 450 61,690 1380
35. 20,500 450 63,070 1380
36. 20,950 450 64,450 1380
37. 21,400 450 65,830 1380
38. 21,850 500 67,210 1540
39. 22,350 500 68750 1540
40. 22,850 500 70,290 1540
41. 23,350 500 71,830 1540
42. 23,850 500 73,370 1540
43. 24,350 500 74,910 1540
44. 24,850 76,450
3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 जुलाई 2010

7. न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के परिलब्धियों की गणना पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए निम्नरूपेण की जाएगीः-

(क) 01 जनवरी 2006 को न्यायिक पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन का पुनरीक्षण एवं निर्धारण उपर्युक्त अंकित मास्टर वेतनमान के 1 से 44 स्तर में निर्धारित होगा । फिटमेंट या वेतन निर्धारण में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि या अतिरिक्त वेतन पुनर्निधारण का लाभ पुनरीक्षित वेतनमान में देय नहीं होगा ।

(ख) ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जिनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में 01 जनवरी 2006 को पुनरनिर्धारित किया गया है को पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि वही होगी जो उनके अपुनरीक्षित वेतनमान में थी ।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वास्तविक रूप से 01 जनवरी 2006 से दिया जाना है ।

आदेश निर्गत होने की तिथि के संबंधित माह से पुनरीक्षित वेतन का लाभ इन न्यायिक पदाधिकारियों को दिया जा सकेगा ।

जहाँ तक 01 जनवरी 2006 से बकाये वेतन तथा जीवनयापन भत्ता के भुगतान का प्रश्न है बकाये राशि का 40 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अगली तीन वर्षो के बाद की जा सकेगी । शेष 60 प्रतिशत राशि में से आधी राशि का नकद भुगतान वित्तीय वर्ष 2011-12 में एवं शेष आधी राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जायेगा ।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 13 जुलाई 2010 वैसे न्यायिक पदाधिकारी जो नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, उनकी कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना संभव नहीं है इस राशि को वर्ष 2013-14 में उन्हें नकद भुगतान किया जायेगा । शेष 60% की आधी राशि 2011-12 तथा आधी राशि 2012-13 में भुगतेय होगा ।

(घ) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन वैसे सभी पदाधिकारियों को मान्य होगा जो दिनांक 01/01/2006 को सेवा में थे अथवा 01 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त हुए हों, परन्तु वैसे पदाधिकारी जो 01 जनवरी 2006 को निलंबित या छुट्‌टी पर थे या कर्त्तव्य पर नहीं थे उन पर पुनरीक्षित वेतनमान कर्त्तव्य पर आने की तिथि से प्रभावी होगा ।

8. 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद नियुक्त न्यायिक पदाधिकारी वैचारिक रूप से पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्त माने जाएंगे परन्तु आर्थिक लाभ उपर्युक्त कंडिका में वर्णित शर्त्तों के अधीन होगा ।

9. पुनरीक्षित वेतनमान में समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता के दर का भुगतान किया जायेगा । 01 जनवरी 2006 के बाद से समय-समय पर स्वीकृत महँगाई भत्ता की दर से संबंधित विवरणी (अनुलग्नक-I) में अंकित किया गया है। आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मदन मोहन प्रसाद, विशेष सचिव ।

———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 476-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-07-13.476/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-07-13.476.