Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 August 2010

Published 11 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-11.564
Languages
English, Hindi
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कार्यालय-आदेश

4 अगस्त 2010

सं0 म0/स्था0आ0र0प0(अधी0)-12/10-1389—जिला अनुकम्पा चयन समिति की दिनांक 24 फरवरी 2010 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के ज्ञापांक 93/मु0/स्था0 दिनांक 21 अप्रील 2010 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 208 दिनांक 14 जून 2010 के आलोक में श्री रवि कुमार, पिता-स्व0 दीनानाथ भगत भूतपूर्व चौकीदार, जिला मत्स्य कार्यालय , औरंगाबाद को विभाग के अधीन वेतन बैंड 5200-20200 एवं ग्रेड पे 1900 रु0 में रिक्त तृतीय वर्ग लिपिक के पद पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्त कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे अन्यथा इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

3. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रप्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 अगःत 2010 4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 1919, दि0 20 जनवरी 1976 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा-पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा-पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 2082, दिनांक 01 अप्रील 2003 के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंंगे तथा नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा-पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

7. नव नियुक्ति कर्मी की सापेक्ष वरीयता तृतीय वर्ग संवर्ग में मानी जाएगी।

8. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट,

निदेशक, मत्स्य।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 564-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-11.564/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-11.564.