(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3333 भाभाभाभािििि 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
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संषोधन
उक्त नियमावली के नियम 19 के उप-नियम (3ख) के नीचे एक नया उप-नियम निम्नवत् जोड़ा जायेगाः-
''3ग- अधिनियम की धारा '24क' में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अघ्यधीन, अधिनियम की अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट ड्रग एवं मेडिसीन तथा रासायनिक खाद, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर छोड़कर बेसिक स्लैग, पेस्टीसाईड, विडिसाईड, इन्सेक्टीसाईड, जर्मीसाइड, फंगीसाईड एवं हर्बिसाईड शामिल हैं, का व्यवहारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केवल वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा।''
(2) यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।
[सं0 सं॰ बिक्री-कर/संषोधन-06/2010—3798 (अनु0)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जे0 आर0 के0 राव, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
24 अगस्त 2010
एस॰ ओ॰ 189, एस॰ ओ॰ 188, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 25 अगःत 2010 The 24th August 2010 S.O. 188, dated the 25th August 2010—In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005:—
Amendment
A new sub-rule shall be added below sub-rule (3B) of rule 19 of the said Rules as follows:—
"3C- Subject to provisions contained in section '24A' of the Act, dealers of drugs and medicines as specified in Schedule III of the Act and chemical fertilizers including basic slag, pesticides, weedicides, insecticides, germicides, fungicides and herbicides other than bleaching powder shall furnish only annual return for every financial year.
(2) This notification shall come into force from the date of issue.
[File No.Bikri Kar/sanshodhan-06/2010—3798 (Anu.)] By order of the Governor of Bihar, J. R. K. RAO, Commissioner-Cum-Principal Secretary. ———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 617-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in