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शुद्धि पत्र
13 अगस्त 2010
सं0 5/एम0डब्लू0-403/09 श्र0सं0-3368—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 (11, 1948) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग द्वारा लादने एवं उतारने के कार्यों के नियोजन के संदर्भ में कंडिका-1 एवं कंडिका-2, (1) में निर्गत अधिसूचना सं0-5/एम0डब्लू0-403/09 श्र0सं0-1203, दिनांक 18 मार्च 2010 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :-
| क्र0 सं0 | लादने एवं उतारने के कार्यो के नियोजन ं (खण्ड कार्य) | वर्त्तमान भी0डी0ए0 (01.04.2010) से। |
| (1)- | प्रत्येक 200 मीटर या उसके खण्ड तक भार ले जाने के लिए प्रति भार (लोड) के लिए - | सूचकांक बिन्दु (3754.87) 28.34% की वृद्धि |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 20 किलो से कम | 1.16 |
| 2 | 20 किलो से 40 किलो तक | 1.58 |
| 3 | 41 किलो से 65 किलो तक | 2.46 |
| 4 | 66 किलो से 85 किलो तक | 3.17 |
| 5 | 86 किलो से 100 किलो तक | 4.02 |
| 6 | 101 किलो और उससे अधिक (प्रति 2 किलो ग्राम भार के लिए 0.10 पैसा) | 4.020.30 |
| (2) का (1)- | बोरा, टीन, ड्राम को भरना या फिर भरना या ठीक करना और अन्य कोई भार-प्रति भार के लिए - | |
| (क) | 40 किलो तक- | 1.30 |
| (ख) | 41 किलो से 65 किलो तक- | 1.75 |
| (ग) | 66 किलो से 100 किलो तक- | 2.61 |
| (घ) | 101 किलो और उससे अधिक (प्रति 10 किलो ग्राम भार के लिए 1.10 पैसा)- | 3.443.16 |
(5/एम0डब्लू0-403/09 श्र0सं0-3368)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गरीब साहु,
सरकार के अपर सचिव।
The 13th August 2010
No. 5/M.W-403/09 L&R-3368—In exercise of power conferred by section-27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the Governor of Bihar is pleased to make the following corrections in respect of "Employment in loading and unloading operation" of the column-1& cloumn-2,(1) in the notification no.- 5/M.W.-403/09 L.& R-1203 dated 18th March 2010
| S. No. | Employment in loading and unloading operation (Piece Work) | Present V.D.A Dated-01-04-2010 |
| One place to another and vice versa for carrying loads every 200 meters or parts there of per load of- | C.P.I. (3754.87) Point/(increase 28.34%) | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Less than 20 k.g. | 1.16 |
| 2 | From 20 k.g. to 40 k.g. | 1.58 |
| 3 | From 41 k.g. to 65 k.g. | 2.46 |
| 4 | From 66 k.g. to 85 k.g. | 3.17 |
| 5 | From 86 k.g. to 100 k.g. | 4.02 |
| 6 | 101 k.g. and above Rs. for every two k.g. load over 101k.g.- (0.10 ) | 4.02+0.30 |
| 2 (1) | Filling or Refilling or Arranging of bags line, tina, drums and any other load (per load of )- | |
| (a) | Up to 40 k.g. | 1.30 |
| (b) | From 41 k.g. to 65 k.g. | 1.75 |
| (c) | From 66 k.g. to 100 k.g. | 2.61 |
| (d) | 101 k.g. and above Rs. for every 10 k.g. load over 101 k.g.- (1.10 ) | 3.44+3.16 |
(5/M.W-403/09 L&R-3368)
By. order of the Governor of Bihar,
GARIB SAHU,
Additional Secretary of Goverment.
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 589-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in