Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 July 2010

Published 23 July 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-07-23.497
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 1111 ौावणौावणौावणौावण 1932193219321932 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 497497497497) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 22223333 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2020202010101010 सं0 2/सी0 3- 3011/2000-सा0प्र0—6590

सामान्य प्रषासन विभाग

--------

संकल्प

8 जुलाई 2010

श्री सुनील कुमार (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 578/08 तत्कालीन अंचल अधिकारी, मुषहरी, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा विभागीय कार्याें के सम्पादन में अनियमितता बरतने, वरीय पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, जातीय तनाव उत्पन्न करने, अधीनस्थ कर्मचारियों को भयाक्रांत करने, रैयत खाता पुस्तिका के वितरण में षिथिलता, वाणिज्यिक लगान निर्धारण नहीं करने, लोक भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने, दाखिल खारिज वादों का निष्पादन समय पर एवं पारदर्षी ढंग से नहीं करने तथा भूमि बन्दोवस्ती में रूचि नहीं लेने से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। 2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य, आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं सुसंगत कागजातों के सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प संख्या 6982, दिनांक 20 जुलाई 2009 के द्वारा श्री कुमार को तीन वार्षिक वेतन-वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। श्री कुमार का कथन है कि उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग नहीं की गई, यधपि कि विभागीय पत्रांक 1036, दिनांक 25 फरवरी 2009द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए उनसे अभ्यावेदन की मांग की गई, किन्तु उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन विभाग में समर्पित नहीं किया गया । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 23 जुलाई 2010 4. श्री कुमार के विरूद्ध जमीन बन्दोवस्ती में बरती गई अनियमितता के फलस्वरूप सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने संबंधी प्रमाणित आरोपों पर श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया है जिससे इनके दण्ड पर पुनर्विचार किया जाय।

5. श्री कुमार को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से दण्ड की स्वी—ति दी गई थी, इसलिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 2326, दिनांक 24 दिसम्बर 2001 की कंडिका 'ख' साथ ही पठित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, 32 (4) के आलोक में इनके पुनर्विलोकन अर्जी को मंत्रिपरिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा अस्वी—त कर दिया गया। अतएव मंत्रिपरिषद्‌ के निर्णय के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वी—त किया जाता है।

आदेष—आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सम्बंधित पदाधिकारी श्री सुनिल कुमार, बि0प्र0से0 एवं अन्य को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

अजय कुमार सिन्हा,

सरकार के उप-सचिव।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 497-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-07-23.497/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-07-23.497.