Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 August 2010

Published 09 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-09.560
Languages
English, Hindi
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आपदा प्रबंधन विभाग

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संकल्प

6 अगस्त 2010

विषयः—आपदाओं से निपटने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से एक करोड़ से अधिक अग्रिम की स्वी—ति हेतु मुख्य सचिव को दिसम्बर 2010 तक के लिए प्राधि—त करने के संबंध में।

राज्य में मानसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की गई है। गत वर्षो के अनुभव के अनुसार मानसून सामान्य रहने की दशा में राज्य के बाढ़ प्रवण जिलों में 3-4 वर्षों के अन्तराल में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। वैसी दशा में अनुमान है कि वर्ष 2010 में राज्य के बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ आ सकती है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए राज्य एवं जिलों में आवश्यक तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। इसी बीच राज्य में मानसून के प्रवेश करने के बावजूद राज्य के कतिपय जिलों में सामान्य के मुकाबले अत्यल्प वर्षा होने के कारण धान रोपनी का आच्छादन प्रभावित हुआ है एवं भूजल स्तर में कमी प्रतिवेदित हुई है। फलतः राज्य के कतिपय जिलों, खासकर मगध प्रमण्डल के जिलों में सुखाड़ की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतएव आवश्यक है कि बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए वित्तीय व्यवस्था कर ली जाए। हालांकि विभाग के बजट में बाढ़ एवं सुखाड़ के लिए राशि का प्रावधान किया गया है, परन्तु यदि बाढ़ एवं सुखाड़ की भयावहता बढ़ेगी तो अतिरिक्त राशि की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। उस दशा में राज्य कीआकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की जरूरत पड़ेगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 9 अगःत 2010 2. कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या 31 के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि से एक करोड़ से अधिक अग्रिम की स्वी—ति के लिए मंत्रिपरिषद सक्षम है। आपदा से निपटने के लिए अविलम्ब राशि की उपलब्धता हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद की शक्ति का प्रत्यायोजन करने का निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 12 जुलाई 2010 को हुई बैठक में लिया गया।

3. अतएव आपदाओं से निपटने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रूपए से अधिक अग्रिम की स्वी—ति हेतु मुख्य सचिव को प्राधि—त किया जाता हैं। कार्यहित में मुख्य सचिव राज्य की आपदा राहत कोष समिति की अनुशंसा पर ही ऐसा निर्णय ले सकेंगे। आपदा राहत कोष का राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) में विलय होने पर तदनुसार राज्य आपदा रिस्पांस कोष समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेंगे। अग्रिम स्वी—त करने की यह शक्ति दिसम्बर 2010 तक के लिए ही रहेगी।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 560-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-09.560/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-09.560.