(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 29292929 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 444482828282) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 20202020 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2020202010101010 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ------ अधिसूचना 16 जुलाई 2010 सं0 संचिका संख्या-8/नियम संशेधन 08-10/2009-523 (8) रा0—संविधान के अनुच्छेद-309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः-
बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 204 एवं नियम 231 निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किये जाएगेंः-
''नियम-204 हक एवं संपत्ति हस्तान्तरण के दस्तावेज एवं शेयर सर्टिफिकेट, डिवेन्चर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित एवं सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में रखे जाएगें।
नियम-231 अनुसेवकों को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के प्रतिभूति बंध-पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के प्रशासी विभाग को भेजे जाएगें तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा लिखित एवं सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएगें।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, - सी0 अशोकवर्धन, प्रधान सचिव।
17 जुलाई 2010
सं0 संचिका संख्या 8/नियम संशेधन 08-10/2009-523 (8) रा0 का निम्ननिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 20 जुलाई 2010 The 16th July 2010 सं0 संचिका संख्या 8/नियम संशेधन 08-10/2009-523 (8) रा0—In exercise of the Powers conferred under Article 309 of the the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following amendment in the Bihar Board's Miscellaneous Rules, 1958.
Rule 204 and Rule 231 of Bihar Board's Miscellaneous Rules, 1958 shall be substituted as follows:-
" Rule 204 - Deeds of title and conveyance of property, share certificates, debentures shall be kept in the custody of the concerned Head of Department or person duly authorized by the Head of the Department in writing.
Rule 231 - The Security bonds of all officers except peons to be kept in safe custody shall be sent to the Administrative Departments of the concerned officers / staff and shall be kept in the safe custody by the concerned Head of Department or persons duly authorized by the Head of the Administrative Department in writing."
By order of the Governor of Bihar, DR. C. ASHOKVARDHAN, Principal Secretary to Government.
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 482-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in