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संकल्प
8 जुलाई 2010
श्री सुरेन्द्र प्रसाद (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 2282/89 तत्कालीन अंचल अधिकारी, बक्सर (सम्प्रति सहायक निदेषक, पंचायतीराज विभाग, पटना) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी बक्सर द्वारा राजपूत जाति के व्यक्ति को ओ0बी0सी0 का गलत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी आरोपों के लिए आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली 2005 के नियम 17 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1905, दिनांक 02 मार्च 2010 के द्वारा श्री प्रसाद को असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन-वृद्धियाँ रोकने संबंधी लधु दण्ड दिया गया।
श्री प्रसाद के द्वारा उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध पुनर्विलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा अर्जी में उन्हीं तथ्यों को उल्लेखित किया है जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में सन्निहित था। इस प्रकार उनके द्वारा अर्जी में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई नया साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनके दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।
चूकि, श्री प्रसाद को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से दण्ड की स्वी—ति दी गई थी, इसलिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 2326, दिनांक 24 दिसम्बर 2001 की कंडिका (ख) साथ ही पठित बिहार सरकारी 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 जुलाई 2010 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो मंत्रिपरिषद द्वारा अस्वी—त कर दिया गया। अतएव मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वी—त किया जाता है। आदेष—आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सम्बंधित पदाधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, एवं अन्य को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 496-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in