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अधिसूचनाएं
12 अगस्त 2010
एस॰ओ॰ 167, दिनांक 12 अगस्त, 2010—चूँकि बिहार वित्त अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 8, 2010) की अधिसूचना सं0 एल0जी0-1-19-2010/लेज-116, दिनांक 9 अप्रील 2010 द्वारा बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा 3'क' को निरसित किया गया है इसलिए उक्त धारा के अधीन वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं एस0ओ0 774/दिनांक 14 अगस्त 1985, 474/दिनांक 11 अप्रील 1986, 926/दिनांक 22 सितम्बर 1986, 1264/दिनांक 16 दिसम्बर 1989, 10/दिनांक 04 जनवरी 1990, 338/दिनांक 07 मार्च 1990 एवं 448/दिनांक 05 जून 1990 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है एवं अधिसूचना संख्या एस.ओ. 92/ दिनांक 23 मार्च 1993 तथा अधिसूचना संख्या 70/दिनांक 15 जून 2002 में प्रयुक्त शब्द समूह ''धारा 3क और'' षब्द ''धारा'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 12 अगःत 2010 12 अगस्त 2010 एस॰ओ॰ 168, एस॰ओ॰ 167, दिनांक 12 अगस्त, 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 बिक्री-कर/अन्य कर-02/2010—3620 अनु0)
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
जे॰ आर॰ के॰ राव,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 12th August 2010
S.O. 167, dated the 12th August 2010—whereas by Notification no.-LG-1-19- 2010/Lez-116, dated 9th April 2010 of Bihar Finance Act, 2010 (Bihar Act 8, 2010) Section-3A of The Bihar Entertainment Tax Act, 1948 is repealed therefore Notification no. S.O. No. 774/dated 14th August 1985, 474/dated 11th April 1986, 926/dated 22nd September 1986, 1264/dated 16th December 1989, 10/dated 4th January 1990, 338/dated 7th March 1990, 448/dated 5th June 1990 issued by The Commercial Taxes Department under the said Section are hereby repealed and the words "Section 3A and" used in S.O. no. 92/dated 23rd March 1993 & S.O. no. 70/dated 15th June 2002 are substituted by the word "Section".
2. This notification shall come into force at once.