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अधिसूचना
16 अगस्त 2010
सं0 7 न0वि0/सि-9/10-4675/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 (बिहार अधिनियम 15, 1954) की धारा-9 (2) (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली 1974 के नियमावली 1974 के नियम 27 के परन्तुक के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ते है :-
'' परन्तु और कि अनुरक्षण फीस, जो सिनेमा मालिकों द्वारा वसूली जाएगी, निम्नलिखित होगी।
(क) वातानूकूलित - 3 रुपये प्रति टिकट।
(ख) वातशीत - 2.50 रुपये प्रति टिकट। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 19 अगःत 2010 16 अगस्त 2010 सं0 7 न0वि0/सि-9/10-4675/न0वि0एवंआ0वि0/दिनांक 16 अगस्त 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुछेद-384 के खण्ड-(3) के अधीन इसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)-अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव-सह-निदेशक।
The 16th August 2010
सं0 7 न0वि0/सि-9/10-4675/न0वि0एवंआ0वि0—In exercise of the powers conferred by section 9 (2) (a) of the Bihar Cinema (Regulation) Act 15, 1954 (Bihar Act 15, 1954) the Governor of Bihar is pleased to add the following new proviso to rule 27 of the Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974 as follows:—
" Provided that the maintenance fee shall be the following which will be collected by the Cinema Owners :-
(a) Air Conditioned – 3 per ticket
(b) Air cooled – 2.50 per ticket
(c) Others – 2 per ticket "
2. It shall come in to force from the date of issue of the notification.