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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 August 2010

Published 10 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-10.561
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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गृह विभाग

सैनिक कल्याण निदेषालय

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संकल्प

9 अगस्त 2010

विषय :—शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को दी जा रही नकद पुरस्कार की राषि में बढ़ोतरी की स्वीकृत करने के संबंध में।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 5-3/2008/1/D (Res)/434, दिनांक 05 मई 2008 द्वारा राज्य में दी जा रही शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं जमीन के बदले की राषि मेंं बढ़ोतरी करने की अनुषंसा की गयी थी। दिनांक 21 अगस्त 2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सैनिक-असैनिक सम्पर्क सम्मेलन में उठाये गये कार्य विन्दुओं के संबंध में दिनांक 03 मार्च 2010 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में अन्य राज्यों में दिये जाने वाले राषि का अध्ययन कर दर में संषोधन का प्रस्ताव दिये जाने का निदेष दिया गया था। बैठक में यह भी विचार किया गया था कि शौर्य पुरस्कार की राषि तीन भाग में दिये जाने से, विषेष कर वार्षिक एन्यूटि की राषि दिये जाने में व्यवहारिक कठिनाई होती है। इसलिए पुरस्कार की राशि का एक ही बार समेकित रूप से भुगतान किया जाय। उपर्युक्त के आलोक में शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को दी जा रही नकद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 अगःत 2010 2. गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 357 दिनांक 11 मई 1999 द्वारा पूर्व में शौर्य पुरस्कार से अलंकृत बिहार निवासी सैनिकों (सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) को नकद पुरस्कार, जमीन के बदले नकद राशि एवं वार्षिक एन्यूटि का भुगतान निर्धारित दर से की जा रही थी। केन्द्र सरकार, रक्षा मंत्रालय के अनुशंसा एवं अन्य राज्यों की भॉंति राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को दी जा रही नकद पुरस्कार की राशि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से एकमुश्त में राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0 सं0 शौर्य पुरस्कार का नाम नकद पुरस्कार की राशि (एक मुश्त में)
1 2 3
i परमवीर चक्र 10,00,000/-
ii अषोक चक्र 8,00,000/-
iii सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल 7,00,000/-
iv महावीर चक्र 5,00,000/-
v कीर्त्ति चक्र 4,00,000/-
vi उत्तम युद्ध सेवा मेडल 3,00,000/-
vii वीर चक्र 2,00,000/-
viii शौर्य चक्र 1,50,000/-
ix युद्ध सेवा मेडल 1,00,000/-
x सेना, नौ सेना एवं वायु सेना मेडल 75,000/-
xi मेंषन-इन-डिस्पैच 50,000/-
xii परम विषिष्ट सेवा मेडल 1,50,000/-
xiii अति विषिष्ट सेवा मेडल 1,00,000/-
xiv विषिष्ट सेवा मेडल 50,000/-

3. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं लघु शीर्ष 092-अन्य कार्यालय मॉंग संख्या 22-उपषीर्ष 0002-स्थल, जल और वायु सैनिकों का पर्षद-मुख्यालय प्रभार विपत्र कोड एन 2052000920002 इकाई शीर्ष 05 01 पुरस्कार के मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। 4. नकद पुरस्कार की स्वीकृति को शासित करने के निबंधन और शर्ते निम्नलिखित होगी :-

(क) केवल बिहार के स्थायी निवासी सैनिक (स्थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) ही नकद पुरस्कार पाने के पात्र होंगे।

(ख) इस योजना का लाभ पुरस्कार प्राप्तकर्ता अथवा उनके उत्तराधिकारी को मिल सकता है, बषर्ते कि वे सद्‌दव्यवहारी/भारत सरकार के प्रति सतत्‌ निष्ठावान हो। इस शर्त का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार को नकद पुरस्कार रोकने एवं रद्‌द करने का अधिकार होगा।

(ग) यदि उत्तराधिकारी (मरणोपरान्त की दषा में अथवा ऐसी दषा में जहॉं नकद पुरस्कार स्वीकृति के पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गयी हो), नाबालिग हो तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अनुमानित रकम की सुरक्षा और अनुदान ग्राही के लाभार्थ उनके उपयोग को सुनिष्चित करें।

(घ) मरणोपरान्त पुरस्कार की दषा में अथवा ऐसी स्थिति जहॉं पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु, यथास्थिति, नकद पुरस्कार की स्वीकृति के पूर्व हो जाए वहॉं उतराधिकारी का निर्धारण अधिमानता क्रम से निम्नलिखित में से किसी एक के पक्ष में किया जायेगा :-

(i) पत्नी/पति (ii) नाबालिग पुत्र जिसमें सौतेला पुत्र भी शामिल है। (iii) अविवाहित/विधवा पुत्री जिसमें सौतेली पुत्री भी शामिल है। (iv) माता (v) पिता (vi) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और अविवाहित/विधवा बहन।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 अगःत 2010 किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने की दषा में उसमें अधिमानता के क्रम में अगले उत्तराधिकारी के पक्ष में दावे की स्वीकृति दी जायेगी।

(ड़) नकद पुरस्कार एक मुष्त भुगतान किया जायगा। (च) नकद पुरस्कार एक से अधिक बार प्राप्त होने की दषा में चाहे वह उसी कोटि के हो अथवा उच्चतर कोटि का हो नकद पुरस्कार की पूरी राषि प्रत्येक बार भुगतेय होगी।

(छ) पुरस्कार प्राप्तकर्ता, सशस्त्र सेना के तीनों अंगो के मुख्यालयों के माध्यम से संगत राजपत्र की अधिसूचना के उद्धरण के साथ बिहार सरकार, सैनिक कल्याण निदेषालय, गृह विभाग, पटना को आवेदन पत्र देंगे।

(ज) आवेदन पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टयां अन्तर्विष्ट हो :- नम्बर, रैंक एवं नाम, यूनिट का नाम, स्थायी पता (पुलिस स्टेषन सहित), पत्राचार का पता, पुरस्कार का नाम, पुरस्कार प्राप्त करने की तिथि/पूर्व में प्राप्त शौर्य एवं अन्य पुरस्कार की विवरणी (तिथि के साथ)। राज्य सरकार से पूर्व के पुरस्कार के लिए प्राप्त नकद राषि वार्षिकी एवं जमीन के बदले नकद राषि की विवरणी तथा बैंक शाखा का नाम।

(झ) मरणोपरान्त पुरस्कार की दषा में अथवा ऐसी स्थिति में जहॉं नकद पुरस्कार की स्वीकृति के पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाय वहॉं आवेदन पत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएॅं अन्तर्विष्ट होगी। उतराधिकारी का नाम, उतराधिकारी का स्थायी पता, पत्राचार का पता, उतराधिकारी का उम्र, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ उतराधिकारी का संबंध।

5. यह सुविधा 01 जनवरी 2010 से अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कृत करने के संबंध में प्रभावकारी होगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियॉं महालेखाकार बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट व्लॉंक-IV, विंग-VII, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली -110066/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय एवं सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 561-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-10.561/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-10.561.