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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 August 2010

Published 16 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-16.572
Languages
English, Hindi
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1. श्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री अध्यक्ष सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 2. श्री इन्द्रदेव प्रसाद (राजद) सदस्य 3. श्री हरिभूषण ठाकुर (निर्दलीय) सदस्य 4. श्री गुंजेश्वर साह (जदयू) सदस्य 5. श्री रामानन्द प्रसाद सिंह (जदयू) सदस्य 6. श्री राम नरेश राम (माले) सदस्य 7. श्री नित्यानन्द राय (भाजपा) सदस्य 8. श्री हरि नारायण चौधरी सदस्य 9. श्री गंगा प्रसाद सदस्य 10. श्री उदय नारायण राय (राजद) सदस्य स0 वि0 प0

2. समिति के जो सदस्य विधान सभा/परिषद्‌ के सदस्य के पद से मुक्त हो जायेंगे वे समिति की सदस्यता से भी स्वतः मुक्त जायेंगे।

3. समिति के सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक (विधान-सभा प्रभारी) होंगे। 4. समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होगी। 5. विभागीय परार्मदातृ समिति के निम्नांकित कर्त्तव्य एवं दायित्व होंगे :-

(क) विभाग में कार्याधीन योजनाओं एवं विभाग द्वारा सम्पादित कार्य की समीक्षा, (ख) विभाग में सुचारू रूप से कार्य सम्पांदन के लिए विभागीय प्रशासन एवं उसके ढांचे में सुधार के लिए सुझाव, (ग) कार्य की प्रगति तीव्र करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए परामर्श देना, एवं (घ) भविष्य में कार्य योजना तैयार करना। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 16 अगःत 2010

6. समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को सचिव समिति की बैठक बुलायेंगे। सचिव समिति में उपस्थापित किए जानेवाले कार्यक्रम का विवरण तैयार कराकर सदस्यों के बीच प्रसारित करेंगे, जिसके साथ वे कार्यक्रम के प्रत्येक मद की व्याख्या करते हुए संलेख और प्रभारी मंत्री के आदेशानुसार अगर अन्य कोई कागजात समिति में उपस्थापित करना हो तो संलग्न करेंगे। 7. समिति की बैठक में सचिव कार्यक्रम के प्रत्येक मद की व्याख्या करेंगे, तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय सदस्यों से विचार-विमर्श करने को अनुरोध करेंगे और समिति के सचिव तदनुसार विभागीय संचिका में समिति का सामान्य विचार अंकित करेंगे। 8. समिति का कार्य केवल सलाहकारी रहेगा एवं उसकी कार्यवाही अत्यन्त गोपनीय होगी। सदस्यों के बदले कोई अन्य समिति में भाग नहीं ले सकेंगे। समिति की बैठक में विचार किये गये विषय पर वोट नहीं दिये जायेंगे।

9. बैठक के पश्चात्‌ समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण विधान-सभा/विधान परिषद्‌ को भेजेगा। 10. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गणेश प्रसाद, निदेशक।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 572-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-16.572/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-16.572.