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अधिसूचना
17 अगस्त 2010
एस0 ओ0 175, दिनांक 19 अगस्त 2010—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवत्र्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है । अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभेाक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।
अनुसूची-1(अ)
| माह एवं वर्ष | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001-100) | आधार वर्ष परिवत्र्तन हेतु लिंक फैक्टर | परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष( 1960-100) |
| जनवरी-2010 | 172 | 4.63x4.93 | 3926.06 |
| फरवरी-2010 | 170 | 4.63x4.93 | 3880.41 |
| मार्च-2010 | 170 | 4.63x4.93 | 3880.41 |
| अप्रैल-2010 | 170 | 4.63x4.93 | 3880.41 |
| मई-2010 | 172 | 4.63x4.93 | 3926.06 |
| जून-2010 | 174 | 4.63x4.93 | 3971.71 |
| योग | — | 23465.06 | |
| औसत | 23465.06÷ 6 = | 3910.85 |
अनुसूची-1(ब)
कृषि नियोजन, अधिसूचना सं0-3325 दि0 1 जुलाई 2008
अनुसूची-।।
| क्र0 स 0 ं | कामगारों की कोटि मूल न्यूनतम मजदुरी | भी0डी0ए0 दि0-01.04.09 01.10.09 एवं 01.04.2010 तक (रुपये में) | भी0डी0ए0 प्रभावी की तिथि दि0-01.10.2010 स (रुपये में) े | क ल मजदूरी ु (34) दि0-1.10.2010 से (रुपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यो के लिए । | 85.0012.0002.0010.00 = 109.00 प्रतिदिन | 5.00 | 114.00 प्रतिदिन |
| 2 | ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर । | 3066.00431.0083.00 355.00=3935.00 प्रतिमाह | 164.00 | 4099.00 प्रतिमाह |
| 3 | टे्रक्टर खलासी / पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही । | 2386.00335.0065.00 276.00 = 3062.00 प्रतिमाह | 128.00 | 3190.00 प्रतिमाह |
| 4 | कटनी | - | - | काटी गई फसल क 10 बोझा में े एक बोझा |
परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है । उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्नास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून-2010 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2010 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।
(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/09-श्र0सं0-3411) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गरीब साहु, सरकार के अपर सचिव।
17 अगस्त 2010
एस0 ओ0 176, एस0 ओ0 175 दिनांक 19 अगस्त 2010 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।
(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/09-श्र0सं0-3412) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गरीब साहु, सरकार के अपर सचिव।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःत 2010 The 17th August 2010 S.O. 175 dated the 19th August 2010—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column- 02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.
SCHEDULE- 1(A)
| Month & Year | Index No. Base Year ( 2001-100) | Link Factor Change for base year | Changed Index No. for base year ( 1960-100) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| January-2010 | 172 | 4.63x4.93 | 3926.06 |
| February-2010 | 170 | 4.63x4.93 | 3880.41 |
| March-2010 | 170 | 4.63x4.93 | 3880.41 |
| April-2010 | 170 | 4.63x4.93 | 3880.41 |
| May-2010 | 172 | 4.63x4.93 | 3926.06 |
| June-2010 | 174 | 4.63x4.93 | 3971.71 |
| Total | — | 23465.06 | |
| Average | 23465.06÷ 6 = | 3910.85 |
Schedule-1(B)
Agriculture Operations- 3325 dt. 1st July 2008
| Sl. | Category of Workers | Basic Minimum Wages +V.D.A. 1-04-09 + 01.10.09 & 01.04.2010 (In. Rs.) | V.D.A Effective Date 01-10-2010 | Total Wage (3+4) 01-10-2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | All other agricultural operations except harvesting | 85.00+12.00 +02.00+ 10.00= 109.00 Per day | 5.00 | 114.00 Per day |
| 2 | Tractor Driver and Pump operator | 3066.00+431.00+83.00+ 355.00= 3935.00 Per month | 164.00 | 4099.00 Per month |
| 3 | Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi | 2386.00+335.00+65.00+276 .00=3062.00 Per Month | 128.00 | 3190.00 Per month |
| 4 | Harvesting | - | - | One bundle in 10 bundle of harvested crops. |
The rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the variable Dearness Allowance has been fixed/ revised in the above schedule employment's there will be increase or decrease in wage of rates shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components. But even it the Index fall below the point on which minimum rates or wages have been fixed/ revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January-June, 2010 will be payable at the aforesaid rates form October, 2010 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.
(No. 5/M.W- 402/09 L&R- 3411 ) By order of the Governor of Bihar, GARIB SAHU, Additional Secretary to Government.
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 608-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in