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ग्रामीण कार्य विभाग
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28 जुलाई 2010
सं0 928—जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0, दिनांक 04 फरवरी 2002, पत्रांक 1337 दिनांक 21 मार्च 2007 पत्रांक 1117, दिनांक 7 मई 2005 एवं पत्रांक 2360, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के आलोक में का0अ0ग्रा0 कार्य वि0-कार्य प्रमंडल-2 किषनगंज का पत्रांक 277, दिनांक 01 अगस्त 2008 एवं जिला स्थापना उप-समाहर्त्ता समाहरणालय किषनगंज का पत्रांक 333, दिनांक 09 सितम्बर 2009 द्वारा स्व0 ओम प्रकाष भगत प्राथमिक षिक्षक, प्रखंड विकास खुटामनी, ठाकुरगंज (जिला-षिक्षा अधीक्षक किषनगंज) के पुत्र श्री सोनु कुमार को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग तीन के पद पर नियुक्त करने की अनुषंसा है। श्री कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक (प0लि0) के पद पर (पुराना वेतनमान रु0 3050-4590) नया वेतनमान-पी0वी0-I (रु0 5200-20200) ग्रेड-पे 1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है। श्री कुमार को आदेष दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रा0 कार्य वि0 कार्य प्र0-2 पूर्णियॉं में वर्ग-तीन के रिक्त पद के विरुद्ध देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दे देंगे। अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। 2. स्व0 ओम प्रकाष भगत के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा जिसके विरुद्ध 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 2 अगःत 2010 3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक षल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
5. अगर श्री कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जाय।
6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ-पत्रों मूल रूप में संबंधित पदा0 के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जॉंच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पष्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।
9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्य में निष्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
10. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 11. शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने न देने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का प0 सं0 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्ति कर्मियों को अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।
आदेश से,
लाला रजक,
मुख्य अभियंता।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 520-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in