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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 August 2010

Published 19 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-19.604
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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अधिसूचना

6 अगस्त 2010

सं0 7/वि0पु0ह0- 202/2010 गृ0आ0-6376—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार-राज्यपाल, बिहार पुलिस हस्तक खण्ड-1 के नियम 1150, 1151 (ख), 760 (ग), 857 एवं पुलिस हस्तक भाग-3 परिषिष्ट- 42 की कंडिका 4 एवं 5 को तुरंत के प्रभाव से संषोधन करते है :-

(1) बिहार पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-1150 में संषोधन करते हुये यह प्रावधान किया जाता है कि किसी एक विभागीय भवन या भवन समूह के लिए रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) लागत तक की परियोजना की स्वीकृति देने हेतु पुलिस महानिदेषक, बिहार को प्राधिकृत किया जाता है। रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति की शक्ति सरकार में निहित होंगी।(2) पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम 1151 (ख) को संषोधित करते हुए आवासीय या गैर-अवासीय भवनों सन्निर्माण एवं पुनः सन्निर्माण या संरचनात्मक हेर-फेर के लिए पुलिस महानिदेषक, बिहार को रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) तक की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सरकार का होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 19 अगःत 2010 (3) पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम 760 (ग) को संषोधित करते हुए उक्त नियम में 1.00 (एक रुपये) के स्थान पर 30.00 (तीस रुपये) तथा 2.00 (दो रुपये) के स्थान पर 60.00 (साठ रुपये) प्रतिस्थापित किया जाता है।

(4) पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम 857 के तहत किसी एक केस में निम्न विवरण के अनुसार अधिकारियों द्वारा अधिकतम नगद पुरस्कार स्वीकृत किया जा सकेगा जितना प्रत्येक के नाम के सामने राषि अंकित है :-

क्र0 संख्या अधिकारी का नाम नगद पुरस्कार की अधिकतम राषि
1. पुलिस महानिदेशक रु0 50,000 (पचास हजार रुपये)
2. अपर पुलिस महानिदेषक रु0 30,000 (तीस हजार रुपये)
3. पुलिस महानिरीक्षक रु0 20,000 (बीस हजार रुपये)
4. प्रमंडलीय आयुक्त रु0 20,000 (बीस हजार रुपये)
5. पुलिस उप महानिरीक्षक रु0 10,000 (दस हजार रुपये)
6. जिला पदाधिकारी रु0 10,000 (दस हजार रुपये)
7. पुलिस अधीक्षक रु0 5,000 (पांच हजार रुपये)

(5) पुलिस हस्तक भाग-3 परिषिष्ट-42 कंडिका-4 के तहत बिहार सचिवालय आषुलिपिक सेवा नियमावली 2006 द्वारा श्रुतलेखन, टंकन हिन्दी एवं अंग्रेजी के लिए जो अर्हता निर्धारित है वही अर्हता आषु सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग पर नियुक्ति हेतु लागू होगी।

(6) पुलिस हस्तक भाग-3 परिषिष्ट-42 कंडिका-5 के संबंध मे बेसिक कम्प्यूटर एम.एस.ऑफिस ज्ञान की योग्यता भी जांची जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,अरुण डेढ़गवें, सरकार के संयुक्त सचिव। ———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 604-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-19.604/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-19.604.