(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 6666 ौावणौावणौावणौावण 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 513513513513) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 22228888 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2020202010101010 वाणिज्य-कर विभाग --------
अधिसूचनाएं
26 जुलाई 2010
एस॰ओ॰ 145, दिनांक 28 जुलाई, 2010—बिहार मूल्य वर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं॰ 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-I एवं II में निम्नलिखित संषोधन करते हैंः—
संषोधन
(1) उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-I की क्रम संख्या 80 के बाद एक नई क्रम संख्या निम्नवत जोड़ी जायेगीः-
''81 मेन्था तेल''
(2) उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-II की क्रम संख्या 6 के बाद एक नई क्रम संख्या निम्नवत जोड़ी जायेगीः-
''7 जौ (मोटा अनाज), अनुसूची-III के क्रमांक 16 पर उल्लिखित 'जौ' को छोड़कर''।
(3) यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।
(सं0 सं॰ बिक्री कर/संषोधन-04/2010—3337 अनु0)
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 28 जुलाई 2010 26 जुलाई 2010 एस0ओ0 146, एस0ओ0 145—दिनांक 28 जुलाई, 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं॰ बिक्री कर/संषोधन-04/2010—3337 अनु0)
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
षुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 26th July 2010
S.O. 145, dated 28th July, 2010—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in schedule I and II appended to the said Act-
AMENDMENTS
(1) After serial no. 80 of schedule I appended to the said Act, a new serial no. shall be added as follows:
"81 Mentha Oil"
(2) After serial no. 6 of schedule II appended to the said Act, a new serial no. shall be added as follows:
"7 Barley (coarse grain), excluding 'Barley' mentioned at serial no. 16 of schedule III."
(3) This notification shall come into force from the date of issue.
(No. Bikri Kar/sanshodhan-04/2010—3337 Anu.)
By order of the Governor of Bihar,
SUBHAKIRTI MAJUMDAR,
Commissioner-cum-Principal Secretary.
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 513-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in