Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 August 2010

Published 25 August 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-08-25.619
Languages
English, Hindi
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वित्त विभाग

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संकल्प

23 अगस्त 2010

विषयः—षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के समूह 'घ' के कर्मियों को केन्द्र सरकार के तर्ज पर वेतन उत्क्रमण की स्वीकृति के संबंध में ।

समूह 'घ' के कर्मियों के संदर्भ में वेतन समिति एवं त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा को गंभीर तरीके से विचारित करने के निमित्त प्रशासनिक सुधार मिशन को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 29 दिसम्बर 2009 की बैठक में लिया गया था । यह भी निर्णय लिया गया था कि जब तक प्रशासनिक सुधार मिशन का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है सभी समूह 'घ' के कर्मियों को 1एस स्केल में अपने प्रतिस्थानी ग्रेड-पे पर रखा जाए ।

2. प्रशासनिक सुधार मिशन के तत्वावधान में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति केप्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से विचार कर निम्नांकित निर्णय लिया गया है :- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 25 अगःत 2010 (क) समूह 'घ' के सभी कर्मी को प्रशिक्षणोपरांत पे-बैंड 5200-20200 तथा ग्रेड-पे-1800 में उत्क्रमित वेतनमान स्वीकृत किया जाय । (ख) जो कर्मी किसी कारणवश प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाते हैं या प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं वे वर्तमान में स्वीकृत प्रतिस्थानी वेतनमान में बने रहेंगे ।

(ग) समूह 'घ' के जो कर्मी कार्यालय अनुसेवी एवं समरूप पदों पर कार्यरत हैं, को प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी का होगा । बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण Module विकसित करेगा ।

(घ) समूह 'घ' के कतिपय अन्य कर्मी जो किसी विभाग/कार्यालय विशेष में पदस्थापित हैं तथा जिनकी कार्य प्रकृति अनुसेवकों से भिन्न हैं, वैसे कर्मी यथा माली, रसोइया, खलासी, स्वीपर आदि को भी प्रशिक्षण के उपरांत ही उत्क्रमित वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा । इन कर्मियों के प्रशिक्षण का दायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का होगा ।

(ड़) समूह 'घ' के कर्मियों को नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में बाद में विचार किया जायेगा । (च) उत्क्रमित वेतनमान देने के फलस्वरूप वर्तमान वरीयता सूची प्रभावित नहीं होगी। 3. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत सभी परिपत्राें/पत्रों को इस संकल्प में अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जाय ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मदन मोहन प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव ।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 619-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-08-25.619/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-08-25.619.