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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 August 2010

Published 06 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-06.548
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 15151515 ौावणौावणौावणौावण 1932193219321932 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 548548548548) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 6666 अगःतअगःतअगःतअगःत 2020202010101010 आपदा ूबंधन (cid:18)वभाग —————

अिधसूचना 4 अगःत 2010 सं0 I ूा0आ0-1927/आ0ू0—वष5 2010 म7 रा8य म7 मॉनसून क: वषा5 क: ;ःथित दयनीय है। वषा5 क: कमी के फलःवBप खर(cid:15)फ क: मु(cid:8)य फसलD (धान एवं मFका) क:

रोपनी/बुआई लआय से काफ: कम हो पाई है। ;जन JेऽD म7 रोपनी/बुआई क: गयी, वहॉं भी अLप वषा5पात ् के कारण उपज पर ूितकू ल ूभाव पड़ना िन;Pत है। कृ (cid:18)ष (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार से ूाRत ूितवेदन के अनुसार रा8य म7 वषा5पात क: ;ःथित अSयंत खराब है। 01 जून से 31 जुलाई तक रा8य म7 508.5 िम0मी0 औसत वषा5पात के (cid:18)वVW आलोXय अविध म7 माऽ 392.8 िम0मी0 बाYरश ह(cid:15) हो पाई है।

इस ूकार वषा5पात म7 औसतन 23 ूितशत क: कमी पाई गई है। रा8य म7 मॉनसून का आगमन भी इस वष5 दो सRताह से अिधक (cid:18)वलंब से होने के कारण ;ःथित अSयंत गंभीर हो गई है।

अSयLप वषा5पात के कारण रा8य के भू एवं सतह(cid:15) जलॐोत भी ूभा(cid:18)वत हो रहे ह\। रा8य के कई भागD म7 जलॐोत सूख रहे ह\ एवं जलाशयD तथा भूगभ5 जलःतर म7 काफ: कमी आयी है। कृ (cid:18)ष एवं जल संसाधनD के अितYरFत सूखे का कु ूभाव पशु संसाधन एवं रोजगार पर भी पड़ने क: ूबल संभावना है। इस ूकार कु ल िमलाकर रा8य म7 सुखाड़ के कारण आपदा क: ;ःथित बन गई है।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 अगःत 2010 उFत आलोक म7 रा8य के 28 ूभा(cid:18)वत ;जलD म7 सुखाड़ (ूाकृ ितक आपदा) घो(cid:18)षत ^कया जाता है, ;जसक: समे^कत सूची अनुल_नक 'क' पर संल_न है।

2. अिधसूिचत ;जलD म7 सुखाड़ से िनपटने हेतु आपदा राहत िनिध (CRF) तथा रांश(cid:15)य आपदा आक;ःमकता िनिध (NCCF) से ^दये जानेवाले सहायता के ूावधान तSकाल ूभाव से लागू हDगे।

3. अिधसूिचत ;जलD म7 ^कसानD से सहकाYरता ऋण, राजःव लगान एवं सेस, पटवन शुLक, (cid:18)वdुत शुLक जो सीधे कृ (cid:18)ष से संबंिधत हो, क: वसूली (cid:18)वeीय वष5 20010-11 के िलए ःथिगत रहेगी।

4. ूभा(cid:18)वत ;जलD म7 फसल को बचाने, वैक;Lपक कृ (cid:18)ष काय5 क: fयवःथा करने, रोजगार के साधन उपलgध कराने, पशु संसाधनD का सह(cid:15) रख-रखाव करने, इSया^द, के िलए आवँयकतानुसार साहाiय काय5 चलाने, आ^द, क: fयवःथा क: जाएगी ;जसके िलए संबंिधत (cid:18)वभाग (cid:26)ारा िनjन ूकार से व;ण5त काय5 ^कये जाय7गे -

(i) कृ (cid:18)ष ूJेऽ

(क) कृ (cid:18)ष (cid:18)वभाग (cid:26)ारा आवँयकतानुसार फसलD क: सुरJा एवं बचाव के िलए कृ (cid:18)ष इनपुट के Bप म7 ड(cid:15)जल, बीचड़ा, बीज आ^द पर स;gसड(cid:15) क: fयवःथा क: जाएगी।

(ख) वैक;Lपक फसल योजना तैयार कर उसके सफल ^बयाlवयन हेतु अपे;Jत कार5वाई क: जाएगी।

(ग) सतह(cid:15) जलॐोतD के सूख जाने के कारण वैक;Lपक माmयमD से िसंचाई क: fयवःथा होगी। इस हेतु जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन (cid:18)वभाग आक;ःमकता योजना तैयार कर इसका काया5lवयन कर7गे।

(घ) खर(cid:15)फ फसल के िलए ड(cid:15)जल अनुदान क: ःवीकृ ित द(cid:15) गई है। उपरोFत fयवःथा आवँयकता होने पर रबी फसल के िलए भी क: जाएगी।

(च) सहकार(cid:15) तथा रांश(cid:15)कृ त ब\कD के माmयम से कृ (cid:18)ष ऋण उपलgध कराने हेतु अपे;Jत कार5वाई क: जाएगी।

(छ) ^कसानD को फसल बीमा का लाभ ^दलवाने हेतु अपे;Jत कार5वाई क: जाएगी। (ii) पेयजल

जलापूित5 क: व ्यवःथा लोक ःवाःoय अिभयंऽण (cid:18)वभाग (cid:26)ारा ;जला पदािधकार(cid:15) के िनदpशन के अनुसार क: जाएगी। सूखामःत JेऽD म7 पेयजल क: आपूित5 हेतु पूव5 म7 लगाये गये चापाकलD/ नलकू पD क: मरjमित क: जाएगी। आवँयकता का आंकलन कर पुराने चापाकलD को और गहरे ःतर तक गाड़े जाने क: fयवःथा क: जाएगी। जBरत के अनुसार नये नलकू प/चापाकल भी लगाये जाय7गे। ूभा(cid:18)वत JेऽD म7 ट\करD के माmयम से भी जलापूित5 क: fयवःथा क: जाएगी। शहर(cid:15) JेऽD म7 भी पेयजलापूित5 क: आवँयकeानुसार पेयजल क: कमी को दूर करने के िलए आवँयक fयवःथा क: जाएगी। पाइप जलापूित5 योजनाओं के िलए (cid:18)वdुत आपूित5 क: सुsढ़ fयवःथा रहेगी।

(iii) खाdाlन

(क) खाd एवं उपभोFता संरJण (cid:18)वभाग यह सुिन;Pत करेगा ^क ;जलD म7 पया5Rत खाdाlन का भंडारण है एवं जन(cid:18)वतरण ूणाली के माmयम से ल;Jत वग5 के उपभोFताओं को3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 अगःत 2010 खाdाlन का (cid:18)वतरण हो रहा है। अlनपूणा5 एवं अंSयोदय योजनाओं के अंतग5त खाdाlन का उठाव एवं (cid:18)वतरण का गहन अनुौवण ^कया जाएगा। (cid:18)वषम ;ःथित म7 रा8य सरकार (cid:26)ारा मुvत साहाiय (cid:18)वतरण हेतु खाdाlन के पया5Rत भंडारण क: fयवस ्था रखी जाएगी। इस हेतु के lि सरकार से अितYरFत खाdाlन उपलgध कराने हेतु अनुरोध ^कया जाएगा।

(ख) सुखाड़मःत ;जलD के सभी पंचायतD म7 एक-एक Fवींटल खाdाlन Yरवा;Lवंग ःटॉक के Bप म7 िच;lहत जन(cid:18)वतरण ूणाली के दुकानदारD के पास सुर;Jत रखा जाएगा ता^क भूख से ूभा(cid:18)वत fय(cid:18)xयD को मुvत खाdाlन तSकाल उपलgध कराया जा सके ।

(iv) मुvत साहाiय

मुvत साहाiय (cid:18)वतरण का िनण5य यथा समय आवँयकतानुसार संबंिधत ;जला पदािधकार(cid:15) के ूितवेदन एवं आपातकालीन ूबंधन समुह क: अनुशंसा के आलोक म7 आपदा राहत कोष सिमित (cid:26)ारा िलया जाएगा। मुvत साहाiय (cid:18)वतरण के पाऽ वे fय(cid:18)x/ पYरवार होग7 ;जlह7 जीवन यापन के िलए तुरlत सहायता क: आवँयकता है, ;जनका अlन भंडार समाRत हो गया हो एवं ;जनके पास तुरlत सहायता का कोई साधन न हो।

(v) पशु संसाधन

(क) सुखाड़ के कारण पशुचारा क: ताSकािलक कमी नह(cid:15)ं है, परlतु कालाlतर म7 क़ृ (cid:18)ष फसल अवशेष क: लगातार कमी के कारण इसके द(cid:15)घ5कालीन ूभाव अवँयंभावी है। अत: पशु एवं मSःय संसाधन (cid:18)वभाग पशुचारा क: उपलgधता सुिन;Pत कराएगा। लगातार सुखाड़ क: ;ःथित म7 जलाशय सूख रहे ह\, ;जसके कारण पशुओं के िलए पेयजल क: िनतांत कमी हो सकती है। ऐसी पYर;ःथित म7 ;जला पशुपालन पदािधकाYरयD (cid:26)ारा ;ःथित का आकलन कर ःथल का चयन ^कया जाएगा तथा इन चयिनत ःथलD को पशु िश(cid:18)वर के Bप म7 िच^{त ^कया जा सके गा। इन िच^{त ःथलD पर (cid:18)वभाग (cid:26)ारा लोक ःवाःoय अिभयंऽण (cid:18)वभाग तथा लघु िसंचाई (cid:18)वभाग के सहयोग से जलाशयD म7 जल क: fयवःथा क: जाएगी।

(ख) सुखाड़ के कारण पशुओं म7 इ^फमेरल फ:वर, ह(cid:15)ट ःशोक, lयूमोिनया, दःत जैसी सामाlय पशु रोगD क: बहुतायत होती है। इन (cid:18)बमाYरयD से िनपटने हेतु पशु िच^कSसालयD म7 दवा का पया5Rत भंडारण कर िलया जाएगा, ;जनम7 एं^टबायो^टFस, एनाजलेिसक, पारािसटामोल, एं^ट ^हःटाःटािमिनक, एं^ट डायYरयल, लीवर टॉिनक, नॉरमल सलाईन, एलेFशोलाइट इlयूजन िल;Fवड, आ^द, का बय आवँयकतानुसार ^कया जाएगा।

(ग) पशु ःवाःoय क: देखभाल एवं रोगD क: रोकथाम के िलए ;जला ःतर पर चलlत िच^कSसा दलD क: fयवःथा रहेगी।

(vi) रोजगार सृजन

(क) सूखामःत JेऽD म7 कृ (cid:18)ष काय5 क: कमी के कारण मजदूरD के समJ रोजी रोट(cid:15) का संकट उSपlन होगा अतएव मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग (cid:26)ारा रोजगारोlमुख काय5बमD के काया5lवयन एवं अनुौवण म7 गितशीलता लायी जाएगी। मामीण JेऽD म7 रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अlतग5त पYरयोजनाओं के ब\क ऑफ स\Fशंस तैयार कर ^बया;lवत ^कए जाएंगे ;जसम7 जल संरJण क: योजनाओं यथा – तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाह(cid:15), चेक डैम, डगबेल, वृJारोपण इSया^द को ूाथिमकता द(cid:15) जाएगी।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 अगःत 2010 (ख) अlय संबंिधत (cid:18)वभाग भी सूखे से उSपlन बेरोजगार(cid:15) क: समःया को कम करने के िलए मनरेगा के अlतग5त मामीण JेऽD म7 आवँयकतानुसार रोजगारोlमुख पYरयोजनाओं का ^बयाlवयन कर7गे।

(ग) मनरेगा के अlतग5त सुखाड़मःत ;जलD म7 रोजगारोlमुखी पYरयोजनाओं के ^बयाlवयन हेतु आवँयकतानुसार के lिांश (cid:18)वमु(cid:18)x क: ूSयाशा म7 रा8यांश क: (cid:18)वमु(cid:18)x क:

कार5वाई (cid:18)व^हत ू^बया के अनुसार क: जाएगी।

(vii) लघु जल संसाधन

रा8य म7 िसंचाई हेतु सरकार(cid:15) नलकू पD के माmयम से िसंचाई क: fयवःथा है। सुिन;Pत ^कया जाएगा ^क सरकार(cid:15) नलकू प ऊजा5;lवत रहे ता^क इनके माmयम से िसंचाई सु(cid:18)वधा उपलgध रहे। साथ ह(cid:15) सतह(cid:15) एवं भूगभ5 जलॐोतD जैसे – तालाब, पोखर, आहर को Yरचाज5 करने हेतु आवँयक कदम उठाये जाय7गे। भूजल Yरचाज5 क: योजनाऍं भी ली जाएंगी। (cid:18)बहार भू-जल िसंचाई योजना का अिधक–से–अिधक ूचार ूसार ^कया जायेगा एवं सुखाड़ से िनपटने के िलए युW ःतर पर इस योजना का काया5lवयन ^कया जायेगा।

(viii) (cid:18)वdुत

पjप, नहर योजनाएं, राजक:य नलकू पD, िसंचाई योजनाएं एवं अिधकांश िनजी नलकू प – सभी (cid:18)बजली पर आधाYरत है। अत: ऊजा5 (cid:18)वभाग/(cid:18)बहार रा8य (cid:18)वdुत बोड5 (cid:26)ारा कृ (cid:18)ष काय(cid:127) हेतु (cid:18)वdुत आपूित5 सुिन;Pत कराया जाएगा। सुखाड़ ूभा(cid:18)वत मामीण JेऽD म7 lयूनतम िनधा5Yरत 5- 6 घंटD के िलए िनबा5ध (cid:18)वdुत आपूित5 क: fयवःथा सुिन;Pत क: जाएगी तथा इसका ूचार ूसार समाचार पऽD के माmयम से ^कया जाएगा।

(ix) ःवाःoय

सूखाड़मःत JेऽD म7 डायYरया एवं भीषण गम€ के ूकोप से उSपlन होनेवाली बीमाYरयां यथा – दःत, कॉलरा, अितसार, िमयाद(cid:15)बुखार, िम;जLस, ^डहाइसेशन, डमpटाई^टस, ह(cid:15)ट स ्शोक आ^द क:

रोकथाम हेतु सभी ूाथिमक िच^कSसा के lिD, उप–के lिD एवं अlय िच^कSसालयD म7 वांिछत दवाओं एवं जीवन रJक घोल (ओ0आर0एस0) का पया5Rत भंडारण कराया जाएगा। ूभा(cid:18)वत ;जल7 म7 मोबाइल मे^डकल के यर यूिनट क: ूितिनयु(cid:18)x क: जाएगी। सुदूर मामीण JेऽD म7 आंगनबाड़(cid:15) के lिD म7 ओ0आर0एस0 एवं पारािसटामोल आ^द दवाओं का भंडारण ^कया जाएगा तथा इसे आशा काय5कSता5ओं के माmयम से (cid:18)वतYरत कराया जाएगा। ूSयेक ;जला म7 सुखाड़ क: अविध तक िस(cid:18)वल सज5न के अधीन एक मॉनेटYरंग सेल का गठन होगा ;जसम7 पदािधकार(cid:15) एवं कम5चार(cid:15) 24 घंटे काय5रत रह7गे।

(x) म^हलाओं एवं बXचD क: देखभाल

सुखाड़ Jेऽ म7 बXचD एवं गभ5वती तथा धातृ म^हलाओं को कु पोषण से बचाने हेतु पूव5 म7 चलाये जा रहे काय5बमD के अितYरFत पौ(cid:18)ƒक आहार क: fयवःथा क: जाएगी। ूSयेक के lि पर उपलgध मे^डकल ^कट म7 ओ0आर0एस0 एवं पारािसटामोल दवा भी रखी जाएगी। इस fयवःथा का िनयिमत एवं सघन अनुौवण ^कया जाएगा ता^क सुखाड़ क: ;ःथित म7 इसका ूभावकार(cid:15) एवं सकाराSमक पYरणाम ूाRत हो सके ।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 अगःत 2010 5. अनुौवण: सुखाड़ आपदा ूबंधन हेतु अनुौवण क: fयवःथा िनjनानुसार क: जाएगी:

(क) ;जला ःतर पर ;जला पदािधकार(cid:15) के नेतृSव म7 सुखाड़ साहाiय काय5 चलाए जाय7गे। सुखाड़ आपदा ूबंधन के अनुौवण हेतु ;जला ःतर पर 24 घंटे ^बयाशील िनयंऽण कJ क:

ःथापना क: जाएगी। इसके दूरभाष सं(cid:8)या को आम आवाम क: जानकार(cid:15) हेतु समाचार पऽD म7 ूकािशत कराया जाएगा। िनयंऽण कJ म7 रोःटर म7 िस(cid:18)वल पदािधकाYरयD के अितYरFत अlय तकनीक: सेवाओं के पदािधकार(cid:15) भी ूितिनयुFत ^कये जाएंगे। ;जला पदािधकार(cid:15) के अधीन ग^ठत टॉःकफोस5 सुखाड़ से उSपlन ;ःथित एवं इसके िनवारण हेतु ^कये जा रहे ूयासD का साRता^हक अनुौवण करेगी।

(ख) मु(cid:8)यालय ःतर पर आपदा ूबंधन (cid:18)वभाग म7 राहत काय5 के अनुौवण हेतु ग^ठत िनयंऽण कJ िनरंतर ^बयाशील रहेगा।

(ग) (cid:18)बहार रा8य (cid:18)वdुत बोड5, कृ (cid:18)ष (cid:18)वभाग, खाd एवं उपभोFता संरJण (cid:18)वभाग, ःवाःoय (cid:18)वभाग, पशु एवं मSःय संसाधन (cid:18)वभाग, जल संसाधन (cid:18)वभाग, मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग, लघु जल संसाधन (cid:18)वभाग, समाज कLयाण (cid:18)वभाग तथा लोक ःवाःoय अिभयंऽण (cid:18)वभाग म7 हेLप लाइन ःथा(cid:18)पत ^कये जाएंगे जो िनरंतर ^बयाशील रह7गे।

(घ) रा8य ःतर पर ग^ठत आपातकालीन ूबंधन समूह (Crisis Management Group) िनरंतर ^बयाशील रहेगा तथा सुखाड़मःत ;जलD म7 रा8य सरकार (cid:26)ारा उठाये गये कदमD का सतत ् अनुौवण करेगा।

(च) संबंिधत ूमंडलीय आयुFत एवं ;जलD के ूभार(cid:15) सिचव अपने ूभार के ;जलD म7 चलाये जा रहे राहत काय(cid:127) क: सघन समीJा एवं अनुौवण कर7गे। इसके िलए वे आवँयकतानुसार Jेऽीय ॅमण तथा ;जला ःतर पर समीJा बैठक कर7गे।

6. उपयु 5Fत के आलोक म7 संबंिधत (cid:18)वभाग (cid:18)व^हत ू^बया के अlतग5त सJम ूािधकार का अनुमोदन ूाRत कर अपने ःतर से आदेश िनग5त कर7गे।

(cid:18)बहार-रा8यपाल के आदेश से fयास जी, ूधान सिचव।6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 6 अगःत 2010 ्यड्डध्नड्डत्रिंक्ष्ळिं

कृऊझ्हृह्नत्रर्ट्ठिं्‌त्रक्तध्गहृहृरभ्॰पट्टत्रकृद्दहृट्ठ्‌त्रश्त्रिंह्यर््रप्रिंहृह्नत्रक्तड्ढन्नश्त्र

र्॰िंस्त्रह्यर््रब्त्रिंत्र छश्र ॰ग्हृत्र व्श्र द्दझ्हृड्डहृऊहृ०त्र च्श्र ्यहृचह्न्‌॰हृऊहृ०त्र ्यह्नप्रत्र फश्र त्श्र ड्डप्रहृ०हृत्र ह्येड्डहृत्रह्यर््रब्त्रिंत्र ह्येड्डहृत्र छश्र व्श्र ड्डहृत०हृत्र च्श्र महृहृट्ठद्दह्यध्ह्नत्र ऊंक्तह्नत्र फश्र त्श्र ह्नहृट्ठझ्ट्टहृक्तत्र ैश्र चिंर्ड्ढिंह्नत्र र्ध््‌िं॰ट्ठह्नत्रह्यर््रब्त्रिंत्र छश्र र््‌िं्‌ ॰ट्ठह्नत्र ध् व्श्र क्हृट्ठगहृह्यध्ह्नहृत्र च्श्र गहृश्क्तह्नहृग्त्र फश्र द्दर्ध्घिंूत्र त्श्र ऊट्ठ॰ड्ढक्तह्नहृग्त्र महृहृ॰ह्यध्ह्नत्रह्यर््रब्त्रिंत्र छश्र महृहृ॰ह्यध्ह्नत्र व्श्र ऊहृज्‌हृिंत्र त्र पहृहृह्नज्ञहृत्रह्यर््रब्त्रिंत्र छश्र क्तश्प्रहृड्डत्र व्श्र क्तहृह्नज्ञहृत्र त्र कृट्टह्नझ्ध्ट्टत्रह्यर््रब्त्रिंत्र छश्र र्ध्द्दिंह्यदह्यदह्नह्यध्ह्नत्र क्तश्ट्टहृर्ल्भ्श्त्रिं व्श्र च्श्र कृक्हृप्रझ्ह्नत्र फश्र प्रचक्हृहृश्त्र त्श्र ह्यड्ढप्रश्ूत्रन्नइह्यहृह्नज्ञहृत्र त्र ०ह्नमहृ्‌॰हृत्रह्यर््रब्त्रिं छश्र र्स्ध्ऊिंड्डश्त्र व्श्र क्तर्पिंट्टश्ह्यध्ह्नत्र च्श्र ०ह्नमहृ्‌॰हृत्र

————

अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु^ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 548-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-06.548/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-06.548.