िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3333 भाभाभाभािििि 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 614614614614) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 25252525 अगःतअगःतअगःतअगःत 2020202010101010 िबहार िवधान प(cid:11)रषद् सिचवालय —————
अिधसूचना
20 vxLr 2010
सं0 िव.प.िव.-40/2009-2255(3)िव.प.—सामािजक आचरण तथा नीितय( से सदैव प(cid:11)रपूण+ एवं स-.य िबहार िवधान प(cid:11)रषद् के सद/य( के आचरण एवं नैितक 0यवहार( के िनरी1ण तथा सद/य( 2ारा -कए गए नैितक एवं अ4य दु0य+वहार( से संबंिधत स6पी गयी िशकायत( क8 जांच कर अनुशंसाएं करने के उ:े;य से माननीय सभापित, िबहार िवधान प(cid:11)रषद् ने प(cid:11)रषद् क8 >-.या एवं काय+ संचालन िनयमावली के िनयम 65 एवं त@संबंधी उपब4ध( का >योग करते Bए आचार सिमित का गठन करने क8 कृ पा क8 है । त@काल इस सिमित के अGय1 सिहत सद/यगण िनHनवत ह(गे :
1. >ो0 अKण कु मार – अGय1 2. डा0 मो0 तनवीर हसन – सद/य 3. Mी के दार नाथ पाNडेय – सद/य 4. Mी नरे4O >साद Pसह – सद/य 5. Mी संजय कु मार Pसह – सद/य 6. डा0 भीम Pसह – सद/य 7. Mी राजे4O राय – सद/य
सिमित क8 गणपूRत : सिमित क8 गणपूRत चार सद/य( क8 होगी । सिमित का काय+काल : सिमित अगले आदेश तक काय+रत रहेगी।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 25 अगःत 2010 सिमित के िनHनिलिखत कृ @य ह(गे यथा :
1. (क) सद/य( के बीच सदाचार एवं 0यवहार का पय+वे1ण करना । (ख) सद/य( के अनपेि1त एवं अमया+-दत 0यवहार एवं उनके संसदीय आचरण से संबंिधत स6पी गयी >@येक िशकायत क8 जांच करना तथा आव;यक अनुशंसाएं देना ।
(ग) सद/य( के किथत आचरण एवं दुराचरण( से संबंिधत मामल( मT दंड एवं शाि/त से संबंिधत िविधय( से सुसंगत िनयम बनाना ।
2. (क) सिमित सद/य( के आचार तथा 0यवहार से संबंिधत मामल( मT िविशUट अनुरोध पर अथवा /वत: संWान ले सके गी और सभापित क8 अनुमित >ाYत करने के प;चात् ही जांच एवं िनण+य क8 >-.या अपनायेगी।
(ख) सिमित सद/य( 2ारा आचार संिहता के उZलंघन -कये जाने क8 जांच कर सके गी । (ग) इन िनयम( मT -कसी बात के होते Bए भी सभापित -कसी सद/य के शील िव\], दुराचार तथा कदाचार से संबंिधत >;न को जांच, अ4वेषण और >ितवेदन देने के िलए सिमित को दे सकते ह^ । 3. सद/य( के शील िवK] आचरण और अ4य दुराचरण( क8 जांच के संबंध मT सिमित 2ारा अपनाई जानेवाली >-.या उसी >कार होगी जैसी >-.या जांच और िनण+य हेतु प(cid:11)रषद् क8 िवशेषािधकार सिमित 2ारा सदन या -कसी सद/य के िवशेषािधकार के संबंध मT अपनाई जाती है । 4. आचार सिमित के >ितवेदन के सदन मT उप/थापन के प;चात वही >-.या अपनाई जायेगी जो िवशेषािधकार सिमित के >ितवेदन के उप/थापन, िवचार-िवमश+ तथा >ाथिमकता के संदभ+ मT िबहार िवधान प(cid:11)रषद् क8 >-.या एवं काय+ संचालन के िनयमावली के िनयम – 243, 244 एवं 245 तथा त@संबंधी उपबंध( के अधीन अपनाई जाती है ।
5. सिमित सद/य( के िलए आचार संिहता का िनमा+ण करेगी यथा-
(क) सदन के भीतर सद/य( के िलए आचार संिहता (ख) सदन मT सद/य( 2ारा करणीय और अकरणीय कृ @य( से संबंिधत आचार संिहता (ग) िवधान मंडल क8 सह समवेत बैठक( मT रा`यपाल के अिभभाषण के दौरान सद/य( के िलए आचार संिहता
(घ) सिमित क8 अGययन याbा के दौरान सद/य( के िलए आचार संिहता (ड़) सिमित क8 बैठक( मT सद/य( के िलए आचार संिहता (च) िशUटमंडल( के साथ वाता+ के दौरान सद/य( के िलए आचार संिहता (छ) सदन के बाहर सद/य( के िलए आचार संिहता (ज) आचार संबंधी िस]ांत (झ) सामा4य आचार संिहता
6. आचार संिहता के उZलंघन क8 ि/थित मT िशकायत( के िनUपादन के िलए सिमित >-.या एवं दंड के >ावधान का िनमा+ण करेगी।
7. सिमित अपने कृ @य( को आंिशक या िवशद् Kप से संशोिधत कर सके गी और ऐसे संशोधन को अनुमोदन के िलए सभापित के सम1 >/तुत करेगी।। सभापित 2ारा यथा अनुमो-दत संशोधन >भावी माना जायेगा। साgय लेने या पb, अिभलेख अथवा द/तावेज मांगने क8 शिh
8. (क) सिमित अपने कत+0य( के पालन के िलए -कसी 0यिh/0यिhय( क8 उपि/थित अथवा पb या अिभलेख >/तुत कराना आव;यक समझे तो ऐसा करने क8 शिh उसको होगी, -क4तु जब कभी ऐसा >;न उपि/थत हो -क -कसी 0यिh/0यिhय( का साgय या >लेख क8 >/तुित सिमित के >योजन( के िलए आव;यक और >ासंिगक है तो यह िवषय सभापित के पास भेजा जायेगा और उनका िनण+य अंितम होगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 25 अगःत 2010 (ख) सिमित -कसी सा1ी को बुला सकती है और उससे ऐसे >लेख >/तुत करा सकती है जो सिमित के >योजन( के िलए आव;यक और अपेि1त हो।
(ग) सिमित /विववेक से यह िनण+य लेगी -क उसके सामने -दये गये मौिखक साgय और द/तावेज गोपनीय रहTगे अथवा नहj।
9. सिमित क8 बैठकT सामा4यत: गोपनीय ह(गी और बंद कमरे मT आयोिजत क8 जायTगी। दंड
10. सिमित य-द इस िनUकष+ पर पBंचती है -क -कसी सद/य 2ारा शील िवK] अनैितक आचरण अथवा कोई कदाचारपूण+ काय+ -कया गया है या संिहता/िनयम( का उZलंघन -कया गया है तो सिमित िनHनिलिखत दंड( मT से एक या एकािधक दंड क8 अनुशंसा कर सके गी :-
(क) िन4दा ;
(ख) भ@स+ना ;
(ग) िविनkदUट अविध के िलए सदन से िनलंबन ; और (घ) सिमित 2ारा उिचत समझा गया कोई अ4य दंड।
11. सभापित सिमित या सदन के सद/य( के शील िवK] कदाचार के मामल( क8 जांच से संबंिधत >-.या को िविनयिमत करने के िलए ऐसे िनदेश दे सकते ह^, जैसा आव;यक समझT ।
12. इन िनयम( मT -कसी बात के होते Bए भी सभापित सद/य के शील, सदाचार अथवा अ4य दुराचार, कदाचार से संबंिधत >;न को जांच अ4वेषण तथा >ितवेदन देने के िलए आचार सिमित को दे सकते ह^।
यह आदेश त@काल >भाव से लागू होगा ।
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बाबूलाल अlवाल काय+कारी सिचव िबहार िवधान प(cid:11)रषद्।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 614-571+300-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in