Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 August 2010

Published 03 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-03.536
Languages
English, Hindi

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[वि॰स॰वि॰-22/2010]

यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) विधेयक, 2010

प्रस्तावनाः - यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत सरकार केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य में यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 के माध्यम से स्थापित यूनिवर्सिटी का स्थान लेगी। राज्य सरकार इस पर सहमत है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 संसद के मानसून सत्र में पेश करने पर सहमति इस शर्त के साथ दी है कि राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 निरसित कर दी जाय। इस प्रकार संसद द्वारा इस पर अधिनियम बनाने से पूर्व आवश्यक है कि बिहार सरकार द्वारा अधिनियमित यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 निरसित हो ।

इसलिए, अब, भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।-(1) यह यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2. निरसन एवं व्यावृति । -(1) यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा अधिनियम, 2007 एतद्‌ द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियम द्वारा अथवा अधिनियम के अधीन प्रदा किसी शक्ति के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही वैध माना जायगा एवं ऐसी कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधिनियमित किए जाने तक जारी रहेगी।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 3 अगःत 2010

उद्‌देश्य एवं हेतु

यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा की स्थापना की गई थी। अब केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किये जाने से पूर्व यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 का निरसन आवश्यक है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 को निरसित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हरि नारायण सिंह)

भारसाधक सदस्य पटना :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, दिनांक 20 जुलाई, 2010

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 536-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-03.536/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-03.536.