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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 July 2010

Published 21 July 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-07-21.483
Languages
English, Hindi

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नियमावली प्रस्तावनाः-राज्य के सभी कोटि के पुस्तकालयों और पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विषयों पर सरकार को परामर्श देने हेतु राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का गठन आवश्यक हो गया है। अतएव इस उद्‌देश्य की प्राप्ति हेतु यह नियमावली बनाई जा रही है। 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-

(i) यह नियमावली बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार नियमावली, 2010 कही जा सकेगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँः-जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध नहीं हो, इस नियमावली मेंः-

(i) "राज्य पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा राज्य पुस्तकालय के रूप में घोषित पुस्तकालय;

(ii) "राजकीय पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः सम्पोषित पुस्तकालय; (iii) "सहायता प्राप्त पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा पुस्तकालय प्राधिकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः सम्पोषित पुस्तकालय;

(iv) "गैर-सहायता प्राप्त पुस्तकालय" से अभिप्रेत है वैसे पुस्तकालय जिन्हें सरकार या पुस्तकालय प्राधिकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं है;

(v) "विशिष्ट पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट पुस्तकालय; (vi) "प्रमंडलीय पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य में स्थित प्रमंडल स्तर के पुस्तकालय; (vii) "जिला पुस्तकालय" से अभिप्रेत है जिला मुख्यालयों में स्थित पुस्तकालय;

2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 21 जुलाई 2010

(viii) "अनुमंडलीय पुस्तकालय" से अभिप्रेत है अनुमंडल मुख्यालयों में स्थित पुस्तकालय; (ix) "प्रखंड पुस्तकालय" से अभिप्रेत है प्रखंड स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय; (x) "पंचायत पुस्तकालय" से अभिप्रेत है पंचायत स्तर पर अवस्थित पुस्तकालय; (xi) "ग्रामीण पुस्तकालय" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित पुस्तकालय; (xii) "सार्वजनिक पुस्तकालय" से अभिप्रेत है राज्य पुस्तकालय प्राधिकार से मान्यता प्राप्त और इस नियमावली के प्रयोजनार्थ इस रूप में घोषित कोई पुस्तकालय;

(xiii) "निजी पुस्तकालय" से अभिप्रेत है सहायता प्राप्त सार्वजनिक से भिन्न कोई पुस्तकालय; (xiv) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार ; (xv) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है उपाध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार; (xvi) "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक, राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार; (xvii) "पुस्तकालय प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत गठित राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार;

(xviii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; (xix) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; तथा (xx) "राज्य पुस्तकालय निधि" से अभिप्रेत है राज्य सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान एवं दान।

3. प्राधिकार का नाम- प्राधिकार का नाम 'राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार' होगा। 4. प्राधिकार का कार्य-

(क) राज्य पुस्तकालय निधि का नियंत्रण तथा इससे पुस्तकालयों को सहायता उपलब्ध कराना। (ख) पुस्तकालयों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु शत्र्त एवं अर्हत्ता का निर्धारण करना। (ग) विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना एवं स्थापित पुस्तकालयों के संचालन एवं उन्नति के लिए पहल करना।

(घ) पुस्तकालयों की स्थापना, स्थापित पुस्तकालयों के संचालन एवं उन्नति के लिए आवश्यक शत्र्तोंं, परिस्थितियों और मानकों का निर्धारण करना।

(ड़) उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन हेतु नियमावली बनाना। (च) पुस्तकालयों के विकास के लिए अल्पकालीन / दीर्घकालीन योजना का सूत्रण एवं समीक्षा करना एवं तत्संबंधी अनुशंसा सरकार के समक्ष रखना।

(छ) राज्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रसार करना एवं उनके लिए मानक तैयार करना।

(ज) राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालयों के संबंध में समय-समय पर लिए गए निर्णय पर कार्रवाई करना। 5. प्राधिकार के सदस्यः-

(क) राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार में कुल 11 सदस्य होंगे। प्राधिकार के इन 11 सदस्यों में से मानव संसाधन विकास विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा वित्त विभाग के एक-एक प्रतिनिधि होंगे जो उप-सचिव स्तर से अन्यून नहीं होंगे।

(ख) मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख शिक्षाविदों, पुस्तकालय विज्ञान विशिष्टता वाले व्यक्तियों, भाषा, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। उक्त पैनल से प्राधिकार के 7 सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) प्राधिकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का मनोनयन मनोनीत सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(घ) निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र इस प्राधिकार के सदस्य सचिव होंगे।

6. अध्यक्षः-

(क) सुनिश्चित करेंगे कि प्राधिकार का कार्य सुचारू रूप से और बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संचालित हो।

(ख) निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र को प्राधिकार की बैठक बुलाने हेतु निदेश देंगे। (ग) प्राधिकार की बैठक में किसी बिन्दु पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग कर सकेंगे।

(घ) प्राधिकार की बैठक में भाग लेने के लिए किसी विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित कर सकेंगे, परन्तु आमंत्रित अतिथि को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(ड़) अल्प सूचना पर प्राधिकार की विशेष बैठक बुलाने के लिए सदस्य सचिव को निर्देश देंगे।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 21 जुलाई 2010 7. मानदेयः-

अध्यक्ष, बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार तथा उपाध्यक्ष, बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का पद अवैतनिक होगा परन्तु उन्हें मानदेय के रूप में प्रतिमाह क्रमशः रु0 10,000 एवं रु0 5,000 देय होगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य को बैठक में भाग लेने हेतु वास्तविक यात्रा-व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

8. निदेशकः-

(क) निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (सदस्य सचिव) प्राधिकार की बैठक की तिथि निर्धारित करने की पहल करेंगे। अध्यक्ष द्वारा निर्धारित बैठक के तिथि की सूचना अन्य सदस्यों को देंगे। (ख) प्राधिकार के कार्यों का अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के अनुसार सुचारू रूप से संचालन करेंगे।

9. प्राधिकार/प्राधिकार के सदस्यों का कार्यकालः-

प्राधिकार एवं प्राधिकार के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा। किसी कारण से सदस्य का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा शेष अवधि के लिए किसी नए सदस्य का मनोनयन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार प्राधिकार के कार्यकाल में विस्तार किया जा सकेगा। 10. प्राधिकार की बैठकः-

प्राधिकार की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथियों को एक वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष की अनुमति से अति महत्वपूर्ण विषय पर विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी। निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र बैठक की तिथि निर्धारित कराने की पहल करेंगे तथा बैठक में निर्णय लिए जाने वाले विषयों को रखेंगे। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की पूर्वानुमति बिना तीन बैठकों में निरंतर अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। बैठक में एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में किसी विशेष बिन्दु पर विमर्श/परामर्श हेतु विशिष्ट अतिथि को बुलाया जा सकेगा।

11. प्राधिकार का कार्यालयः-

प्राधिकार के कार्यों का निष्पादन निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

12. प्रकीर्णः-

राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

13. निरसन एवं व्यावृत्तिः-

इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से इस संबंध में पूर्व की सभी नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश निरसित माने जाएंगे। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रवृत्त सभी संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा निदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी कि वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हों।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 483-571+3000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

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