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आपदा प्रबंधन विभाग ----- संकल्प 6 अगस्त 2010 विषयः-13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध में।
12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के राज्यादेश संख्या 560, दिनांक 11 मार्च 2006 के माध्यम से आपदा राहत कोष के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उक्त आपदा राहत कोष के संचालन के संबंध में केन्द्र सरकार के आपदा राहत कोष संबंधी निदेशों के अनुरूप तत्कालीन साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग (वर्त्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग) के संकल्प ज्ञाप संख्या 64, दिनांक 27 मार्च 1991 के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा राहत कोष समिति का गठन किया गया था। 2. 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, जो वित्त विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) के पत्रांक 2320, दिनांक 5 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त हुई है, वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया जाना है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जानी है। वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 4233, दिनांक 21 अप्रील 2010 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 8 अप्रील 2010 को 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रसंग में आयोजित बैठक की कार्यवाही प्रचारित की गयी। उक्त कार्यवाही की कंडिका 3 के अनुसार आपदा राहत कोष की जगह अब राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के गठन की कार्रवाई की जानी है।
3. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) का निम्नवत् गठन किया जाता हैं : - 3.1 वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) का गठन किया जाता हैं। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने तथा कीट आक्रमणों से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्त्ति हेतु किया जाएगा।
3.2 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष को शीर्ष ''8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों-111-आपदा राहत निधि-0001-राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत सहायता अनुदान'' के अन्तर्गत वर्गीकृत एवं लोक लेखा में रखा जायेगा।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 अगःत 2010 3.3 आपदा राहत कोष राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में समाहित हो जाएगा तथा 31 मार्च, 2010 को आपदा राहत कोष में उपलब्ध शेष जमा राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में स्थानान्तरित हो जाएगी। 3.4 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में केन्द्र और राज्य सरकार का अंशदान 75:25 के अनुपात में है। 13वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के लिए राशि का निर्धारण निम्नप्रकार किया गया हैः-
| क्रम सं0 | वर्ष | केन्द्रांश (करोड़ रू) | राज्य सरकार का अंशदान (करोड़ रू0) | योग (करोड़ रू0) |
| 1. | 2010-11 | 250.87 | 83.62 | 334.49 |
| 2. | 2011-12 | 263.41 | 87.80 | 351.21 |
| 3. | 2012-13 | 276.58 | 92.19 | 368.77 |
| 4. | 2013-14 | 290.41 | 96.80 | 387.21 |
| 5. | 2014-15 | 304.93 | 101.64 | 406.57 |
| योग | 1386.20 | 462.05 | 1848.25 |
3.5 जहाँ तक प्राकृतिक आपदा के संबंध में व्यय करने का प्रश्न है, यह राज्य के मुख्य बजट शीर्ष ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत'' के विभिन्न उप-मुख्य शीर्षो/लघु/उप-शीर्षों में उपबंधित राशि से की जायेगी। इस प्रकार किये गए व्यय से कितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में सामंजित की जायेगी, इसका निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपदा रिस्पौंस कोष समिति तय करेगी। जितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से सामंजित की जायेगी उतनी राशि मुख्य शीर्ष -8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ 111-आपदा राहत निधि-0001-राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत सहायता अनुदान में डेबिट करते हुए मुख्य शीर्ष-2245-05-901 (घटाएँ) -आपदा राहत निधि से पूरी की गई राशि-0001-आपदा राहत कोष में किये गए व्यय (घटाएँ) में क्रेडिट करनी होगी ।
3.6 भारत सरकार से प्राप्त एवं राज्यांश की राशि मुख्य शीर्ष ''8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ-111-आपदा राहत निधि-0001- राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत सहायता अनुदान'' में स्थानान्तरित की जायगी एवं इस राशि के संबंध में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं एवं केन्द्र सरकार के अनुदेशों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति आपदा राहत/ साहाय्य हेतु वित्तीय सहायता संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राहत व्यय के वित्त पोषण से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राज्य सरकार एवं भारत सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी, कोष का संचालन एवं प्रशासन करेगी तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार संग्रहणों (कोष में जमा राशि) का निवेश करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) से आहरित धन राशि वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिये जिनके लिये कोष का गठन किया गया है, और केवल गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्ग निर्देशों में सन्निहित व्यय मदों और मानदण्डों के अनुसार प्रयुक्त की जा रही है। समिति की बैठक अध्यक्ष के आदेशानुसार आयोजित की जायगी।
राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का प्रशासन एवं संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-20 (i) (ii) के अनुसार राज्य सरकार के ज्ञापांक 1597, दिनांक 25 जून 2008 द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति निम्न रूपेण गठित हैः-
(1) मुख्य सचिव- अध्यक्ष (2) विकास आयुक्त- सदस्य (3) सचिव, वित्त विभाग- सदस्य (4) सचिव, जल संसाधन विभाग- सदस्य (5) सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग- सदस्य (समिति के संयोजक) इस समिति को सचिवीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय सचिवों को जो साहाय्य कार्य मेें सम्बद्ध होंगे, उन्हें समय-समय पर आमंत्रित कर सकेगी। समिति की महत्ता को देखते हुए अन्यथा परिस्थितियों को छोड़ कर बैठक में आमंत्रित सचिव स्वयं भाग लेंगे। जब कभी विभागीय सचिव को भाग लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो, वहाँ ही अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। 5. 12वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति पर आपदा राहत कोष में बची राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में अन्तरित मानी जाएगी। 6. इस संकल्प में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 अगःत 2010 आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी,
प्रधान सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 559-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in