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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)
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संकल्प
11 अगस्त 2010
श्री अरविन्द कुमार खाँ, अवर निबंधक, शेरघाटी, जिला-गया के विरूद्ध अनियमितता, कदाचार, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, वैकल्पिक व्यवस्था के बिना अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थिति, विधि व्यवस्था संबंधी दायित्व की उपेक्षा, विभागीय निर्देशों का उल्लंघन, वरीय पदाधिकारियों के प्रति अमर्यादित व्यवहार, दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता आदि आरोप विनिर्दिष्ट करते हुए समाहर्त्ता-सह-जिला निबंधक, गया एवं आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया से अनुमोदित प्रपत्र-'क' के समीक्षोपरान्त विभागीय स्तर पर प्रपत्र-'क' में आरोप-पत्र गठित कर विभागीय संकल्प संख्या 310, दिनांक 03 फरवरी 2010 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया तथा श्री रमानाथ मिश्र, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष में नियंत्री पदाधिकारी की बिना अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय छोड़ना, बकरीद के अवसर पर विधि व्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्ति पत्र नहीं लेना तथा वरीय पदाधिकारी के प्रति अमर्यादित 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2010 संचालन पदाधिकारी का मंतव्य, श्री खाँ के स्पष्टीकरण व संचिका पर उपलब्ध अन्य तथ्यों के पूर्ण समीक्षोपरान्त इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के अन्तर्गत निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-
01. संचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक।
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अरविन्द कुमार खाँ, अवर निबंधक, शेरघाटी, जिला-गया एवं सभी संबंधितों को उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अर्जुन प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 566-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in