िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संषोधन) नियमावली, 2010 बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संषोधन) नियमावली, 2010 बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संषोधन) नियमावली, 2010 बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संषोधन) नियमावली, 2010 अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-I
1. नाम, विस्तार एवं प्रारंभ- (1) यह नियमावली बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संषोधन) नियमावली, 2010 कही जाएगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी। 2. बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-2 में शब्द ''डाकघरों'' के बाद शब्द ''अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन कम्प्यूटराईज्ड रजिस्ट्रेषन के लिए विभाग में गठित राज्य स्तरीय संस्था BISCORE (Bihar Society For Computerised Registration) एवं जिला स्तर पर गठित संस्था DISCORE (District Society For Computersed Registration) के माध्यम से'' जोड़े जाएँगे।
3. बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-3 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा-
''परन्तु BISCORE/ DISCORE के द्वारा फ्रैंकिंग मषीन से न्यायालय फीस स्टाम्पों की बिक्री के लिए संबंधित जिला-स्कोर (DISCORE) के सचिव के लिखित अनुरोध पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा प्राधिकार निर्गत किया जाएगा।''2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 26 अगःत 2010 4. (1) बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-4 के उप-नियम (क) में शब्द ''डाक विभाग'' के बाद शब्द ''अथवा सचिव, जिला-स्कोर (DISCORE)'' जोड़े जाएँगे।
(2) बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-4 के उप-नियम (ख) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा-
''परन्तु जिला-स्कोर (DISCORE) के लिए प्रत्येक मषीन का प्राधिकरण शुल्क 100 रु0 (एक सौ रूपए) होगा।''
(3) बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-4 के उप-नियम (ग) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा-
''परन्तु जिला-स्कोर (DISCORE) को नवीकरण के लिए शुल्क भुगतेय नहीं होगा।''
5. बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-8 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएँगे-
''परन्तु जिला-स्कोर (DISCORE) द्वारा बिक्री के मामले में संबंधित जिला अवर निबंधक अथवा अवर निबंधक द्वारा प्रतिदिन बिक्री की गयी राषि की विवरणी इस नियमावली में उपाबद्ध प्रपत्र सं0-III (क) में संधारित की जाएगी।''
6. बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-8 के उप-नियम (5) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा-
''परन्तु जिला-स्कोर (DISCORE) द्वारा कमीषन की राषि की कटौती के बाद न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री से प्राप्त शेष राषि का प्रतिवेदन प्रत्येक 15 (पन्द्रह) दिनों पर निबंधन महानिरीक्षक को भेजा जाएगा।''
7. बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मषीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 के अध्याय-II के नियम-8 के उप-नियम (5) के बाद एक नया उप-नियम (6) जोड़ा जाएगा-
''(6) फ्रैंकिंग मषीन से न्यायालय फीस स्टाम्पों की बिक्री के लिए जिला-स्कोर (DISCORE) को 6% (छः प्रतिषत) कमीषन भुगतेय होगा।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 26 अगःत 2010 प्रपत्र सं0-III (क) फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की दैनिक बिक्रय पंजी फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की दैनिक बिक्रय पंजी फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की दैनिक बिक्रय पंजी फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की दैनिक बिक्रय पंजी
[ देखें नियम - 8 (3) ]
न्यायालय का नाम ः ............................................................................................... स्थान ः ............................................................................................... प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम ः ...............................................................................................
| ि | दनांक प्राप्त पिन मेलर क ी स ख्या एवं राशि ं | फ्र ि ै ं क ग ं मशीन क ा नंबर | ि बक्री की गयी कुल र ा ि श् ा | कमीशन क ी राशि | ि दवस की समाप्ति पर शेष पिन मेलर क ी संख्या एवं राशि | प ्र ा ि ध् ा क ृ त पदाधिकारी क ा हस्ताक्षर | ||
| स ख्या ं | र ा ि श् ा | स ख्या ं | र ा ि श् ा | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
25 अगस्त 2010
सं0 3/मु. फ्रैंकिंग बिक्री-35/2009—2527—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
The 25th August 2010 No. 3/Mu. Franking Sale- 35/2009-2527—In exercise of the power conferred under Section 27 and Section 34 of the Court Fees Act, 1870 (No.-VII of 1870), The Governor of Bihar, to amend the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine)4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 26 अगःत 2010 Rules, 2008, framed to regulate the payment of court fees through Franking Machine in the courts and offices of the Sate, makes the following rules.—
THE BIHAR COURT FEE (SALE OF STAMPS BY FRANKING MACHINE)
(AMENDMENT) RULES, 2010.
1. Name, extent and commencement.- (1) This Rule shall be called The Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) (Amendment) Rules, 2010.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of notification. 2. In rule-2 of chapter-II of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008, the words "or the state level society, BISCORE (Bihar Society for Computerised Registration) and district level society, DISCORE (District Society for Computerised Registration) Societies formed in the Department under the Societies Registration Act, 1860.
3. In rule-2 of chapter-II of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008, following proviso shall be added.—
"Provided that for sale of court fee stamps by Franking Machine through BISCORE/ DISCORE the authorization shall be issued on a written request from Secretary of BISCORE of the Concerned district."
4. (1) In sub-rule (a) of rule-4 of chapter-II of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008, after the word "Department of Post" the words "or the Secretary, District Score (DISCORE)" shall be added.
(2) The following proviso shall be added in sub-rule (b) of rule-4 of chapter-II of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008.—
"Provided that the authorization fee for each machine for the District Score (DISCORE) shall be Rs. 100/- (Rupees one hundred)."
(3) The following proviso shall be added in sub-rule (c) of rule (4) of chapter-II of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008.—
"Provided that no fee shall be payable for renewal by the District Score (DISCORE)."
5. The following proviso shall be added to sub-rule (2) of rule-8 of chapter-II of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008.—
"Provided that in case of sale of stamps by the District Score (DISCORE) a detail of amount of sale on each day shall be maintained by the District Sub-Registrar or the Sub-Registrar in Form No.-III (a) appended to this rule."
6. Following proviso shall be added to sub-rule (5) of rule-8 of chapter-Ii of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008.—
"Provided that after each 15 (fifteen) days, after deducting the amount of commission, a statement of balance of amount received from sale of judicial stamps on each day shall be sent by the Secretary, District Score (DISCORE) to the Inspector General of Registration."
7. The following sub-rule (6) shall be added after sub-rule (5) of rule-8 of chapter- II of the Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008.—
"(6)- A 6% (six percent) commission shall be payable to the District Score (DISCORE) on sale of court fee stamps by Franking Machine."
By order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Secretary to Government.
5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 26 अगःत 2010Form No.-III (A) Daily sale register of judicial stamps through Franking Machine
[ See Rule - 8 (3) ]
Name of the court : ................................................................... Place : ................................................................... Name of Authorised Officer: ...................................................................
| Date | Number and amount of PIM Mailer | No. of Franking Machine | Total sale amount | Total amount of commis- sion | Balance Number of PIN Mailer and amount at the closure of the day | Signature of authorized Officer | ||
| Number | Amount | Number | Amount | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
————
अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 620-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in