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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 August 2010

Published 04 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-04.542
Languages
English, Hindi
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गृह विभाग सैनिक कल्याण निदेषालय ------ संकल्प 2 अगस्त 2010 विषय—युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम आश्रितों एवं विकलांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 12(45)/2003/US (WE)/D(Res), दिनांक 15 अक्तूबर 2003 द्वारा राज्य में युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिकों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में राषि भुगतान करने हेतु नीति निर्धारण करने पर विचार करने का निदेष दिया गया था। जुलाई 1999 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न राज्यों में सैनिकों के कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति की पहली बैठक अगस्त 1999 में आयोजित की गयी थी। बैठक में अन्य बिन्दुओं के अलावा राज्य सरकारों द्वारा ''एक्शन'' में मारे गये सैनिकों को 5,00,000 रु0 (पॉंच लाख रूपये) की दर से अनुग्रह अनुदान देने की अनुशंसा की गयी थी। उक्त अनुशंसा के आधार पर युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद/विकलांग सैन्य कर्मियों को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। 2. केन्द्र सरकार, रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा एवं अन्य राज्यों की भॉंति राज्य सरकार ने सम्यक्‌ विचारोपरांत युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने वाले बिहार राज्य के निवासी सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को 1,00,000 रु0 (एक लाख रुपये) तथा ऐसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी जिनकी अपंगता 40 izfr'kr या उससे अधिक हो तथा विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से विमुक्त हुए हों को 50,000 रु0 (पचास हजार रुपये) अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। 3. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें लघु शीर्ष 092-अन्य कार्यालय-उप-षीर्ष 0002-स्थल, जल और वायु सैनिकों का पर्षद-मुख्यालय प्रभार मॉंग संख्या 22 विपत्र कोड एन 2052000920002 के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई 31 01 सहायक अनुदान के मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 अगःत 2010 4. उपरोक्त अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित शर्त्ते होगी :- (क) केवल बिहार के स्थायी निवासी सैनिकों (सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के आश्रित ही अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे। ख) युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सैनिकों के निकटतम आश्रित को ही अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा।

(ग) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति मृत सैनिक के उत्तराधिकारी का निर्धारण अधिमानता क्रम से निम्नलिखित में से किसी एक के पक्ष में किया जायेगा :-

(i) पत्नी (ii) नाबालिग पुत्र जिसमें सौतेला पुत्र भी शामिल है। (iii) अविवाहित/विधवा पुत्री जिसमें सौतेली पुत्री भी शामिल है। (iv) माता (v) पिता

(vi) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और अविवाहित/विधवा बहन।

किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने की दषा में उसमें अधिमानता के क्रम में अगले उत्तराधिकारी के पक्ष में दावे की स्वीकृति दी जायेगी।

(घ) ऐसे शहीद/विकलांग सैनिकों का नाम सषस्त्र सेना के तीनों अंगों के मुख्यालयों/संबंधित अभिलेख कार्यालयों से प्राप्त होने की दषा में ही अनुग्रह अनुदान की राषि का भुगतान किया जायेगा।

(च) ऐसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी जिनकी अपंगता 40 izfr'kr या उससे अधिक हो तथा विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से विमुक्त सैनिक ही अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे। (छ) युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मृत्यु होने के संबंध में सेना मुख्यालय से प्राप्त प्रमाण-पत्र यथेष्ट होगा।

5. यह सुविधा संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी होगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियॉं महालेखाकार बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली - 110011/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट व्लॉंक-IV, विंग-VII, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली -110066/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय एवं सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।

———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 542-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-04.542/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-04.542.