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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 August 2010

Published 03 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-03.538
Languages
English, Hindi

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=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 3 अगःत 2010 [वि॰स॰वि॰-23/2010] बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010 प्रस्तावनाः- राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिये राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित नियत करें । 2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-2 में संशोधन ।- बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-2 की उप-धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा (ड) जोड़ी जायेगी :- (ड) ''ऋण'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि । 3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन ।- बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 की उपधारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

''(क) राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिये वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 (तीन) प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा ।''

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन ।- बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9(2)(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

''(ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011-12 में यह 3 प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना होगा ।''

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन ।- बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप-धारा 2 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :-

''(ग) ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी ।''3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 3 अगःत 2010 [वि॰स॰वि॰-23/2010] THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT

(AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

Preamble:-To amend The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 13th Finance Commission for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty first year of the republic of India as follows :- 1. Short title, Extent and Commencement —(1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2010. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf. 2. Amendment in section 2 of The Bihar Act 5, 2006.—The following new sub- section (m) after sub-section (l) of section 2 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006). (m) 'Debt' means amount taken by the State Government on credit with interest. 3. Amendment in section 3 of The Bihar Act 5, 2006.ÑSub-section (a) of Section 3 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following :-

'' (a) for fiscal reform path the State on attaining a zero revenue deficit or revenue surplus in 2007-08 shall have to achieve a fiscal deficit of 3 percent of Gross State Domestic Product by 2011-12 and maintain such thereafter.''

4. Amendment in Section 9 of The Bihar Act 5, 2006.—Section 9(2)(b) of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following :-

'' (b) in the financial year 2010-11 bring the fiscal deficit/Gross State Domestic Product ratio to 3.5 percent and it shall be 3 percent in 2011-12 and maintain such upto year 2014-15.''

5. Amendment in Section 9 of The Bihar Act 5, 2006.—The following new clause (c) shall be added after clause (b) of sub-section 2 of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006):-

''(c) bring Debt as percent of Gross State Domestic Product in the financial year 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 to 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 and 41.6 respectively.''4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 3 अगःत 2010 वित्तीय संलेख राजकोषीय स्थायित्व एवं सम्पोषनीयता सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त राजस्व अधिकोष की प्राप्ति कर राजकोषीय घाटे के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निमित बिहार राजकोषीय उत्तदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिये निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 (तीन) प्रतिशत से संशोधित कर 3.5 (तीन दशमलव पाँच) प्रतिशत करने के लिये बिहार राजकोषीय उत्तदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 3, 2009) को अधिनियमित किया गया । भारत सरकार ने ऋण समेकन और राहत सुविधा मार्गदर्शन (DCRF Guidelines) में संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 (चार) प्रतिशत करने का निर्णय लिया है । तद्‌नुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 2, 2010) को अधिनियमित किया गया । 13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राजकोषीय समेकन के लिये संशोधित रूपरेखा को लागू करने एवं उक्त के अनुसार संशोधित राजकोषीय लक्ष्यों को प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन विेधेयक लाया जा रहा है ।

(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य

उद्‌देश्य एवं हेतु

13वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि राजकोषीय सुधार हेतु अनुशंसित संशोधित रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर लें। आयोग के अनुशंसानुसार अधिनियम में संशोधन के पश्चात्‌ राज्य को राष्ट्रीय लघु बचत निधि के ब्याज दर पर राहत का लाभ एवं वर्ष 2009-10 के अन्त में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित ऋण जो राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है, उसे अपलेखित (Write-off) कर दिया जायेगा । साथ ही, राज्य को विशिष्ट आवश्यकता अनुदान के रूप में कुल 1845 करोड़ रूपया विमुक्त किया जायेगा । अतएव, राज्य सरकार को उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले आर्थिक लाभ जिससे विकास कार्योें पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि किया जा सकेगा और राज्य को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना ही इस विधेयक का उद्‌देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य पटनाः दिनांक 21 जुलाई 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव, बिहार विधान-सभा ।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 538-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-03.538/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-03.538.